शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान

किसी भी शैक्षणिक संस्थान को ऐसे स्थान या केंद्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां शिक्षा प्रदान की जाती है, और इसमें स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा के संस्थान आदि, शामिल हैं।

तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में, कोई भी व्यक्ति, सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, बिक्री का प्रस्ताव या बिक्री का परमिट नहीं दे सकता है। यदि आप किसी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में, सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, बिक्री का प्रस्ताव या बिक्री का परमिट देते हैं तो आप पर 2007 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

बोर्ड का प्रदर्शन

  • संस्थान के प्रभारी/स्वामी को विशिष्ट स्थान में एक बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए, जो यह बताता है कि:
  • शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध है (यह दूरी संस्थान की बाहरी सीमा से शुरू हो कर, रेडियल रूप से मापी जाएगी)।
  • इस तरह की बिक्री, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की धारा 24 (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विनियमन का निषेध) अधिनियम, 2003 के तहत, एक अपराध है।
  • इस तरह की बिक्री पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • यदि आप इन प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं, तो कोई अधिकारी आप पर जुर्माना लगा सकता है।

स्पॉट फाइन (घटना स्थल पर जुर्माना) और सजा

यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हैं, एक नाबालिग को सिगरेट बेचते हैं, या एक शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट बेचते हैं, तो आपको, या तो घटना स्थल पर जुर्माना देना पड़ सकता है, या आपको कोर्ट में चालान का भुगतान करना होगा।

स्पॉट फाइन (घटना स्थल पर जुर्माना)

एक अधिकृत अधिकारी, कानून के तहत एक चालान करेगा और आपको घटना स्थल पर जुर्माना भरने के लिए कहेगा।

कोर्ट में भुगतान (चालान)

यदि कोई चालान किया गया है और आप इसे घटना स्थल पर भुगतान नहीं कर सकते हैं तो यह भुगतान न्यायालय में किया जा सकता है। यदि आप घटना स्थल पर पर जुर्माना नहीं भरते हैं तो आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है।

हिरासत में लेना

प्राधिकृत अधिकारी आपको हिरासत में ले सकता है, या रोक सकता है यदि:

  • आपने जुर्माना देने से इंकार कर दिया है,
  • आप अधिकारी द्वारा पूछे गए विवरण जैसे नाम, पता आदि नहीं देते हैं।
  • इसके बाद अधिकारी आपको पुलिस स्टेशन ले जाएगा, और फिर 24 घंटे में आपको कोर्ट में, या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा।

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सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एक अपराध है। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए पकड़े जाते हैं, तो कोई भी पुलिस अधिकारी आपको हिरासत में रोक सकता है, और अधिकतम 200 रुपये. का जुर्माना लगा सकता है।

आप निम्न स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं:

  • होटलों में
  • रिफ्रेशमेंट रूम, दावत खाना (बैंक्वेट हॉल), डिस्कोथेक, कैंटीन, कॉफी हाउस, पब, बार, हवाई अड्डे (एयरपोर्ट) का लाउंज, आदि में
  • कार्यस्थलों में
  • शॉपिंग मॉल में
  • सिनेमा हॉल में
  • सभागारों (ऑडिटोरियम) में
  • अस्पताल भवनों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में
  • रेलवे प्रतीक्षालय में
  • मनोरंजन केंद्रों में
  • सार्वजनिक कार्यालयों में
  • न्यायालयों के भवनों में
  • शिक्षण संस्थानों में
  • पुस्तकालयों में
  • सार्वजनिक सुविधाओं में

आप निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रों में जैसे, 30 से अधिक कमरों वाले होटलों, हवाई अड्डों, या रेस्तराओं (जिनमें 30 से ज्‍़यादा लोग बैठ सकते हैं) में धूम्रपान कर सकते हैं।

आप पूरी तरह से खुले स्थानों पर, जैसे सड़कों या पार्कों में धूम्रपान कर सकते हैं। हालांकि बस स्टॉपों, रेलवे स्टेशनों या खुले सभागारों (ऑडिटोरियम) जैसी जगहों पर धूम्रपान करना अभी भी निषिद्ध है। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान के मालिक हैं, तो आप यहां पढ़ें कि आपकी कानूनी जिम्मेदारियां क्या हैं।

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सिगरेट बेचना

सिगरेट बेचने पर कुछ प्रतिबंध और निषेध हैं। निम्नलिखित कार्य अवैध हैं :

