बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करना

आखिरी अपडेट Oct 24, 2022

यदि आप बैंक द्वारा प्रदान किए गए समाधान से असंतुष्ट हैं और इस मामले में आगे पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक बैंक को अपने पते पर शाखा बैंकिंग लोकपाल का विवरण प्रदर्शित करना आवश्यक है जिसके अधिकार क्षेत्र में शाखा आती है। यहां संबंधित बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप बैंक के साथ मामलों को निपटाने की कोशिश कर चुके हों और असफल हो गए हों। यदि आप न्यायालय में मामला दायर करते हैं, जैसे कि उपभोक्ता न्यायालय, तो आप उस समय लोकपाल से संपर्क नहीं कर सकते जब तक कि मामला चल रहा हो।

यदि आप बैंकिंग लोकपाल के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आप लोकपाल के निर्णय के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी -डिप्टी गवर्नर से संपर्क कर सकते हैं जो बैंकिंग लोकपाल योजना, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यान्वयन से निपटने के प्रभारी हैं। यह अपील लोकपाल के निर्णय के 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए।

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शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

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उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

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बैंक में शिकायत दर्ज करना

शिकायत संख्या को नोट करना न भूलें और उसी नंबर का उपयोग करके आगे की कार्यवाही करें। बैंक को आपके ईमेल की स्वीकृति देनी चाहिए।