तत्काल पासपोर्ट

तत्काल पासपोर्ट, उन नागरिकों के लिए एक ऐसी सुविधा उपलब्ध है जिन्‍हें पासपोर्ट की तत्काल आवश्यकता होती है। इस सुविधा में, पुलिस सत्यापन ज़रूरी न होने की सूरत में, आवेदन जमा करने की तारीख को छोड़कर, पासपोर्ट को 1 कार्य दिवस के भीतर, और अगर पुलिस सत्यापन ज़रूरी हो तो पासपोर्ट 3 कार्य दिवसों के भीतर भेज दिया जाता है।

तत्काल पासपोर्ट का आवेदन करने के लिए, नया पासपोर्ट प्राप्‍त करने की प्रक्रिया का पालन करें, और आवेदन पत्र भरते समय “तत्काल (Tatkal)” में “आवेदन के प्रकार (Type of Application)” पर टिक करें।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की ज़रूरत है, तो कृपया यहाँ देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

नये पैन नंबर पाने के लिए प्रक्रिया

आप पैन नंबर के लिए ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं।

पैन नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

प्रक्रिया इस प्रकार है :

चरण 1: आप आयकर विभाग (ITD) की वेबसाइट पर जाकर यह पता लगा सकते हैं कि आपको पहले से पैन नंबर आवंटित है या नहीं।

चरण 2 : पैन नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन, नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट पर किया जा सकता है।

चरण 3 : नये पैन नंबर का आवेदन जमा करने के लिए, प्रवासी भारतीयों सहित सारे भारतीय नागरिकों को एनएसडीएल (NSDL) वेबसाइट पर फॉर्म 49ए 1) का चयन करना होगा। यहां फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म 49ए भरने के विस्तृत निर्देश, यहां पढ़ें। आपके ईमेल पते पर एक टोकन नंबर भेजा जाएगा, जिसका उपयोग आप अपने दर्ज किये गये विवरणों को सुरक्षित (सेव) करने, और बाद में उन्‍हें संपादित (एडिट) करने के लिए कर सकते हैं।

चरण 4: आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आवेदन के साथ सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ें जमा किये जाएं। आवेदक के नाम के साथ पहचान का एक प्रमाण (पीओआई), उनके पते का प्रमाण (पीओए), और उनकी जन्मतिथि का प्रमाण, प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2) कृपया ध्यान दें कि पैन नंबर के लिए आधार/आधार नामांकन आईडी (Aadhaar Enrolment ID) उद्धृत करना अनिवार्य है। 3) दस्तावेज़ों की समेकित सूची यहां देखें। पीओआई/पीओए में दिये गये नाम और आवेदन फॉर्म में लिखे गये नाम, ये सभी नाम एकदम एक जैसे ही होने चाहिए।

यदि आवेदक नाबालिग है (आवेदन के समय 18 साल से कम उम्र का होना), तो ऐसे नाबालिग के माता-पिता/अभिभावकों में से, किसी एक के भी दस्तावेज़ों को आवेदक के पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा।

चरण 5 : आवेदक, पैन नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन, इस तरह भर सकता है :

i) ऑनलाइन डेटा प्रविष्ट करने के बाद, भौतिक रूप से फॉर्म और दस्तावेज़ों का प्रस्तुतीकरण

ii) ‘आधार’ आधारित ई-केवाईसी (e-KYC)

iii) स्कैन आधारित-‘आधार’ आधारित ई-हस्‍ताक्षर (e-Sign)

iv) स्कैन आधारित-डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट-DSC)

अधिक जानकारी के लिए, यहाँ पढ़ें।

चरण 6 : पैन नंबर का आवेदन करने के लिए देय प्रोसेसिंग शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि आपको भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है या नहीं। अपने लिये, लागू शुल्क के विवरण का पता, यहां लगाएं। 4) ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट-बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। आप ऑनलाइन आवेदन के लिए किये गये अपने वित्तीय लेनदेन की स्थिति की जांच कर यहां सकते हैं।

चरण 7 : सफल भुगतान होने पर, एक पावती पर्ची बनायी जाएगी, जो आपको ईमेल के माध्यम से भी मिलेगा। एनएसडीएल (NSDL) को भेजने के लिए आप इसे सुरक्षित (सेव) कर लें, और प्रिंट कर लें। आप अपनी पावती पुनः, यहां (यदि आवेदन,16 जुलाई, 2016 के बाद हुआ है) से, या यहाँ (यदि आवेदन,15 जुलाई, 2016 को या उससे पहले हुआ है) से प्राप्‍त कर सकते हैं।