  • 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचना
  • 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को आप न तो सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेच सकते हैं, और न ही उससे ये चीज़ें बिकवा सकते हैं। यदि आप नाबालिगों (18 वर्ष से कम उम्र) को सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस आपको हिरासत में ले सकती है और आपको 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इस अपराध के लिये आपको सात साल तक के जेल की सज़ा हो सकती है, और एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। याद रखें, यदि इस अपराध के लिये आपकी गिरफ्तारी होती है, तो आपको ज़मानत का अधिकार है।
  • किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज़ के दायरे में सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचना
  • किसी शिक्षण संस्थान के 100 गज़ के दायरे में सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचने के अपराध पर आपको 200 रुपये के जुर्माने की सज़ा हो सकती है।

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सिगरेट और तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करना

आपको सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं करना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको पैसे भी क्यों न दिए जाएं। इसका मतलब यह भी है कि आप स्पौंसरशिप के लिए भी, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों को बेचने वाली कंपनियों के ब्रांड के नाम तक का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। आप निम्नलिखित तरीकों में से, किसी भी तरीके से विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, न प्रत्यक्ष रूप से, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से :

  • सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों को प्रदर्शित करें, या उनके प्रदर्शन की अनुमति दें
  • सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले फिल्म या वीडियो टेप को बेचें, या उनकी बिक्री की अनुमति दें
  • किसी भी ऐसे पर्चे, विज्ञप्ति या दस्तावेज को, जिसमें सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन हो, जनता में वितरित करें, या उनके वितरण की अनुमति दें,
  • किसी भी जमीन, घर, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, खम्भे या निर्माण पर, सिगरेट या तम्बाकू उत्पादों किसी भी विज्ञापन को लगायें, या प्रदर्शित करें
  • किसी भी ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करें या सहमत हों, जो किसी भी सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों को, या किसी भी ट्रेडमार्क या सिगरेट के ब्रांड नाम के उपयोग को बढ़ावा दे।

सिगरेट या तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन करते हुए जब आप पहली बार पकड़े जाते हैं, तो आपको 2 साल तक की कैद होगी और/या 1000 रुपये तक का जुर्माना होगा। पहली बार के बाद, आपको 5 साल तक की कैद होगी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यह याद रखें कि यदि आप इस अपराध के लिये गिरफ्तार होते हैं तो आपको, जमानत का अधिकार है।

जहां सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचे जाते हैं, तो वहां एक विस्तृत चेतावनी पैकेज पर होनी ही चाहिये। अगर सिगरेट का आयात किया गया है, तो भी एक चेतावनी का लेबल होना ही चाहिए। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर लगे चेतावनी लेबल को अच्छी तरह पढ़ें, समझने के लिए।

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बच्चों को सिगरेट बेचना

आप 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेच नहीं सकते है, ना ही बेचने की पेशकश कर सकते हैं। यदि आप नाबालिगों (18 वर्ष से कम उम्र) को सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस अधिकारी आपको हिरासत में ले लेगा, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जायेगा। आपको सात साल तक की जेल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। याद रखें कि गिरफ्तारी होने पर आपको जमानत का अधिकार है।

यदि आप किसी ऐसे स्थान के मालिक या प्रबंधक हैं जो सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचता है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि:

कोई भी तंबाकू उत्पाद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा रखा, या बेचा नहीं जाता है।

कोई भी तंबाकू उत्पाद इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं कि यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके।

आपको यह देख लेना होगा कि आप जिस व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं, वह एक बच्चा तो नहीं है। आप तंबाकू उत्पाद खरीदने वाले किसी व्यक्ति से उसके उम्र का सबूत दिखाने के लिए भी कह सकते हैं।

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सार्वजनिक धूम्रपान करने के खिलाफ, मालिकों की ज़‍िम्मेदारी

यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान के कामकाज के मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या प्रभारी हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :वहां कोई व्यक्ति धूम्रपान न करे

एक खास बोर्ड प्रमुखता से, उस सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वारों और सीढ़ी व लिफ्ट के प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक मंज़‍िल पर, लगा हो और दिखता हो। यह खास बोर्ड 60 सेंटीमीटर X 30 सेंटीमीटर की न्यूनतम माप का, और सफेद पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। इस बोर्ड में, कम से कम 15 सेंटीमीटर बाहरी व्यास वाला एक वृत्त (सर्कल) होगा, जिसकी परिधि लाल रंग की होगी। इसके केंद्र में काला धुआं उगलती एक बीड़ी या सिगरेट होगी, और इस काले धुएं पर लाल रंग का एक ‘क्रॉस’ लगा होगा। इस बोर्ड पर चेतावनी लिखी होगी-‘धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र-यहां धूम्रपान करना एक अपराध है’ (‘नो स्मोकिंग एरिया-स्मोकिंग हियर इज़ ऍन ऑफ़ेंस’)।

