ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) द्वारा कार्ड के रूप में जारी किया जाता है, जो आपको सार्वजनिक सड़क पर, एक या एक से अधिक प्रकार के वाहन, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार आदि, चलाने की अनुमति देता है, और यह पहचान के प्रमाण के रूप में भी काम करता है।

आप किसी भी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां:

  • आप या तो वहां रहते हैं, या वहां व्यवसाय करते हैं, या
  • जहाँ आपका ड्राइविंग स्कूल स्थित है जहाँ से आपने अपना प्रशिक्षण लिया है।

कृपया ध्यान दें कि एक समय में आपके पास केवल एक ड्राइविंग लाइसेंस रह सकता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में मान्य होगा, यानी आप भारत के किसी भी राज्य में ड्राइव करने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। यहां ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की समय अवधि की जानकारी के बारे में देखें।

इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस

अब, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डिजि लॉकर (DigiLocker) या एमपरिवहन ऐप्प (mParivahan app) में भी लेकर जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का इलेक्ट्रॉनिक रूप, एक भौतिक कॉपी की तरह मान्य है। यदि आप एक ड्राइविंग लाइसेंस के बिना एक मोटर वाहन चलाते हैं, तो आपको 3 महीने तक की जेल की सजा और/या 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

आप एक ड्राइविंग लाइसेंस तब ही प्राप्त कर सकते हैं, जब:

  • आप एक वयस्क हैं, यानी 18 साल से ऊपर हैं।
  • आपके पास एक मान्य लर्नर्स लाइसेंस है, जो एक अस्थायी लाइसेंस है, जो आपको जारी किए जाने की तारीख से 6 महीने तक के लिए वैध है।
  • आप ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिये अयोग्य घोषित नहीं हैं।

आप एक नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट कर सकते हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत कर सकते हैं, और एक डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

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चुनाव प्रचार के दौरान रेडियो विज्ञापनों को कैसे नियंत्रित किया जाता है?

राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार अपने विज्ञापन को रेडियो में प्रसारित कर सकते हैं। सभी जिलों और राज्यों के हर एक रेडियो पर प्रसारित विज्ञापनों पर ‘मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति’ (एमसीएमसी)  की निगरानी होती है।  वे एफ.एम.चैनलों पर सुनाई देने वाले  सभी राजनीतिक पार्टियों के रेडियो जिंगल पर निगरानी रखते हैं । निगरानी का कारण आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकना होता है। रेडियो जिंगल इन बातों पर नहीं हो सकते हैं: 

  • राजनेताओं के निजी जीवन की आलोचना पर 
  • धार्मिक समुदायों पर कोई हमला 
  • अश्लील/अभद्र और अपमानजनक सूचक  
  • हिंसा भड़काने वाला 
  • भारत की अखंडताए एकता और संप्रभुता को नुकसान करने वाला 

एफ.एम. चैनलों पर नज़र रखने के लिए एक रजिस्टर  बनाकर, उन चैनलों का नाम और संख्या खास तौर से लिखी जाती है। हर एफ.एम. चैनल को 30 मिनट के समय में सुनने के लिए दो अधिकारियों को रखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी दूसरे पार्टी या उम्मीदवार का मजाक उड़ा रही है, तो एमसीएमसी उसे हटाने या वापस लेने का आदेश देगी।

एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए राशन कार्ड

राशन कार्ड तब सहायक होते हैं, जब आप सरकार द्वारा स्थापित दुकानों से कम रियायती मूल्य पर आवश्यक चीजें, जैसे चावल, अनाज आदि लेना चाहते हैं। राशन कार्ड, सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) का एक हिस्सा है, और साथ ही यह एक महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण दस्तावेज़ भी है। राशन कार्ड, लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किए जाते हैं, इस चलते लोगों को दो तरह के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, पहला, एपीएल (Above the Poverty Line) जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, और दूसरा, बीपीएल (Below the Poverty Line) जो गरीबी रेखा से नीचे हैं।

चूंकि राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए उन्हें बनवाने की प्रक्रिया भी राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। कानून के तहत, राशन कार्ड घर की सबसे बड़ी महिला के नाम से जारी किया जाता है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो और उसी महिला को ‘घर की मुखिया’ माना जाता है। यदि परिवार में कोई

महिला नहीं है, तो सबसे बड़े पुरुष के नाम से राशन कार्ड मिलता है। अब कानून के अनुसार, तीसरे लिंग वाली (ट्रांसजेंडर) महिलाएं भी घरों की मुखिया हो सकती हैं।

