सिगरेट बेचने पर कुछ प्रतिबंध और निषेध हैं। निम्नलिखित कार्य अवैध हैं :
- 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचना
- 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को आप न तो सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेच सकते हैं, और न ही उससे ये चीज़ें बिकवा सकते हैं। यदि आप नाबालिगों (18 वर्ष से कम उम्र) को सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस आपको हिरासत में ले सकती है और आपको 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इस अपराध के लिये आपको सात साल तक के जेल की सज़ा हो सकती है, और एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। याद रखें, यदि इस अपराध के लिये आपकी गिरफ्तारी होती है, तो आपको ज़मानत का अधिकार है।
- किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज़ के दायरे में सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचना
- किसी शिक्षण संस्थान के 100 गज़ के दायरे में सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचने के अपराध पर आपको 200 रुपये के जुर्माने की सज़ा हो सकती है।
अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

Mahesh Bharti
September 13, 2026
Sir main sigrate bannane ki company chalu kar raha hoon vahi sigrate selling karna hai.