दो और लिखी और दिखायी जाने वाली सूचनाएं हैं :

  • तम्बाकू का धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के साथ-साथ, नजदीक के धूम्रपान न करने वाले के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है
  • अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है
  • साथ ही, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली कोई चीज़ वहां नहीं होनी चाहिए, जैसे कि राखदानी (ऐशट्रे), माचिस, लाइटर या ऐसी कोई अन्य सामग्री।
  • होटल मालिकों के लिए विशिष्‍ट निर्देश

यदि आप 30 या अधिक कमरों वाले किसी होटल के मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या उसके कारोबार प्रभारी हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :

  • सभी निर्धारित धूम्रपान कक्ष या कमरे, उस होटल के उसी तल या विंग के एकदम अलग हिस्‍से (सेक्‍शन) में हों।
  • धूम्रपान करने वाले सभी कमरों में अंग्रेज़ी या एक भारतीय भाषा में लिखा होना चाहिए-‘धूम्रपान कक्ष’ (‘Smoking Rooms’)।
  • इन कमरों के धुएं को बाहर निकालते रहना चाहिए, लेकिन उसे होटल के गै़र धूम्रपान क्षेत्रों के लॉबी या गलियारों में फैलने नहीं देना चाहिए।
  • धूम्रपान संबंधी शिकायत मिलने पर, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। उसे धूम्रपान करने से रोकना होगा, अन्यथा आपको उन लोगों की संख्या के हिसाब से जुर्माना देना होगा जो आपकी उस सार्वजनिक संपत्ति में अवैध रूप से धूम्रपान कर रहे हैं।

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धूम्रपान क्षेत्र

आप निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों में धूम्रपान कर सकते हैं, जैसे 30 से अधिक कमरों वाले होटलों, हवाई अड्डों, या 30 से अधिक लोगों के लिए बैठ कर खाने की व्‍यवस्‍था रखने वाले रेस्तराओं में, जहां धूम्रपान करने वालों के लिए एक अलग से क्षेत्र बनाया जाता है। अलग से निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र एक अलग से संवातित (वेंटिलेटेड) धूम्रपान के लिये एक कमरा होता है:

  • जो भौतिक रूप से अलग बना और चारो तरफ से उंची दिवारों से घिरा रहता है।
  • जिसका प्रवेश द्वार, अपने आप बंद हो जाने वाला एक दरवाज़ा होता है।
  • जिसमें एक ऐसी वायु प्रवाह प्रणाली होती है जो धुएं को सीधे बाहर ले जाती है, और फिर धुएं को उस बिल्डिंग के अन्य हिस्सों की हवा आपूर्ति से वापस घुलने-मिलने नहीं देती है। जिसके वायु प्रवाह प्रणाली को, निकास संवातन (एग्‍ज़ॉस्‍ट वेंटिलेशन) व्यवस्था, या वायु सफाई प्रणाली के साथ लगाया जाना चाहिए।
  • जिसमें वायु का दवाब, भवन के शेष भाग की तुलना में कम रखा जाता है।
  • जहां एक विशेष मार्किंग के साथ, ‘स्मोकिंग एरिया’ अंग्रेज़ी भाषा में, तथा समानार्थी शब्दों को एक अन्य भाषा में, साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

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सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी के लेबल

सभी सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर होने चाहिए :

चेतावनी लेबल का विस्तृत विवरण

  • उनके लेबल पर चेतावनी दी जानी चाहिये, जिसमें फोटोग्राफिक चेतावनी भी शामिल है। उदाहरण के लिए, यह चेतावनी कि धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, तो उसके साथ एक संक्रमित व्यक्ति की तस्वीर दी जा सकती है।
  • उत्पाद में निकोटीन और तारकोल की मात्रा, पैकेज पर दिखाई जानी चाहिए।

