अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो गैर-धार्मिक कानून के तहत भारत में या भारत के बाहर भी बच्चे को गोद ले सकते हैं।
भारत में रहने वाले रिश्तेदारों के बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया
भारत में रहने वाले अपने रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेने के लिए, नीचे दिए गए चरणों को पूरा करें।
चरण 1:
सबसे पहले यह देखें कि क्या आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। इसके लिए आपका बच्चे से नीचे बताए गए रिश्तों में से कोई एक रिश्ता होना चाहिए:
- आप उस बच्चे का चाचा या चाची हो,
- आप उसके मामा या मामी हो,
- आप उसके दादा-दादी हो,
- आप उसके नाना-नानी हो।
आप या तो एक भारतीय नागरिक हों या अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई) हों या भारतीय प्रवासी नागरिक (ओ.सी.आई) हों । इसके अलावा, आप भारत में कम-से-कम एक साल से में रह रहें हों।
चरण 2:
सबसे पहले CARA की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करें। इसके बाद आपको CARINGS पोर्टल पर भेज दिया जाएगा।
वहाँ आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जैसे—
- निवास प्रमाण-पत्र।
- अगर बच्चा 5 साल से ज़्यादा का है, तो उस बच्चे की सहमति भी ज़रूरी होगी।
- बच्चे के असली माता-पिता (Biological) की सहमति या बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे के कानूनी अभिभावक को बच्चे को गोद देने की अनुमति देने वाला पत्र।
- गोद लेने के लिए कोर्ट का आदेश, जैसा कि चरण 3 में बताया गया है।
- आपका और आपके पति/पत्नी के रिश्ते, आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी देने वाला शपथ-पत्र (हलफनामा)।
चरण 3:
इसके बाद, आपको इस प्रारूप में गोद लेने के लिए एक आवेदन कोर्ट में दाखिल करना होगा। एक बार आवेदन मिलने के बाद, आपको इसे CARINGS की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों के बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया
विदेश में रहने वाले अपने रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेने के लिए, नीचे दिए गए चरणों को पूरा करें।
चरण 1:
सबसे पहले यह देखें कि क्या आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। अगर आप अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई) या भारत के प्रवासी नागरिक (ओ.सी.आई) हैं, तो आप अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले सकते हैं।
चरण 2:
आप जिस देश में रह रहें हैं, उयह संस्था अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (Authorised Foreign Adoption Agency) या केंद्रीय प्राधिकरण (Central Authority) हो सकती है।
अगर आपके देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है, तो आप वहां के सरकारी विभाग या भारतीय दूतावास/उच्चायोग (अगर भारतीय नागरिक हैं) से पूछ / संपर्क कर सकते हैं। वह आपको घर की जाँच (होम स्टडी) और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे।
चरण 3:
जरूरी दस्तावेज जमा करें। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया उस संस्था से पूछें, जिससे आप संपर्क कर रहे हैं।
चरण 4:
एक बार आपके दस्तावेज जमा हो जाने के बाद, वह संस्था आपका आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू) को आपके परिवार की जानकारी की रिपोर्ट (फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट ) तैयार करने के लिए भेजेगी। इसके लिए आपको फीस भी देनी पड़ सकती है।
इस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यहां देखें। इसके बाद यह रिपोर्ट उस देश की संस्था को भेज दी जाएगी, जहाँ बच्चा गोद लिया जाएगा।
चरण 5:
जिस जिला में बच्चा रह रहा हो, उस जिले के कोर्ट में गोद लेने के लिए एक आवेदन दाखिल करें।आवेदन के साथ बच्चे के असली (Biological) माता-पिता की सहमति पत्र और दूसरे सभी दस्तावेजों भी जमा करने होंगे। ये सभी दस्तावेज नीचे दिए गए हैं:
- अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है, तो उसकी सहमति भी ज़रूरी होगी।
- जिस देश में बच्चे को ले जाना चाहते हैं, उस देश की अनुमति।
- बच्चे के साथ आपका रिश्ता (वंशावली/फैमिली ट्री)
- आपकी, बच्चे और उसके असली माता-पिता की हाल की पारिवारिक फोटो
- बच्चे के असली माता-पिता की सहमति या बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी) से बच्चे को उसके कानूनी अभिभावक गोद देने का अनुमति पत्र।
- परिवार की जानकारी की रिपोर्ट (फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट)
इसके बाद, कोर्ट के गोद लेने के आदेश की प्रमाणित (Certified) कापी जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू) को दें।
चरण 6: जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) से गोद लेने का आदेश मिलने के 10 दिनों के अंदर, संबंधित संस्था गोद लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी) जारी कर देगी।