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने या राशन कार्ड अपडेट कराने के दौरान आपको कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

नया राशन कार्ड बनवाना

इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा, जिसे आप किसी भी सर्कल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, या अपने राज्य सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप सभी राज्यों के संबंधित वेबसाइटों के पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • नाम: यदि आपने अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्र / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम की प्रमाणिकता को, सर्कल कार्यालय के अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर दे सकें।
  • लिंग विवरण: नया राशन कार्ड बनवाते समय, आपके पास लिंग के लिए 3 विकल्प हो सकते हैं “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग”। चूंकि राशन कार्ड राज्यों द्वारा विनियमित होते हैं, तो हो सकता है कि कहीं तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर) चुनने का विकल्प न हो, तो इस तरह की स्थिति में, आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं
    • आप राशन कार्ड सर्कल कार्यालय के अधिकारियों से संपर्क करें और पूछें कि क्या किया जा सकता है
    • पहचान का प्रमाण एक हलफनामे (affidavit) के रूप में साथ रखें, जिसमें आपका निर्धारित लिंग, आपका नया नाम इत्यादि लिखित हो।
    • वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद लें।

राशन कार्ड का विवरण बदलवाना / अपडेट कराना

आप अपने राशन कार्ड की जनसांख्यिकीय जानकारी को अपडेट करा सकते हैं और ऐसा करने पर आपको एक नया कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें आपकी परिवर्तित जानकारी होगी। राशन कार्ड के विवरण को अपडेट कराने के तरीकों के बारे में विस्तार से समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • अपना नाम बदलना: यदि आप अपने नाम को बदल कर अपने निर्धारित लिंग की पहचान को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने परिवर्तित नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए जो आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सकें।
  • लिंग विवरण बदलना: यदि आप अपने निर्धारित लिंग की पहचान को अपडेट कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए 3 विकल्पों में से किसी एक को चिह्नित कर सकते हैं जो हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प भारत के सभी राशन कार्ड के दफ़्तरों में, और आवेदन पत्रों में उपलब्ध है।

सर्कल कार्यालय के अधिकारी आपसे अपने लिंग की पहचान दस्तावेज, या नाम बदलने के प्रमाण दस्तावेज़ की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, और ना ही लिंग सत्यापन की मांग मौके पर कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको राशन कार्ड के दफ़्तर के अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर वे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया सहज हो सके, और साथ ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस का अद्यतन/अपडेट

कभी-कभी, आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) पर कुछ विवरण अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके बाद आपको एक नया ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, और आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हटा दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

चरण 1- आप अपने नाम, पते, आदि जैसे विवरण अपडेट कर सकते हैं, इसलिए आपको किसी विशिष्ट विवरण को अपडेट करने के लिये, आपको अपने राज्य की प्रक्रिया को समझना होगा। प्रक्रियाएं और आवश्यक दस्तावेजें विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं, इसलिए आपको अपने राज्य के इन विवरणों को समझना होगा।

चरण 2-आपको अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ)/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) पर जाना होगा, और संबंधित आवेदन पत्र के बारे में पूछना होगा। उदाहरण के लिए, गुजरात में, 1) यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको अपना आवेदन एक सादे कागज पर, फॉर्म एल.एल.डी.(Form L.L.D), और मूल ड्राइविंग लाइसेंस के विवरण के साथ जमा करना होगा।

चरण 3-आपको संबंधित दस्तावेजों को जमा करना होगा। उदाहरण के लिए, गुजरात में, आपको प्रारम्भिक लाइसेंसिंग प्राधिकरण (original licensing authority) से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’, एनओसी (No Objection Certificate, NOC) ले कर जमा करना होगा।

चरण 4-फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, गुजरात में, यह शुल्क 200 रुपया है। यह शुल्क अन्य राज्यों में भिन्न हो सकता है।

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प्रचार के दौरान प्रिंट मीडिया को कैसे नियंत्रित किया जाता है?

