किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की स्वामित्व भूमि या उनके नियंत्रण वाली या आवंटित किसी भी भूमि पर कब्जा करना अवैध है। एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करना, जब तक कि यह कानूनी रूप से नहीं किया जाता है भी अवैध है।
अगर ऐसा:
• पीड़ित की सहमति के बिना, या
• उसे या उससे जुड़े किसी व्यक्ति को धमकी देकर, या
• झूठे रिकॉर्ड बनाकर,
किया जाता है तो संपत्ति का अधिग्रहण अवैध माना जाता है।
इसी तरह किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उनकी संपत्ति से अवैध रूप से वंचित करना, या उस भूमि पर उनके अधिकारों का प्रयोग करने से रोकना भी एक अपराध है।
इसमें शामिल हैं:
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी वन अधिकार तक पहुँचने से रोकना।
• किसी भी जल स्रोत या सिंचाई स्रोत के अधिकारों का उपयोग करने से रोकना।
• फसलों को नष्ट करना या ले जाना।
घरों, धार्मिक स्थलों और/या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आग या बम का उपयोग करने के लिए 6 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। आप ऐसे अपराधों की रिपोर्ट कर सकते हैं।
Sameer kumar
October 19, 2023
Mera jamin gundagardi kar key ley liya tha aur paisa nahi diya tha ab phir sey wahi kar raha hai humlog sc categarey mein aatey hai jitna jamin liya us sey jaada par bana liya hai
Shelly Jain
February 21, 2024
Aap jinhone aapki zameen hadap li hai aur paise nahi diye hai unke khilaaf ek case darz kar sakte hai aur unhe che mahino ki kaid hojaigi jo panch salo tak bhi chal sakti hai aur unhe aapko ek zurmana chukana padega.
Umesh Kumar
April 3, 2024
Sir main sc cat belong karta hu 11year ago purchase st land on agreement basis. sir please guide me how I can take st land registry