चरण 8 : पैन नंबर के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन में, दस्तावेज़ों को जमा करने के लिये आप भौतिक पर्याय चुन सकते हैं, जिसमें आप एनएसडीएल (NSDL) के पते पर अपने भौतिक दस्तावेज़ों को भेज सकते हैं। पर कागज रहित (पेपरलेस) आवेदन पर्याय के लिये, जैसे ई-केवाईसी (e-KYC), ई-साइन (e-Sign) आधारित या डीएससी (DSC) आधारित आवेदन, भौतिक दस्तावेज़ों को एनएसडीएल (NSDL) भेजने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए, यहाँ पढ़ें।

चरण 9 : आवेदक अपने पैन नंबर आवेदन की स्थिति, अपने विशेष पावती संख्या (Acknowledgement Number) का उपयोग करके, यहां ट्रैक कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप एक एसएमएस (SMS) -”NSDLPAN <space> 15-अंकीय पावती संख्या’ को 57575 पर भेज सकते हैं।

चरण 10: आयकर विभाग द्वारा एक नया पैन नंबर आवंटित किया जाता है और एनएसडीएल (NSDL) के द्वारा, एक आवंटन पत्र के साथ एक मुद्रित पैन कार्ड, आवेदक को भेज दिया जाता है। आम तौर पर, इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 2 सप्‍ताह लगते हैं। आप अपना ई-पैन कार्ड भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

यदि आप एक कंपनी के कॉर्पोरेट आवेदक हैं या एक विदेशी नागरिक, आप तब भी पैन नंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त मदद और सहायता की ज़रूरत है, तो कृपया यहां देखें।

 

पैन नंबर के लिए आवेदन करना (व्यक्तिगत तौर पर/रूबरू होकर)

चरण 1 : अपने पैन नंबर के लिए एक भौतिक आवेदन, आपके समीप किसी भी टिन सुविधा केंद्र (TIN Facilitation Centre, टिन-एफसी) या एनएसडीएल (NSDL) के पैन केंद्र पर जमा कर सकते हैं। अपने करीब के टिन-एफसी सह पैन केंद्रों (TIN-FCs cum PAN Centres) का पता यहां लगाएं। आप अपने निकटतम अनन्य/विशिष्ट पैन केंद्र का पता यहां लगा सकते हैं।

चरण 2 : फॉर्म 49ए भरें, जिसे यहां से डाउनलोड किया जा सकता है। आप यह सुनिश्चित करें कि पैन नंबर के लिए आवेदन के साथ आवश्यक सहायक सभी दस्तावेज जमा किये गये हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन अनुभाग में ऊपर दिये गये चरण 4 को देखें।

चरण 3 : आपका शुल्क विवरण 5) इस बात पर निर्भर करता है कि आपको भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है या नहीं।

यदि भौतिक पैन कार्ड को भारतीय पते पर भेजा जाना है, तो आपकी फीस 107 रुपये (टैक्‍स सहित) है। यदि एक भौतिक पैन कार्ड को किसी विदेशी पते पर भेजा जाना है, तो आपकी फीस 1,017 रुपये (टैक्‍स सहित) है।

ई-पैन (e-PAN) कार्ड, जो आपके ईमेल पते पर भेजा जायेगा, उसके लिए शुल्क .72 रुपये (टैक्‍स सहित) है।

चरण 4 : अपनी पावती पर्ची प्राप्त कर लें।

चरण 5 : आप अपने पैन नंबर आवेदन की स्थिति, विशिष्ट पावती संख्या (Acknowledgement Number) का उपयोग करके, यहां ट्रैक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, ऑनलाइन आवेदन अनुभाग में ऊपर दिया गया चरण 9 को देखें।

चरण 6 : NSDL द्वारा आवेदक को, एक मुद्रित पैन कार्ड के साथ एक आवंटन पत्र भेजा जाता है। आम तौर पर, इस प्रक्रिया को पूरे होने में लगभग 2 सप्ताह लगते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

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पैन कार्ड

स्थायी खाता संख्या, पैन (Permanent Account Number, PAN) आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक अभिज्ञापक (आइडेन्टीफायर/identifier) है। प्रत्येक कर-निर्धारिती (असेसी /assessee)/करदाता, जैसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी आदि, को एक अनन्य (यूनिक) पैन नंबर जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसे पहले से एक पैन नंबर आवंटित किया गया है, वह कोई दूसरा पैन नंबर को, न रख सकता है, न पाने के लिये आवेदन कर सकता है।