समाचार पत्र / अखबार  (प्रिंट मीडिया)

समाचार पत्रों सहित सभी तरह के प्रिंट मीडिया को आचार-संहिता के नियमों का पालन करना होता है। प्रेस का कर्तव्य है कि:

  •  प्रेस (प्रिंट मीडिया) निष्पक्ष रहकर, चुनाव और उम्मीदवारों के बारे में लिखें। किसी भी खबर या रिपोर्ट को बढ़ाचढ़ा कर नहीं दें। उदाहरण के लिए, वे  किसी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के बारे में कोई फर्जी या झूठी खबर नहीं छाप सकते हैं।
  • वे चुनाव प्रचार की रिपोर्टिंग करते समय नफरत न फैलाएं। वे ऐसा कुछ भी ना करें, जिससे धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर लोगों के बीच नफरत को बढ़ावा मिले। उदाहरण के लिए, जब कोई नेता सत्ता में आने पर मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कहे, तो इन खबरों को बढ़ावा ना दें।
  • किसी भी उम्मीदवार के चरित्र और आचरण के बारे में गलत या बुराई करने वाले बयान छापने से बचें। 
  • किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल के खिलाफ किसी भी तरह के झूठे आरोपों को छापने से बचें।

पेड न्यूज (खबरों को छापने के लिए पैसे लेना)  :

  • किसी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के बारे में लिखने के लिए किसी भी तरह का इनाम या पैसा लेने से बचें। 
  • सरकारी खजाने के पैसों से सत्ताधारी दल की उपलब्धियों से जुड़ा कोई भी विज्ञापन अखबार में छापता हैं। तो यह आचार-संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन है। इस तरह के उल्लंघन पर मुद्रक और प्रकाशक को सजा हो सकती है। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी को नुकसान या ठेस पहुंचाने वाले विज्ञापन छापना भी शामिल है। 

पोस्टर और पैम्फलेट

आचार-संहिता (एमसीसी) केवल उन छपे हुए पर्चे, हैंड-बिल या किसी भी दूसरे तरह के पोस्टर पर लगती है, जिसे किसी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी के प्रसार को बढ़ावा देने या फिर उसे रोकने के लिए बांटा  जाता है। उदाहरण के लिए, कोई राजनीतिक पार्टी अगर किसी उम्मीदवार की बदली हुई (मोर्फ्ड) फोटो वाला पोस्टर छापती है, तो यह आचार-संहिता का उल्लंघन है, और इसके लिए छापने वाले को सजा दी जा सकती है।

तारीख की घोषणा

तारीख की घोषण के लिए कोई हैंड-बिल, प्लेकार्ड या पोस्टर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इस मनाही में चुनावी सभा की तारीख, समय, स्थान और दूसरी जानकारियां या चुनाव एजेंटों या कार्यकर्ताओं को हर रोज के लिए निर्देश देने जैसी बातें शामिल है।उदाहरण के लिए, कोई राजनीतिक पार्टी अगर किसी उम्मीदवार की बदली हुई फोटो वाला पोस्टर छापता है, तो यह आचार-संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन है । इसकी सजा मुद्रक और प्रकाशक को दी जा सकती है।

मुद्रक और प्रकाशक का नाम छापना

अखबारों, पोस्टरों और पैम्पलेटों में छापे किसी भी विज्ञापन पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम लिखा होना जरूरी है। अगर  विज्ञापन में कोई भी ऐसा कंटेंट (लिखी बात या फोटो) छपा हो, जो आचार-संहिता का उल्लंघन करती है। तो इस उल्लंघन का जिम्मेदार मुद्रक या प्रकाशक होगा। इसकी सजा छह महीने की जेल या  2,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।

अखबारों, पोस्टरों और पैम्पलेटों और दूसरे प्रिंट मीडिया के सभी मुद्रकों को छपाई से पहले नीचे बताए कामों को करना होता हैः 

  • प्रकाशक/पब्लिशर्स  को अपनी पहचान के रूप में अपने हस्ताक्षर और दो गवाहों के साथ एक घोषणा पत्र जारी करना होता है। 
  • घोषणा पत्र और दस्तावेज की एक कॉपी प्रिंट करके राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (अगर  यह किसी राज्य की राजधानी में छपी है) या उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है, जहां इसे छापा जा रहा है। 

समाचार पत्रों, पोस्टरों और पैम्पलेटों के इलेक्ट्रॉनिक रूप (वर्जन)

अगर समाचार पत्र, पोस्टर या पैम्फलेट इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं, तो कानून के अनुसार पब्लिशर्स प्रकाशकों को विज्ञापन की एक कॉपी को जिला और राज्य स्तरीय ‘मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति’ को भेजकर पूर्व.प्रमाणित करवाना होगा। वहां इस बात की जांच होगी कि यह विज्ञापन किसी कानून या आचार-संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है।

नया ड्राइविंग लाइसेंस

आप किसी भी राज्य में नए ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए आवेदन कर सकते हैं:

