शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

किसी भी शैक्षणिक संस्थान को ऐसे स्थान या केंद्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां शिक्षा प्रदान की जाती है, और इसमें स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा के संस्थान आदि, शामिल हैं।

तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में, कोई भी व्यक्ति, सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, बिक्री का प्रस्ताव या बिक्री का परमिट नहीं दे सकता है। यदि आप किसी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में, सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, बिक्री का प्रस्ताव या बिक्री का परमिट देते हैं तो आप पर 2007 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

बोर्ड का प्रदर्शन

  • संस्थान के प्रभारी/स्वामी को विशिष्ट स्थान में एक बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए, जो यह बताता है कि:
  • शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध है (यह दूरी संस्थान की बाहरी सीमा से शुरू हो कर, रेडियल रूप से मापी जाएगी)।
  • इस तरह की बिक्री, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की धारा 24 (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विनियमन का निषेध) अधिनियम, 2003 के तहत, एक अपराध है।
  • इस तरह की बिक्री पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • यदि आप इन प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं, तो कोई अधिकारी आप पर जुर्माना लगा सकता है।

स्पॉट फाइन (घटना स्थल पर जुर्माना) और सजा

यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हैं, एक नाबालिग को सिगरेट बेचते हैं, या एक शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट बेचते हैं, तो आपको, या तो घटना स्थल पर जुर्माना देना पड़ सकता है, या आपको कोर्ट में चालान का भुगतान करना होगा।

स्पॉट फाइन (घटना स्थल पर जुर्माना)

एक अधिकृत अधिकारी, कानून के तहत एक चालान करेगा और आपको घटना स्थल पर जुर्माना भरने के लिए कहेगा।

कोर्ट में भुगतान (चालान)

यदि कोई चालान किया गया है और आप इसे घटना स्थल पर भुगतान नहीं कर सकते हैं तो यह भुगतान न्यायालय में किया जा सकता है। यदि आप घटना स्थल पर पर जुर्माना नहीं भरते हैं तो आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है।

हिरासत में लेना

प्राधिकृत अधिकारी आपको हिरासत में ले सकता है, या रोक सकता है यदि:

  • आपने जुर्माना देने से इंकार कर दिया है,
  • आप अधिकारी द्वारा पूछे गए विवरण जैसे नाम, पता आदि नहीं देते हैं।
  • इसके बाद अधिकारी आपको पुलिस स्टेशन ले जाएगा, और फिर 24 घंटे में आपको कोर्ट में, या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा।

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

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