अगर आप उस बच्चे के सौतेले माता-पिता हैं, जिसे आप गोद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को पूरा करें।
चरण 1:
आपको और आपके पति या पत्नी (बच्चे के असली माता-पिता) को CARA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको CARINGS पर भेज दिया जाएगा, जहाँ आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, नौकरी से जुड़ी जानकारी आदि भरनी होगी।
चरण 2:
इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जो इस प्रकार हैं:
- आप और आपके पति/पत्नी के पते का प्रमाण (निवास प्रमाण पत्र)।
- ऊपर बताए गए पति-पत्नी (दोनों पक्षों) का कानूनी रूप से शादीशुदा होने का प्रमाण-पत्र।
- अगर बच्चे का असली माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, तो उनका मृत्यु प्रमाण-पत्र।
- गोद लिए जाने वाले बच्चे, उसके असली माता-पिता, बच्चे को गोद लेने वाले पति या पत्नी और गवाहों की सत्यापित फोटो (Attested Photographs)।
- जैसा कि चरण 3 में बताया गया है, उसके अनुसार, बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी) से दिया गया अनुमति प्रपत्र।
- कोर्ट द्वारा जारी किया गया गोद लेने का आदेश (Adoption Order), जैसा कि चरण 4 में बताया गया है।
चरण 3:
बच्चे को गोद लेने के लिए आपको सी.डब्ल्यू.सी से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए आपको यह फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपकी और आपके पति/पत्नी की सहमति भी दर्ज होगी। अगर दोनों पति-पत्नी अपनी-अपनी पिछली शादी से हुए बच्चों को गोद देने के लिए तैयार हैं, तो दोनों को अलग-अलग सहमति फॉर्म भरने होंगे।
चरण 4:
आपको अपने पति या पत्नी के साथ परिवार/जिला/शहर या सिविल कोर्ट में एक आवेदन दाखिल करना होगा। इसके बाद, आपको कोर्ट से गोद लेने के आदेश की एक प्रमाणित कॉपी लेनी होगी और उसकी एक कॉपी CARINGS की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करनी होगी।
