सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एक अपराध है। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए पकड़े जाते हैं, तो कोई भी पुलिस अधिकारी आपको हिरासत में रोक सकता है, और अधिकतम 200 रुपये. का जुर्माना लगा सकता है।
आप निम्न स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं:
- होटलों में
- रिफ्रेशमेंट रूम, दावत खाना (बैंक्वेट हॉल), डिस्कोथेक, कैंटीन, कॉफी हाउस, पब, बार, हवाई अड्डे (एयरपोर्ट) का लाउंज, आदि में
- कार्यस्थलों में
- शॉपिंग मॉल में
- सिनेमा हॉल में
- सभागारों (ऑडिटोरियम) में
- अस्पताल भवनों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में
- रेलवे प्रतीक्षालय में
- मनोरंजन केंद्रों में
- सार्वजनिक कार्यालयों में
- न्यायालयों के भवनों में
- शिक्षण संस्थानों में
- पुस्तकालयों में
- सार्वजनिक सुविधाओं में
आप निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रों में जैसे, 30 से अधिक कमरों वाले होटलों, हवाई अड्डों, या रेस्तराओं (जिनमें 30 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं) में धूम्रपान कर सकते हैं।
आप पूरी तरह से खुले स्थानों पर, जैसे सड़कों या पार्कों में धूम्रपान कर सकते हैं। हालांकि बस स्टॉपों, रेलवे स्टेशनों या खुले सभागारों (ऑडिटोरियम) जैसी जगहों पर धूम्रपान करना अभी भी निषिद्ध है। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान के मालिक हैं, तो आप यहां पढ़ें कि आपकी कानूनी जिम्मेदारियां क्या हैं।
अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

Deepak
April 5, 2025
Agar koi public place ya working place me smoking kar rha hai aur hume us se dikkat hai. Warning dene pe nahi samjh rha hai. Upar se kehta hai jo karna ho kar lo. Jaan ke cigarette peeta hai aur muh pe smoke maarta hai.
Agar mai us ka challan karwana chahu to uska kya procedure hai.
sisodia
February 21, 2026
हमारे दुकान के सामने स्मोकिंग करते हे रोकने पर लड़ने लगते हे क्या यह पब्लिक प्लेस नही हे ऐसा जानबूझ कर करते है roj ki bat he
Sikha
April 19, 2026
क्या दुकान के सामने स्मोकिंग करना गलत है?
हाँ, सार्वजनिक स्थान (Public Place) पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। यह नियम Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003(COTPA) के तहत लागू है।
आप क्या कर सकते हैं (प्रक्रिया)
1. पहले समझाने की कोशिश करें
लोगों को बताएं कि सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग करना कानून के खिलाफ है।
2. No Smoking बोर्ड लगाएँ
दुकान के सामने “No Smoking – Smoking Prohibited” का बोर्ड लगा सकते हैं।
3. पुलिस में शिकायत करें
अगर लोग फिर भी रोज़ स्मोकिंग करके झगड़ा करते हैं, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दें। पुलिस COTPA के तहत जुर्माना लगा सकती है।
4. नगर निगम / नगर पालिका को सूचना दें
आप अपने क्षेत्र की नगरपालिका को भी शिकायत दे सकते हैं ताकि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान रोकने की कार्रवाई हो सके।
5. डायल 112 पर कॉल
अगर कोई झगड़ा या धमकी दे, तो तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस सहायता ले सकते हैं।