चेतावनी लेबल का दिखना

  • यह चेतावनी पैकेज के सबसे बड़े भाग पर होनी चाहिए।
  • तंबाकू उत्पाद की चेतावनी, पठनीय और स्पष्ट होने के साथ साथ, बड़े अक्षरों में होनी चाहिये और साफ दिखाई देनी चाहिए। अक्षरों की शैली या उनका प्रकार, पैकेज या लेबल की पृष्ठभूमि के रंगों के विपरीत होनी चाहिए।
  • चेतावनी को ऐसे भाग पर लिखा रहना चाहिये जिससे कि जब पैकेज को खोला जाए, तो यह, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को दिखाई दे।

चेतावनी लेबल की भाषा

  • पैकेज पर चेतावनी, अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में, या अंग्रेजी और भारतीय भाषा दोनों में हो सकती है।
  • पैकेज पर जब एक विदेशी भाषा का उपयोग किया गया है, तब यह चेतावनी अंग्रेजी में तो अवश्य होनी चाहिए।
  • जहां पैकेज पर एक विदेशी भाषा, भारतीय भाषा और अंग्रेजी का उपयोग किया गया है, तो चेतावनी अंग्रेजी के साथ-साथ भारतीय भाषा में भी अवश्य होनी चाहिए।

यदि आप बिना किसी चेतावनी के ऐसे उत्पादों का उत्पादन करते हैं, तो आप 2 साल तक के लिए जेल जा सकते हैं, या आपको 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।। जब आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं, तो आप 5 साल के लिए जेल जा सकते हैं, या आपको 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर आप बिना किसी चेतावनी के सिगरेट बेचते हैं, तो आपको 1 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है, या आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है यदि यह आपका पहला अपराध है। जब दूसरी बार पकड़े जाते हैं, तो आप 2 साल के लिए जेल जा सकते हैं, या आपको 3,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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ई-सिगरेट

भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ई-सिगरेट उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहते हैं, जो निकोटीन की मात्रा और स्वाद की परवाह किये बिना, किसी अन्य पदार्थ को गर्म करके, कश लेने के लिये एरोसॉल बनाता है। इसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, हीट नॉट बर्न उत्पाद, ई-हुक्का इत्यादि शामिल हैं।

इनके उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, विक्रय, परिवहन पर प्रतिबंध

ई-सिगरेट का उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन या विक्रय, तथा ई-सिगरेट के प्रचार और विज्ञापन अवैध है। यदि आप इनमें से कुछ भी करते हैं, तो आपको 1 वर्ष तक का कारावास, और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दोबारा ऐसा अपराध करने पर, आपको 3 साल तक का कारावास, और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

ई-सिगरेट का भंडारण

ई-सिगरेट के भंडारण के लिए, किसी भी जगह का उपयोग करना अवैध है। आपको 1 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दोबारा ऐसा अपराध करने पर, आपको 3 साल तक का कारावास और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

सिर्फ इसलिए कि आपके पास ई-सिगरेट है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई अवैध काम कर रहे हैं। कानून के अनुसार ई-सिगरेट रखना कोई अपराध नहीं है।

यदि किसी अधिकारी को, जो उप-निरीक्षक या उसके उपर के पद का है, ऐसा लगता है कि इस कानून का कहीं उल्लंघन हो रहा है, वह उस जगह की तलाशी ले सकता है जहां व्यापार, उत्पादन, भंडारण या ई-सिगरेट के विज्ञापन किया जा रहा है। वह तलाशी के दौरान ई-सिगरेट से जुड़े किसी भी दस्तावेज या संपत्ति को भी जब्त कर सकता है और अपराध से जुड़े व्यक्ति को हिरासत में भी ले सकता है। हालाँकि, तलाशी के दौरान पाई गई संपत्ति या रिकॉर्ड्स को यदि जब्त नहीं किया जा सकता है, तो वह ऐसी संपत्ति, स्टॉक्स या रिकॉर्ड्स को कुर्क (अटैच) करने का आदेश दे सकता है।

धूम्रपान उल्लंघन अपराध के खिलाफ अपील

आप अदालत द्वारा किए गए किसी भी फैसले, जैसे सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों को जब्त करने, या उसके के संबंध में लागत भरने, के खिलाफ हमेशा अपील कर सकते हैं। जब न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई हो रही है, उस वक्त अतिरिक्त सबूत दिया जा सकता है। जब एक अपील की जाती है, तो आप पर लगाया गया जुर्माना, या लागत को तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक आपको व्यक्तिगत रूप से, या किसी प्रतिनिधि (वकील) के माध्यम से सुना नहीं गया हो। इसे ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप केवल एक बार ही अपील कर सकते हैं।

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