आप, या तो वहां रहते हैं, या वहां कोई व्यवसाय कर रहे हैं, या वहां आपका ड्राइविंग स्कूल स्थित है, जहाँ से आपने अपना प्रशिक्षण लिया है।

लर्नर्स लाइसेंस (Learner’s License) जारी होने के 30 दिनों के बाद, और 180 दिनों के भीतर (6 महीने) आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए आवेदन करना होगा। कृपया ध्यान रखें कि आपके पास, या तो लर्नर्स लाइसेंस होना चाहिये, या एक ऐसे ड्राइविंग स्कूल से एक ड्राइविंग प्रमाणपत्र (Driving Certificate) होना चाहिए, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

स्वयम् व्यक्ति द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया

चरण 1– आपको अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, आरटीओ (Regional Transport Office, RTO) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, आरटीए (Regional Transport Authority, RTA) में जाना होगा।

चरण 2– वहां आपको अपना आवेदन पत्र भरना और जमा करना होगा।

चरण 3-आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करना होगा। यदि हो तो, एक वैध लर्नर्स लाइसेंस (Learner’s License) या ड्राइविंग स्कूल द्वारा दिया गया एक वैध ड्राइविंग सर्टिफिकेट (Driving Certificate) की मूल प्रति, और एक स्व-सत्यापित (self-attested) प्रति के साथ।

  • आपके पासपोर्ट आकार के 3 फोटोग्राफ, हाल ही के
  • पहचान का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति के साथ)
  • उम्र का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति के साथ)
  • निवास स्थान का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति के साथ)
  • शारीरिक फिटनेस की घोषणा, जो आपके राज्य की वेबसाइट या आपके राज्य के आरटीओ कार्यालय में उपलब्ध होगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लिए, आप फॉर्म डाउनलोड यहां कर सकते हैं।
  • निर्धारित शुल्क। यह शुल्क विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है।

चरण 4-आपको आरटीओ/आरटीए द्वारा निर्धारित तिथि पर, ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, जो आपकी सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने और मोटर वाहन को संभालने की क्षमता को प्रमाणित करेगा। हालांकि, आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपके पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है, और उस लाइसेंस की समाप्ति और नए लाइसेंस के लिए आपके आवेदन तिथि के बीच का समय, 5 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है।

चरण 5-टेस्ट पास करने के बाद, आपको अपने पासपोर्ट आकार के फोटो को जमा करना होगा, या आपको अपना फोटो वहां खिंचवाना होगा, और अपनी उंगलियों के निशानों को देना होगा।

चरण 6-आप अपनी आवेदन स्थिति, अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि डाल कर, यहां देख सकते हैं।

चरण 7-फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ/आरटीए आपके ड्राइविंग लाइसेंस को, आपके पते पर भेज दे सकता है, लेकिन आपको आरटीओ/आरटीए से, इस चरण के बारे में विस्तार से पूछना चाहिये।

 

ऑनलाइन प्रक्रिया

चरण 1– आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के वेबसाइट पर जाना होगा, और “ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online)” पर क्लिक करना होगा, और फिर बाद में “नया ड्राइविंग लाइसेंस (New Driving License)” पर क्लिक करना होगा। यह आपको उस पृष्ठ पर पुन:र्निर्देशित करेगा जो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए उचित निर्देश देगा।

चरण 2-आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा।

चरण 3-आपको अपने दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, जो वही सभी दस्तावेज़ हैं जो ऊपर बताया गया है, और आवेदन को, शुल्क के साथ जमा करना होगा।

चरण 4-आपको अपने भरे हुए आवेदन को, उसके रेफरेंस संख्या (reference number) के साथ, प्रिंट-आउट ले लेना होगा, और इसे संबंधित आरटीओ/आरटीए में जमा करना होगा।

चरण 5-आपको निर्धारित तिथि पर, आरटीओ/ आरटीए द्वारा संचालित ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। टेस्ट का विवरण ऊपर दिया गया है।

चरण 6– टेस्ट में पास करने के बाद, आपको अपनें फोटो और उंगलियों के छाप (फिंगर इंप्रेशन) जमा करने होंगे।

चरण 7-आप अपने आवेदन की प्रस्थिति (स्टेटस) को, आवेदन संख्या और जन्म तिथि डाल कर, यहां देख सकते हैं।

चरण 8-फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भेज सकता है, लेकिन आपको आरटीओ से इस कदम के बारे में विस्तार से पूछना चाहिए।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