शुरुआत में, आपको पैन नंबर के लिए आवेदन करना होगा। जब आपका पैन नंबर तैयार हो जाता है, तो आपको एक पैन कार्ड दिया जाएगा जिस पर आपका पैन नंबर का विवरण लिखा रहेगा। पैन कार्ड को, देश में कहीं भी पहचान के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड /मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली कनेक्शन आदि के लिए आवेदन करते समय, पहचान के प्रमाण के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

आप एक ई-पैन (e-PAN) को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आधार ई-केवाईसी (Aadhaar e-KYC) का उपयोग करके, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया, एक डिजिटल हस्ताक्षरित पैन कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में है।

पैन नंबर, एक स्थायी संख्या है और जब एक बार आप नया पैन नंबर प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उसे कभी भी नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, आपके पैन कार्ड के विवरण को अपडेट किया जा सकता है।

अतः, आप एक आवेदन कर सकते हैं: एक नया पैन कार्ड लेने के लिये, जब आपके पास पहले से पैन नंबर है।

आपके मौजूदा पैन कार्ड के विवरण में कोई परिवर्तन या सुधार करने की परिस्थिति में। इस स्थिति में, आपको जारी किया गया नया पैन कार्ड में, वही पहले वाला पैन नंबर होगा, लेकिन बदले हुए विवरण के साथ।

आप के पास पैन नंबर के लिए आवेदन करने का विकल्प है, क्योंकि यह करों के भुगतान, बैंक खाते के आवेदन आदि के लिए उपयोगी है। हालांकि, पैन नंबर के लिए आवेदन करना, आपके लिये हमेशा वैकल्पिक नहीं होता है। पैन कार्ड का होना, मौजूदा सभी निर्धारिती, करदाताओं और उन सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, जो अपने लिये, या अन्य लोगों की ओर से, आयकर भरते हैं। आयकर भरते समय आपको अपना पैन नंबर देना अनिवार्य है।

इसके अलावा, यदि आप ऐसे आर्थिक या वित्तीय लेनदेन में भाग लेना चाहते हैं जहां पैन नंबर अनिवार्य है, तो आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। इन लेन देन में शामिल है:

  • किसी होटल/रेस्तरां के बिल, या बिलों का एक समय में, नकद में भुगतान, यदि वह पचास हजार रुपये से अधिक का हो।
  • किसी विदेशी देश की यात्रा के संबंध में, या किसी विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए, नकद में एक समय में भुगतान, यदि वह पचास हजार रुपये से अधिक का हो।
  • दस लाख रुपये से अधिक की किसी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद।
  • किसी भी प्रकार की वस्तुएं या सेवाओं की बिक्री या खरीद, यदि प्रति लेनदेन दो लाख रुपये से अधिक का हो।
  • यदि आपको पैन नंबर के लिए आवेदन करना अनिवार्य है और आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो निर्धारण अधिकारी (Assessing Officer) आपको, 10,000.रुपये का जुर्माना अदा करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

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नया पैन कार्ड

अगर आपके पास पहले से ही एक पैन नंबर है तो भी आप एक नये पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चरण 1 : कोई भी आवेदक जिसके पास पहले से ही एक पैन नंबर है, और वह एक नया पैन कार्ड पाना चाहता है, तो वह यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। यह फॉर्म किसी भी TIN-FC या नैशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉज़‍िटरी लिमिटेड (NSDL) के पैन सेंटर पर भी उपलब्ध है। एक ही फॉर्म, भारतीय नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों के लिए भी लागू है। विवरण अपडेट करने के लिए संबंधित क्षेत्र (यानी, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि) के सामने उपयुक्त चेक बॉक्स का चयन करें।

चरण 2 : आपको आवश्यक शुल्क के साथ किसी भी केंद्र में फॉर्म और सहायक दस्तावेज़ों को जमा करने होंगे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़ हैंः

  • पहचान, पते और जन्म तिथि का प्रमाण
  • पैन नंबर का प्रमाण (मौजूदा पैन कार्ड की प्रतिलिपि, या पैन आवंटन पत्र)
  • दस्तावेज़ों की समेकित सूची और लागू शुल्क यहां देखे जा सकते हैं।

