अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र, और अदालतों के प्रांगण साइलेंट जोन में आते हैं। साइलेंट जोन में आप निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते:
• किसी भी प्रकार का संगीत (या गाना) बजाना
• किसी माईक या लाउडस्पीकर का प्रयोग करना
• किसी प्रकार का साउंड एम्पलीफायर बजाना
• कोई ड्रम या टॉम-टॉम बजाना
• म्युज़िकल या किसी प्रकार का प्रेशर हॉर्न बजाना, या तुरही बजाना या ढिंढोरा पीटना या
• किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाना, या
• भीड़ को आकर्षित करने के लिए किसी भी तरह का नकल (या मिमिकरी) करना, गाना/संगीत या अन्य किसी प्रकार का प्रदर्शन करना।
रात में शोर करना
साइलेंट ज़ोन और आवासीय क्षेत्रों में आप रात के समय (रात्रि 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच) ध्वनि प्रदूषण या शोरगुल नहीं कर सकते:निम्न चीजों की मनाही है
• आपात स्थिति को छोड़कर हॉर्न का उपयोग मना है।
• बहुत अधिक आवाज करने वाला पटाखे फोड़ना मना है
• निर्माण-कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीन/उपकरण चलाना जिससे बहुत आवाज़ होती हो
अगर आप इनमें से किसी का भी उल्लंघन होते हुए देखते हैं तो आप पुलिस एवं इससे संबंधित अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और ऐसी शिकायत दर्ज होने पर संबंधित अधिकारी शोर को रोकने के लिए कार्रवाई करेंगे।
ध्वनि प्रदूषण करने पर सजा
यदि कोई भी व्यक्ति साइलेंट जोन में ध्वनि प्रदूषण करता है, तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा और जेल की सजा भी हो सकती है।