चुनाव प्रचार के दौरान बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स

पोस्टर, बिलबोर्ड और होर्डिंग्स में परिवार नियोजन, सामाजिक कल्याण जैसी योजनाओं की जानकारी को दिखाया जा सकता है।  वहीं इन पर चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, नेताओं के फोटो और पार्टी के निशान को नहीं दिखा सकते हैं। 

कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार होर्डिंग, बिलबोर्ड्स, झंडा, नोटिस आदि लगाने के लिए किसी की जमीन, मकान या चारदीवारी का इस्तेमाल उनकी बिना अनुमति के नहीं कर सकता है। अगर कोई बिना अनुमति के ये सब करता हैं, तो ये यह उनकी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ माना जाएगा। 

कुछ भी ऐसा करने पर, वह व्यक्ति नजदीकी जिला निर्वाचन कार्यालय में शिकायत कर सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर सत्तारूढ़ पार्टी अपने राजनीतिक पार्टी के सदस्यों की फोटो के साथ किसी हाई-वे (राजमार्ग) पर एक होर्डिंग लगाता है, तो यह आचार संहिता का उल्लंघन है।

ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण

ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक सीमित समय अवधि के लिए ही वैध होता है, इसके बाद आपको इसे नवीनीकृत कराने की जरूरत पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की वैधता, इसके जारी होने, या नवीनीकरण की समय सीमा की जानकारियां, नीचे प्रदान की गई है:

  • यदि आप 30 साल के नहीं हुए हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस उस समय तक प्रभावी रहेगा जब तक कि आप 40 साल के नहीं हो जाते हैं।
  • यदि आपकी आयु 30 से 50 वर्ष के बीच हैं, तो यह और 10 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।
  • यदि आपकी आयु 50 से 55 वर्ष के बीच हैं, तो यह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक आप 60 वर्ष के नहीं हो जाते हैं।
  • यदि आपकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक है, तो यह और 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।

हालाँकि, यह समय सीमा विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हो होती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, एक ड्राइविंग लाइसेंस अगले 20 साल के लिये, या आपके 50 साल की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, उस समय तक के लिये वैध होता है।

यदि आप ड्राइव करते रहना चाहते हैं तो आपको इसकी समय अवधि के बीतने से एक महीने पहले, अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करा लेना जरूरी है। आप किसी भी राज्य में, किसी भी उपयुक्त प्राधिकारी के माध्यम से ऐसा करा सकते हैं। दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में, इसकी वैधता की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है, अन्यथा आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। यदि आवेदन करने में, लाइसेंस के समाप्ति की तारीख से पांच से अधिक वर्षों का, विलंब हो गया है तो, आवेदक को उन सभी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ेगा जिनसे एक नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए गुजरना पड़ता है।

आप किसी भी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ:

  • आप रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या
  • जहाँ आपका ड्राइविंग स्कूल है, जिससे आपने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया हो स्थित है।

अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत कराने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1– अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) / क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) पर जाएं और आवेदन फॉर्म भरें।

चरण 2 – निम्नलिखित चीजें जमा करायें,

  • 3 हाल ही का, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
  • आपका ड्राइविंग लाइसेंस (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति)
  • आपके आयु का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति)
  • आपके निवास का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति)
  • शारीरिक फिटनेस का घोषणा पत्र, जो आपके राज्य की वेबसाइट या आपके राज्य के आरटीओ कार्यालय से प्राप्त हो जायेगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लिए, आप फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आपको एक चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, जिसे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं,।
  • निर्धारित शुल्क। यह राज्यों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है।
  • अन्य कोई भी दस्तावेज, जो उस राज्य के अनुसार आवश्यक हो जहाँ आप रहते हैं।

चरण 3-फिर आप अपने नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भी भेज देता है, लेकिन इस चरण के बारे में आप आरटीओ से जरूर पूछ लें।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है , तो कृपया यहाँ देखें

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राजनीतिक विज्ञापन क्या होता है?