चरण 3 : आपका आवेदन अनुरोध आय कर विभाग (Income Tax Department – ITD) को भेजा जाता है और फिर एक नया पैन कार्ड प्रिंट कर के, उसे आपको भेजा जाता है।

नये पैन कार्ड के लिए, आप यहां क्लिक करके भी पैन कार्ड के पुनर्मुद्रण (री-प्रिंट) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं (जब डेटा में कोई परिवर्तन करना आवश्यक न हो)। यह सुविधा केवल उन पैन नंबर धारकों के लिए उपलब्ध है, जिनके नवीनतम पैन नंबर आवेदन को एनएसडीएल (NSDL) आयकर विभाग के e-Gov और/या e-Filing पोर्टल के माध्यम से संसाधित (प्रोसेस) किया गया था। पैन कार्ड पुनर्मुद्रण अनुरोध को संसाधित करने के लिए सहायक दस्तावेज़ों समेत कोई भी आवेदन पत्र जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए, यहां दिये गये दिशानिर्देश पढ़ें।

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पैन कार्ड में परिवर्तन करवाना

आप अपने मौजूदा पैन कार्ड के विवरण में परिवर्तन/ सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप विवरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको नया पैन कार्ड जारी होगा, जिसमें सूचनाएं तो इच्छित परिवर्तन के साथ होगी, लेकिन पैन नंबर पहले वाला ही होगा।

पैन कार्ड के डेटा में परिवर्तन/ सुधार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जैसी नए पैन नंबर आवंटन के आवेदन की प्रक्रिया।

चरण 1: जो आवेदक पहले से ही पैन नंबर प्राप्त कर चुके हैं और वो नया पैन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, या मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन/सुधार करवाना चाहते हैं, तो वो यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म एनएसडीएल (NSDL) के किसी भी टिन-एफसी (TIN-FC) या पैन केंद्र पर भी उपलब्ध हैं। एक ही फॉर्म भारतीय नागरिकों के साथ-साथ गैर भारतीय-नागरिकों के लिए भी उपयुक्त है। विवरण का परिवर्तन करने के लिए, संबंधित क्षेत्र (यानी, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि) के सामने उपयुक्त चेक बॉक्स को चुनें।

चरण 2: आपको किसी भी ऐसे केंद्र पर फॉर्म और संबंधित प्रमाण पत्र, आवश्यक शुल्क के साथ, जमा करने होंगे। आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण पत्र निम्नलिखित हैं:

  • पहचान, पता और जन्म तिथि का प्रमाण
  • पैन नंबर का प्रमाण (मौजूदा पैन कार्ड या पैन आवंटन पत्र की प्रतिलिपि)
  • पैन कार्ड के डेटा में बदलाव का समर्थन करने वाले अनुरोध का प्रमाण
  • प्रमाण पत्रों की समेकित सूची और उसके देय शुल्कों के बारे में यहां से पता किया जा सकता है।

चरण 3: आवेदन के अनुरोध को डेटाबेस में परिवर्तन के लिए आयकर विभाग (ITD) को भेज दिया जाता है और पुष्टि के बाद, एक नए पैन कार्ड को मुद्रित (प्रिंट) किया जाता है, तथा आवेदक को भेज दिया जाता है।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें।

राशन कार्ड

राशन कार्ड, परिवारों को जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसके द्वारा वे आवश्यक वस्तुएं, जैसे-खाद्यान्न आदि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, रियायती मूल्यों पर खरीद पाते हैं। इसका उपयोग पहचान प्रमाणपत्र के रूप में भी किया जा सकता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) के तहत, राज्य सरकारों के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Food Supplies and Consumer Affairs) द्वारा राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, और राशन कार्ड जारी करने के लिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र की, घर की सबसे बड़ी महिला, घर की मुखिया होती है। 1)चूँकि राशन कार्ड का मुद्दा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए आप जिस राज्य में रहते हैं उसके आधार पर, इसकी प्रक्रिया में, और इसके लिये आवश्यक दस्तावेज़ों, आदि में भिन्नता हो सकती है।

राशन कार्ड के दो मुख्य प्रकार हैं:

प्राथमिकता (Priority) राशन कार्ड– प्राथमिकता राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो उनके राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। प्रत्येक प्राथमिकता परिवार, 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य, का हकदार है।

अंत्योदय (AAY) राशन कार्ड-अंत्योदय राशन कार्ड “गरीबों में सबसे गरीब” परिवारों को जारी किया जाता है।प्रत्येक अंत्योदय परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है।

इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड-दिल्ली जैसे कुछ राज्यों की सरकारों ने एक ई-राशन सेवा शुरू की है, जो वास्तविक राशन कार्डों की तरह ही मान्य हैं। इस सेवा की सहायता से आप राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, और कीमत और खाद्यान्न उपलब्धता के बारे में ऑनलाइन जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में आप अपना ई-राशन कार्ड यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

आप एक नया राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, इसे अपडेट करा सकते हैं या इसका डुप्लिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

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राशन कार्ड में बदलाव / परिवर्तन का अनुरोध

जब आप अपने राशन कार्ड में परिवर्तन का अनुरोध करते हैं, तो आपके द्वारा बताए गए विवरणों को बदल कर, आपको एक नया कार्ड दिया जाता है। राशन कार्ड के किन सूचनाओं में परिवर्तन किया जा सकता है उसका विस्तृत विवरण, और उसमें परिवर्तन हेतु की जाने वाली प्रक्रिया के लिए, नीचे पढ़े।

आप निम्नलिखित सूचनाओं में परिवर्तन करवा सकते हैं:

  • परिवार में सम्मिलित सदस्यों की संख्या में
  • आपका व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, इत्यादि में
  • घर के मुखिया के विस्तृत विवरण में
  • पते के बदलाव में
  • आपके फोटो, और बायोमेट्रिक (अंगुलियों के छाप एवं आंखों के रेटिना स्कैन) विवरण में।
  • राशन कार्ड में सम्मिलित, परिवार के सदस्यों के किसी अन्य विवरण में।

अपने राशन कार्ड में परिवर्तन करवाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1-आपको मंडल कार्यालय जाना होगा, और आपको बताना होगा कि आप क्या परिवर्तन करवाना चाहते हैं। उसके आधार पर आपको प्रासंगिक आवेदन पत्र दिया जाएगा।

चरण 2-आपको आवेदन पत्र भरना होगा।

चरण 3-आपको अपेक्षित दस्तावेज़ें जमा करने होंगे। वे विवरण जिनमें आप परिवर्तन करवाना चाहते हैं उसके आधार पर आवश्यक दस्तावेज़ें, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप राशन कार्ड में परिवार के एक सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

चरण 4-आपको अपने दस्तावेज़ों को सत्यापन करवाना होगा।

चरण 5-आपको अपनी पावती पर्ची ले लेनी होगी।

चरण 6-उसके बाद आप अपना नया राशन कार्ड, स्वयं जा कर ले सकते हैं या उसे मंगवा सकते हैं। कुछ राज्यों में, इसे ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, आपको इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

नया राशन कार्ड

आपको राशन कार्ड की आवश्यकता, पहचान प्रमाण (आईडी प्रूफ) प्राप्त करने के लिये, रियायती मूल्य पर अनाज खरीदने आदि के लिए, हो सकती है। नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। ऑनलाइन प्रक्रिया और व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की प्रक्रिया, दोनों नीचे दी गई हैं।

व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की प्रक्रिया

नया राशन कार्ड पाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें

चरण 1-आप आवेदन फॉर्म भरें, जिसे आप किसी भी सर्किल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी राज्य सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी राज्यों के लिए संबंधित वेबसाइट के पोर्टलों को, यहां से देख सकते हैं।

चरण 2-आपको सभी संबंधित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना होगा। हालाँकि विभिन्न राज्यों में आवश्यक दस्तावेज़ें भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, फिर भी आपको आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

  • पहचान का प्रमाण
  • आपके परिवार की महिला मुखिया का पासपोर्ट-आकार का फोटो, जो एक राजपत्रित अधिकारी/ विधायक/ सांसद/ नगर पार्षद द्वारा सत्यापित हो
  • निवास का निर्दिष्ट प्रमाण (यदि आप अपने निवास का प्रमाण नहीं दे सकते हैं, तो कार्यालय आपके पड़ोस के दो गवाहों के बयान दर्ज करेगा)
  • आय प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो
  • पिछले राशन कार्ड (यदि कोई हो तो) के समर्पण/रद्द (डिलीशन) करने का प्रमाण पत्र,
  • निर्धारित शुल्क। यह विभिन्न राज्यों का भिन्न-भिन्न होता है।

चरण 3 – आप सर्किल कार्यालय में अधिकारियों द्वारा अपने दस्तावेज़ों को सत्यापित करा सकते हैं।

चरण 4-आप अधिकारियों से अपनी पावती रसीद प्राप्त कर लें।

चरण 5– आप अपना राशन कार्ड, सर्कल ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं, या इसे अपने पते पर मंगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, राशन कार्ड ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। इस काम के लिये विभिन्न राज्यों की समय सीमा भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, इसके लिये 2 महीने लग सकते हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया

आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह सुविधा आपके राज्य में उपलब्ध है अथवा नहीं। कुछ राज्यों में आप अपने राशन कार्ड की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

एक बार आपको राशन कार्ड मिल जाता है, तब आप इसे अपनी राज्य सरकार की वेबसाइट से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, आप इसके वेबसाइट पर जायें और संबंधित विवरण, जैसे राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, आदि भरें, और अपना कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की जरूरत है, तो कृपया यहाँ देखें

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खोये या फटे राशन कार्ड के लिये, राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) बनवाना

यदि आपका राशन कार्ड खो या फट (क्षतिग्रस्त हो) गया है, तो आप सर्किल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, और उनसे राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) बनाने के लिए कह सकते हैं। आपको नया राशन कार्ड दिया जाएगा, जिसमें आपका मूल विवरण होगा। राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) बनवाने के लिए, नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

चरण 1-आपको सर्कल ऑफिस जाना होगा, और उन्हें बताना होगा कि आपको राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) बनवाने की आवश्यकता है, इसके आधार पर वे आपको उपयुक्त आवेदन फॉर्म देंगे।

चरण 2– आपको आवेदन पत्र भरने होंगे।

चरण 3-आपको संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे। आमतौर पर जब आपका राशन कार्ड खो जाता है तो आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करानी पड़ती है।

चरण 4-आप अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा।

चरण 5-आप अपनी पावती रसीद ले लेना होगा।

चरण 6– फिर आप अपने राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) स्वयं जाकर ले ले सकते हैं, या इसे अपने दिए गए पते पर मंगवा सकते हैं। कुछ राज्यों में इसे ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो इसे डाउनलोड ही करना होगा।

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मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)

मतदाता पहचान पत्र, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) भी कहा जाता है, एक फोटो पहचान पत्र है, जो भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India, ECI) द्वारा उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जो मतदान करने के पात्र हैं। इस कार्ड को आमतौर पर इलेक्शन कार्ड, मतदाता (वोटर्स) कार्ड, वोटर आईडी, आदि कहा जाता है।

इस कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता में सुधार करना, और चुनावी धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद करना है। जब मतदाता मतदान करता है तो यह एक पहचान पत्र का काम करता है और इससे जाली व्यक्ति द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है। बिना मतदाता पहचान पत्र के मतदान करने के बारे में यहां से जाने।

मतदाता पहचान पत्र कई आधिकारिक उद्देश्यों जैसे कि आधार, पैन कार्ड आदि प्राप्त करने के लिए वैध फोटो पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है।

मतदाता पहचान पत्र में निर्वाचक का नाम, आयु और आवास का पता (अन्य विवरणों के साथ) रहता है, और उसमें मतदाता का फोटो छपा होता है। इस पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी, जो आपके निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी है, उसका हस्ताक्षर होता है। मतदाता पहचान पत्र की दो प्रति बनाई जाती है,एक कॉपी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने पास रखता है वहीं, दूसरी कॉपी मतदाता को भेज दी जाती है।

आप मतदाता के रूप में अपना नामांकन कर सकते हैं यदि आप:

  • एक भारतीय नागरिक हैं
  • 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं
  • आप, निर्वाचन क्षेत्र के उस मतदान क्षेत्र के एक सामान्य निवासी हैं, जहां आप नामांकित होना चाहते हैं
  • आप एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। आपको अयोग्य करार कर दिया जाता है यदि आप किसी अपराध में दोषी पाये गये हैं, या आप आचरण भ्रष्ट हैं।

कौन मतदान कर सकता है, इसके बारे में ज्यादा यहां से जानें।

मतदाता पहचान पत्र के नवीनीकरण (रीन्यू) कराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक नया मतदाता पहचान पत्र पा सकते हैं, और आप अपने मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन (अपडेट) भी करवा सकते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें।

अधिक जानकारी के लिए, इस सरकारी संसाधन को पढ़ें