ऐसे विज्ञापन, जो राजनीतिक प्रोपगेंडा या राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, वह राजनीतिक विज्ञापन कहलाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक विज्ञापन करने की अनुमति होती है, लेकिन इन पर एम.सी.सी. का नियंत्रण होता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार चुनाव में अपनी जीत के लिए विज्ञापनों का गलत इस्तेमाल करता है, तो ये एमसीसी का उल्लंघन है। 

एमसीसी उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों को नीचे बताई चीजों को करने से रोकता है:

  • किसी भी तरह की अभद्र भाषा वाले विज्ञापन लगाना
  • नेताओं के निजी जीवन या राजनीतिक मजाक करने वाले विज्ञापन देना मना है। राजनीतिक पार्टियों के पिछले कामों की आलोचना की जा सकती है।  पार्टियों को किसी भी उम्मीदवार के निजी जीवन पर आलोचना करने से बचना चाहिए, जो उम्मीदवार की राजनीतिक कार्यकलाप से जुड़ी नहीं है। 
  • किसी भी राजनीतिक रैली या राजनीतिक उपलब्धियों  के कवरेज से जुड़े विज्ञापन के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल करने की मनाही है। 

कुछ ऐसे तरीके हैं, जिनके द्वारा राजनीतिक पार्टी अपने विज्ञापन देते हैं, वे इस प्रकार हैंः

  • होर्डिंग और बिलबोर्ड्स 
  • टेलीविजन और रेडियो 
  • प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र, पोस्टर, पैम्प्लेट आदि) 
  • सोशल मीडिया विज्ञापन

नया लर्नर्स लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आपको एक लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत होती है, बशर्ते आपके पास राज्य से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल द्वारा प्राप्त ड्राइविंग प्रमाणपत्र हो। लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन और व्यक्तिगत, दोनो ही प्रक्रियाओं की जानकारी नीचे दी गई है:

 

व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की प्रक्रिया

नया लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1-अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ)/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) पर जाएं।

चरण 2-आवेदन पत्र भरें और जमा करें।

चरण 3– आवश्यक दस्तावेजों को जमा करें।

  • आयु का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति
  • निवास का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति
  • 3 हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
  • शारीरिक फिटनेस का घोषणापत्र, जो आपके राज्य की वेबसाइट या राज्य के आरटीओ कार्यालय से प्राप्त हो जायेगा। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लिए, आप फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
  • निर्धारित शुल्क। यह शुल्क विभिन्न राज्यों का भिन्न भिन्न होता है।

चरण 4- इसके बाद, आपको प्रारंभिक लर्नर्स टेस्ट में भाग लेना और पास करना होगा, जो यह जांचे करेगा कि आपको ट्रैफ़िक प्रक्रियाओं, वाहन इत्यादि की कितनी जानकारी है। हालांकि, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र है जो आपकी वाहन, ट्रैफिक इत्यादि के ज्ञान को प्रमाणित करता है तो आपको इस परीक्षा में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में इस परीक्षा का पाठ्यक्रम यह है।

चरण 5-आपको एक चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा, जहां आपकी वर्णाधता (colour-blindness) और आपके अंगो के संचलन की जांच की जाएगी।

चरण 6-यदि आप अपना परीक्षण पास कर लेते हैं, तो आपके लर्नर लाइसेंस के तैयार होने के बाद आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भी भेज देता है, लेकिन आप इस चरण के बारे में आरटीओ से विस्तार से पूछ लें।

चरण 7-आप अपने आवेदन की स्थिति, अपने आवेदन की संख्या और जन्मतिथि डाल कर, यहां भी देख सकते हैं।

 

ऑनलाइन प्रक्रिया

नया लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जायें और “ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online)” पर क्लिक करें, और फिर “न्यू लर्नर्स लाइसेंस (New Learner’s License)” पर क्लिक करें। यह आपको उस पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करेगा जो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें के बारे में बतायेगा।

चरण 2-आप आवेदन पत्र को भरें।

चरण 3-ऊपर दिए गए सभी संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें।

चरण 4-आप आवेदन को जमा करें।

चरण 5-संदर्भ संख्या (reference number) के साथ आवेदन का प्रिंट-आउट ले लें और संबंधित आरटीओ (RTO) पर जमा करें।

चरण 6-लर्नर्स टेस्ट में भाग लें और पास करें। इसकी विस्तृत जानकारी, ऑफ़लाइन प्रक्रिया के चरण 4 में दी गई हैं।

चरण 7– आपको एक चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी ऑफ़लाइन प्रक्रिया के चरण 5 में दी गई हैं।

चरण 8-आप अपने आवेदन की स्थिति, अपने आवेदन की संख्या और जन्मतिथि को डाल कर, यहां देख सकते हैं।

चरण 9-आप अपना लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भेज देता है, लेकिन इस चरण की विस्तृत जानकारी आप आरटीओ से पहले पूछ लें।

 

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें