ड्राइविंग लाइसेंस का अद्यतन/अपडेट

कभी-कभी, आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) पर कुछ विवरण अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके बाद आपको एक नया ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, और आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हटा दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

चरण 1- आप अपने नाम, पते, आदि जैसे विवरण अपडेट कर सकते हैं, इसलिए आपको किसी विशिष्ट विवरण को अपडेट करने के लिये, आपको अपने राज्य की प्रक्रिया को समझना होगा। प्रक्रियाएं और आवश्यक दस्तावेजें विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं, इसलिए आपको अपने राज्य के इन विवरणों को समझना होगा।

चरण 2-आपको अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ)/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) पर जाना होगा, और संबंधित आवेदन पत्र के बारे में पूछना होगा। उदाहरण के लिए, गुजरात में, 1) यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको अपना आवेदन एक सादे कागज पर, फॉर्म एल.एल.डी.(Form L.L.D), और मूल ड्राइविंग लाइसेंस के विवरण के साथ जमा करना होगा।

चरण 3-आपको संबंधित दस्तावेजों को जमा करना होगा। उदाहरण के लिए, गुजरात में, आपको प्रारम्भिक लाइसेंसिंग प्राधिकरण (original licensing authority) से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’, एनओसी (No Objection Certificate, NOC) ले कर जमा करना होगा।

चरण 4-फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, गुजरात में, यह शुल्क 200 रुपया है। यह शुल्क अन्य राज्यों में भिन्न हो सकता है।

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नया ड्राइविंग लाइसेंस

आप किसी भी राज्य में नए ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए आवेदन कर सकते हैं:

आप, या तो वहां रहते हैं, या वहां कोई व्यवसाय कर रहे हैं, या वहां आपका ड्राइविंग स्कूल स्थित है, जहाँ से आपने अपना प्रशिक्षण लिया है।

लर्नर्स लाइसेंस (Learner’s License) जारी होने के 30 दिनों के बाद, और 180 दिनों के भीतर (6 महीने) आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए आवेदन करना होगा। कृपया ध्यान रखें कि आपके पास, या तो लर्नर्स लाइसेंस होना चाहिये, या एक ऐसे ड्राइविंग स्कूल से एक ड्राइविंग प्रमाणपत्र (Driving Certificate) होना चाहिए, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

स्वयम् व्यक्ति द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया

चरण 1– आपको अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, आरटीओ (Regional Transport Office, RTO) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, आरटीए (Regional Transport Authority, RTA) में जाना होगा।

चरण 2– वहां आपको अपना आवेदन पत्र भरना और जमा करना होगा।

चरण 3-आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करना होगा। यदि हो तो, एक वैध लर्नर्स लाइसेंस (Learner’s License) या ड्राइविंग स्कूल द्वारा दिया गया एक वैध ड्राइविंग सर्टिफिकेट (Driving Certificate) की मूल प्रति, और एक स्व-सत्यापित (self-attested) प्रति के साथ।

  • आपके पासपोर्ट आकार के 3 फोटोग्राफ, हाल ही के
  • पहचान का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति के साथ)
  • उम्र का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति के साथ)
  • निवास स्थान का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति के साथ)
  • शारीरिक फिटनेस की घोषणा, जो आपके राज्य की वेबसाइट या आपके राज्य के आरटीओ कार्यालय में उपलब्ध होगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लिए, आप फॉर्म डाउनलोड यहां कर सकते हैं।
  • निर्धारित शुल्क। यह शुल्क विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है।

चरण 4-आपको आरटीओ/आरटीए द्वारा निर्धारित तिथि पर, ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, जो आपकी सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने और मोटर वाहन को संभालने की क्षमता को प्रमाणित करेगा। हालांकि, आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपके पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है, और उस लाइसेंस की समाप्ति और नए लाइसेंस के लिए आपके आवेदन तिथि के बीच का समय, 5 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है।

चरण 5-टेस्ट पास करने के बाद, आपको अपने पासपोर्ट आकार के फोटो को जमा करना होगा, या आपको अपना फोटो वहां खिंचवाना होगा, और अपनी उंगलियों के निशानों को देना होगा।

चरण 6-आप अपनी आवेदन स्थिति, अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि डाल कर, यहां देख सकते हैं।

चरण 7-फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ/आरटीए आपके ड्राइविंग लाइसेंस को, आपके पते पर भेज दे सकता है, लेकिन आपको आरटीओ/आरटीए से, इस चरण के बारे में विस्तार से पूछना चाहिये।

 

ऑनलाइन प्रक्रिया

चरण 1– आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के वेबसाइट पर जाना होगा, और “ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online)” पर क्लिक करना होगा, और फिर बाद में “नया ड्राइविंग लाइसेंस (New Driving License)” पर क्लिक करना होगा। यह आपको उस पृष्ठ पर पुन:र्निर्देशित करेगा जो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए उचित निर्देश देगा।

चरण 2-आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा।

चरण 3-आपको अपने दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, जो वही सभी दस्तावेज़ हैं जो ऊपर बताया गया है, और आवेदन को, शुल्क के साथ जमा करना होगा।

चरण 4-आपको अपने भरे हुए आवेदन को, उसके रेफरेंस संख्या (reference number) के साथ, प्रिंट-आउट ले लेना होगा, और इसे संबंधित आरटीओ/आरटीए में जमा करना होगा।

चरण 5-आपको निर्धारित तिथि पर, आरटीओ/ आरटीए द्वारा संचालित ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। टेस्ट का विवरण ऊपर दिया गया है।

चरण 6– टेस्ट में पास करने के बाद, आपको अपनें फोटो और उंगलियों के छाप (फिंगर इंप्रेशन) जमा करने होंगे।

चरण 7-आप अपने आवेदन की प्रस्थिति (स्टेटस) को, आवेदन संख्या और जन्म तिथि डाल कर, यहां देख सकते हैं।

चरण 8-फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भेज सकता है, लेकिन आपको आरटीओ से इस कदम के बारे में विस्तार से पूछना चाहिए।

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ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण

ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक सीमित समय अवधि के लिए ही वैध होता है, इसके बाद आपको इसे नवीनीकृत कराने की जरूरत पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की वैधता, इसके जारी होने, या नवीनीकरण की समय सीमा की जानकारियां, नीचे प्रदान की गई है:

  • यदि आप 30 साल के नहीं हुए हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस उस समय तक प्रभावी रहेगा जब तक कि आप 40 साल के नहीं हो जाते हैं।
  • यदि आपकी आयु 30 से 50 वर्ष के बीच हैं, तो यह और 10 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।
  • यदि आपकी आयु 50 से 55 वर्ष के बीच हैं, तो यह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक आप 60 वर्ष के नहीं हो जाते हैं।
  • यदि आपकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक है, तो यह और 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।

हालाँकि, यह समय सीमा विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हो होती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, एक ड्राइविंग लाइसेंस अगले 20 साल के लिये, या आपके 50 साल की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, उस समय तक के लिये वैध होता है।

यदि आप ड्राइव करते रहना चाहते हैं तो आपको इसकी समय अवधि के बीतने से एक महीने पहले, अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करा लेना जरूरी है। आप किसी भी राज्य में, किसी भी उपयुक्त प्राधिकारी के माध्यम से ऐसा करा सकते हैं। दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में, इसकी वैधता की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है, अन्यथा आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। यदि आवेदन करने में, लाइसेंस के समाप्ति की तारीख से पांच से अधिक वर्षों का, विलंब हो गया है तो, आवेदक को उन सभी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ेगा जिनसे एक नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए गुजरना पड़ता है।

आप किसी भी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ:

  • आप रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या
  • जहाँ आपका ड्राइविंग स्कूल है, जिससे आपने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया हो स्थित है।

अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत कराने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1– अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) / क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) पर जाएं और आवेदन फॉर्म भरें।

चरण 2 – निम्नलिखित चीजें जमा करायें,

  • 3 हाल ही का, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
  • आपका ड्राइविंग लाइसेंस (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति)
  • आपके आयु का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति)
  • आपके निवास का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति)
  • शारीरिक फिटनेस का घोषणा पत्र, जो आपके राज्य की वेबसाइट या आपके राज्य के आरटीओ कार्यालय से प्राप्त हो जायेगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लिए, आप फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आपको एक चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, जिसे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं,।
  • निर्धारित शुल्क। यह राज्यों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है।
  • अन्य कोई भी दस्तावेज, जो उस राज्य के अनुसार आवश्यक हो जहाँ आप रहते हैं।

चरण 3-फिर आप अपने नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भी भेज देता है, लेकिन इस चरण के बारे में आप आरटीओ से जरूर पूछ लें।

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नया लर्नर्स लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आपको एक लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत होती है, बशर्ते आपके पास राज्य से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल द्वारा प्राप्त ड्राइविंग प्रमाणपत्र हो। लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन और व्यक्तिगत, दोनो ही प्रक्रियाओं की जानकारी नीचे दी गई है:

 

व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की प्रक्रिया

नया लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1-अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ)/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) पर जाएं।

चरण 2-आवेदन पत्र भरें और जमा करें।

चरण 3– आवश्यक दस्तावेजों को जमा करें।

  • आयु का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति
  • निवास का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति
  • 3 हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
  • शारीरिक फिटनेस का घोषणापत्र, जो आपके राज्य की वेबसाइट या राज्य के आरटीओ कार्यालय से प्राप्त हो जायेगा। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लिए, आप फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
  • निर्धारित शुल्क। यह शुल्क विभिन्न राज्यों का भिन्न भिन्न होता है।

चरण 4- इसके बाद, आपको प्रारंभिक लर्नर्स टेस्ट में भाग लेना और पास करना होगा, जो यह जांचे करेगा कि आपको ट्रैफ़िक प्रक्रियाओं, वाहन इत्यादि की कितनी जानकारी है। हालांकि, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र है जो आपकी वाहन, ट्रैफिक इत्यादि के ज्ञान को प्रमाणित करता है तो आपको इस परीक्षा में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में इस परीक्षा का पाठ्यक्रम यह है।

चरण 5-आपको एक चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा, जहां आपकी वर्णाधता (colour-blindness) और आपके अंगो के संचलन की जांच की जाएगी।

चरण 6-यदि आप अपना परीक्षण पास कर लेते हैं, तो आपके लर्नर लाइसेंस के तैयार होने के बाद आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भी भेज देता है, लेकिन आप इस चरण के बारे में आरटीओ से विस्तार से पूछ लें।

चरण 7-आप अपने आवेदन की स्थिति, अपने आवेदन की संख्या और जन्मतिथि डाल कर, यहां भी देख सकते हैं।

 

ऑनलाइन प्रक्रिया

नया लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जायें और “ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online)” पर क्लिक करें, और फिर “न्यू लर्नर्स लाइसेंस (New Learner’s License)” पर क्लिक करें। यह आपको उस पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करेगा जो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें के बारे में बतायेगा।

चरण 2-आप आवेदन पत्र को भरें।

चरण 3-ऊपर दिए गए सभी संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें।

चरण 4-आप आवेदन को जमा करें।

चरण 5-संदर्भ संख्या (reference number) के साथ आवेदन का प्रिंट-आउट ले लें और संबंधित आरटीओ (RTO) पर जमा करें।

चरण 6-लर्नर्स टेस्ट में भाग लें और पास करें। इसकी विस्तृत जानकारी, ऑफ़लाइन प्रक्रिया के चरण 4 में दी गई हैं।

चरण 7– आपको एक चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी ऑफ़लाइन प्रक्रिया के चरण 5 में दी गई हैं।

चरण 8-आप अपने आवेदन की स्थिति, अपने आवेदन की संख्या और जन्मतिथि को डाल कर, यहां देख सकते हैं।

चरण 9-आप अपना लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भेज देता है, लेकिन इस चरण की विस्तृत जानकारी आप आरटीओ से पहले पूछ लें।

 

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नकल (डुप्लिकेट)/खोये ड्राइविंग लाइसेंस

यदि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया है या क्षतिग्रस्त कर दिया है, तो आप एक नकल (डुप्लिकेट) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको एक नया ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा।

एक नकल (डुप्लिकेट) ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नीचे दिये गये चरणों का पालन करें:

चरण 1-जहां से आपने मूल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्‍त किया है, उस राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ)/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को आपको सूचित करना चाहिए कि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया है या क्षतिग्रस्त कर दिया है, और आप उनसे एक नकल, (डुप्लिकेट) ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए लिखित में आवेदन करें।

चरण 2-आपको आवेदन पत्र भरना और जमा करना चाहिए।

चरण 3-आपको निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना चाहिए-

  • खोये हुए ड्राइविंग लाइसेंस का एफआईआर (FIR).
  • शारीरिक फिटनेस की घोषणा, जो आपके राज्य की वेबसाइट या आपके राज्य के आरटीओ कार्यालय में उपलब्ध होगी। उदाहरण के लिए, दिल्‍ली के लिए, आप यह फॉर्म यहां डाउनलोड कर सकते हैं।
  • अपने निवास का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति)
  • निर्धारित शुल्क। यह शुल्क अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
  • आपके राज्य के अनुसार, हो सकता है कि कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ आवश्यक हो।

चरण 4-फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भेज दे सकता है, लेकिन आपको इस चरण की विस्तृत जानकारी आरटीओ से ले लेनी चाहिए। यदि आप नकल (डुप्लिकेट) लाइसेंस प्राप्‍त करने में असमर्थ हैं, या आपका राज्य इसकी अनुमति नहीं देता है, तो आप एक नया आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको यह दिखाना होगा कि आपने एक नकल (डुप्लिकेट) लाइसेंस प्राप्‍त करने का प्रयास किया था, और इसे आप इसे प्राप्‍त नहीं कर पाये थे।

अतिरिक्त सहायता और समर्थन की ज़रूरत महसूस होने पर कृपया यहाँ देखें

लर्नर्स लाइसेंस

लर्नर्स लाइसेंस एक अस्थायी लाइसेंस है जो 6 महीने के लिए वैध होता है, जो आपको कानूनी रूप से भारतीय सड़कों पर, एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले वयस्क के साथ, ड्राइविंग का अभ्यास करने की अनुमति देता है। कृपया ध्यान दें कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिये आवेदन करते समय आपको 18 वर्ष के आयु का होना चाहिए। इसलिए यदि आपने अपना लर्नर लाइसेंस 18 वर्ष की आयु से पहले प्राप्‍त किया है, तो इससे पहले कि आप 18 साल पूरे करें, आपको अपना लर्नर्स लाइसेंस नवीनीकृत कराने की, या एक नया ही लर्नर्स लाइसेंस प्राप्‍त करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपके राज्य के नियमों के हिसाब से, लर्नर्स लाइसेंस केवल 6 महीने के लिए ही वैध होता है।

आप किसी भी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां आप या तो रहते हैं, या सामान्य रूप से व्यवसाय करते हैं, या जहां ड्राइविंग का वह स्कूल है, जहां से आपने अपना प्रशिक्षण लिया है। ड्राइविंग लाइसेंस, हर राज्‍य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) द्वारा जारी किया जाता है, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करते हैं।

लर्नर्स लाइसेंस के लिए मानदंड

निम्नलिखित मानदंड पूरे करने पर ही किसी भी व्यक्ति को लर्नर्स लाइसेंस दिया जा सकता हैः

आप कम से कम 16 साल के उम्र के हैं।

  • यदि आप बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं जिसको चलाने के लिए आपके माता-पिता/अभिभावकों ने आपको सहमति दे दी है।
  • आप ड्राइविंग लाइसेंस रखने के अयोग्य घोषित नहीं हैं।
  • लर्नर्स लाइसेंस के साथ वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियां

लर्नर्स परमिट के साथ मोटर वाहन चलाते समय आपको निम्न सावधानियां बरतनी चाहिएः

  • वाहन चलाते समय, वाहन पर/में आपके साथ एक ऐसा वयस्क होना चाहिए, जो एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस का धारक हो, और जो आवश्यकता पड़ने पर वाहन को नियंत्रित करने या रोकने में सक्षम हो।
  • वाहन के आगे और पीछे, अक्षर ‘L’ को चित्रित किया गया है, या ‘L’ अक्षर चिपका एक संकेत है। इसकी पेंटिंग कम से कम 18 सेंटीमीटर वर्ग का होना चाहिए, और अक्षर ‘L’ कम से कम 10 सेंटीमीटर ऊँचा, 2 सेंटीमीटर मोटा और नीचे में 9 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए।
  • यदि आप मोटरसाइकिल पर हैं, तो आप अपने प्रशिक्षक के अलावा, किसी और को आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं।
  • नाबालिग को ड्राइविंग करने पर जुर्माना लगता है।

ऊपर उल्लेखित प्रावधानों का पालन किये बिना, किसी नाबालिग को अपना मोटर वाहन चलाने देने वालों के लिए भी कठोर दंड का प्रावधान है। इसके अलावा, उस नाबालिग को किशोर अपराध न्याय (Juvenile Justice) अधिनियम, 2000 के साथ-साथ मोटर वाहन (Motor Vehicles) अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत भी दंडित किया जाएगा।

आप एक नया लर्नर्स लाइसेंस प्राप्‍त कर सकते हैं, उसका नवीनीकरण करा सकते हैं या उसका नकल प्राप्‍त कर सकते हैं। किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्‍यकता पड़ने पर कृपया यहाँ देखें

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लर्नर्स लाइसेंस का नवीनीकरण

चूंकि लर्नर्स लाइसेंस केवल 6 महीने के लिए वैध होता है, इसलिए इस अवधि के बीत जाने के बाद आपको इसका पुनः नवीनीकरण करवाने, या नया लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है।

आप अपने लर्नर्स लाइसेंस, जो 6 महीने के लिए वैध है, उसका नवीनीकरण करवा सकते हैं, या अपने राज्य के नियमों के आधार पर, उसकी वैधता की तारीख बीत जाने के बाद, एक नया प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होती है, इसलिए विशेष तौर पर अपने राज्य से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आप हरियाणा में अपने लर्नर्स लाइसेंस का, सिर्फ एक ही बार नवीनीकरण करवा सकते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

डुप्लिकेट/खोये लर्नर्स लाइसेंस

यदि आपका लर्नर्स लाइसेंस खो या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आप अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि देकर, उसका एक और प्रिंट ले सकते हैं। अपने लर्नर्स लाइसेंस का प्रिंट-आउट प्राप्‍त करने के लिए नीचे दिये गये चरणों का पालन करें :

चरण 1-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की वेबसाइट पर जाएं, और “प्रिंट लाइसेंस विवरण (Print License Details)” पर क्लिक करें, और बाद में “प्रिंट लर्नर्स’ लाइसेंस (Print Learner’s License)” पर। यह आपको एक पेज पर ले जाएगा जो आपसे आपकी आवेदन संख्या और आपका जन्म तिथि पूछेगा।

चरण 2-यहां आपको आवश्यक विवरण भरना होगा।

चरण 3-तब आप अपने लर्नर्स लाइसेंस का प्रिंट ले सकते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

पासपोर्ट को नया बनवाना, पुनः जारी (री-इशु) करवाना. या अपडेट करवाना

भारत में, एक नए पासपोर्ट बनवाने के लिए, पासपोर्ट को अपडेट कराने के लिये, और उसके खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पासपोर्ट को पुनः जारी (रि-इशु) कराने की प्रक्रियाएं, एक जैसी नहीं है। पासपोर्ट के संबंध में, री-इशु कराने का अर्थ है, पासपोर्ट का नवीनीकरण। ऐसा ऑनलाइन से, या व्यक्तिगत रूप से, किया जा सकता है। दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन नीचे दिया गया है।

कृपया ध्यान दें कि आप अपने पासपोर्ट के अपॉयन्टमेन्ट को, किसी दिए गए वर्ष में, केवल दो बार रद्द या पुनर्योजित (reschedule) कर सकते हैं, और जब यह खतम हो गया तो आपको इस प्रक्रिया को, एक वर्ष के बाद ही फिर से करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने 16 जनवरी, 2020 के लिए एक अपॉयन्टमेन्ट बुक किया था, और फिर आप इसे 20 जनवरी, 2020 के लिये बदल देते हैं। इसके बाद आपके पास, अपने पासपोर्ट अपॉयन्टमेन्ट को बदलने या रद्द करने का केवल एक ही अवसर बचा रहेगा।

 

ऑनलाइन प्रक्रिया

आपके पास इस तरह के आवेदन के दो तरीके हैं, ऑनलाइन फॉर्म का जमा करना, या 2) ऑनलाइन ई-फॉर्म जमा करना। इन पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है:

चरण 1-ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए, आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, और फिर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, जहां आप नये पासपोर्ट या पासपोर्ट री-इशु करने के लिए ई-फॉर्म डाउनलोड कर सकता हैं। ई-फॉर्म जमा करने के लिए, आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और फिर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, जहां आपको “अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट (Apply for Fresh Passport)” या “ री-इशु ऑफ पासपोर्ट (Reissue of Passport)” पर क्लिक करना करना होगा।

चरण 2-ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए, आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर इसे भरना होगा, और फिर “वैलिडेट और सेव (validate and save)” पर क्लिक करें। ऐसा करने से एक XML फ़ाइल बनेगी, जिसे आपको “अपलोड ई-फॉर्म (upload e-form)” के माध्यम से अपलोड करना होगा। ई-फॉर्म जमा करने के लिए आपको फॉर्म को भरना और फिर इसे जमा करना होगा।

चरण 3-आपको “पे एंड शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट (Pay and Schedule Appointment)” पर क्लिक करना होगा, जिसकी सहायता से आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) के अपनी पसंद की शाखा में आपके अपॉइंटमेंट की तारीख निश्चित करने का अवसर मिलेगा।

चरण 4-आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। देय शुल्क इस बात पर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए,, क्या यह एक नये पासपोर्ट के लिये हैं, या पासपोर्ट को री-इशु करने के लिये है।

चरण 5-आप आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number, एआरएन) का, या अपॉइंटमेंट नंबर वाली आवेदन रसीद का प्रिंट-आउट ले लें, और मूल दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट सेवा केन्द्र पर जाएं जहां आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है। आप भारत में सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों का पता लगाने के लिए, इस सूची को भी देख सकते हैं।

चरण 6-आपको पासपोर्ट सेवा केन्द्र में अपने दस्तावेजों को सत्यापित (वेरिफाई) करा लेना चाहिए। अपेक्षित दस्तावेजें के प्रकार, इस आधार पर भिन्न होते हैं कि क्या आवेदक वयस्क, नाबालिग या वरिष्ठ नागरिक है, या आवेदक गैर-ईसीआर (Non-ECR) श्रेणी का है, या पासपोर्ट को री-इशु कराना है, इत्यादि। आम तौर पर आपको जन्म प्रमाण, आवास प्रमाण और गैर-ईसीआर श्रेणी के लिए प्रमाण (यदि आप पर लागू होता है) उपलब्ध कराना होगा। दस्तावेजों की एक समेकित सूची, जिसकी आपको आवश्यकता होगी, उसके लिए यहां देखें ।

चरण 7-आपको अपनी उंगलियों के छाप देने होंगे, और अपनी फोटो खिंचवानी होगी।

चरण 8-आपको पुलिस द्वारा सत्यापन (verification) करवाना होगा, जहां आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस आएगी और आपके पते का सत्यापन करेगी।

चरण 9-आप अपने आवेदन की स्थिति को, अपने ऑनलाइन अकाउंट के माध्यम से, जो आपने पोर्टल पर बनाया है, उसके ट्रैक कर सकते हैं।

चरण 10-आपका पासपोर्ट आपके पास भेज दिया जाता है। आपको अपना पासपोर्ट प्राप्त करने में जो समय लगता है वह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे-पुलिस सत्यापन (verification) की आवश्कता, दस्तावेजों के सत्यापन करने में लगा समय, इत्यादि।

 

स्वतः आवेदन करने की प्रक्रिया

स्वतः नया पासपोर्ट/ पासपोर्ट री-इशु करने के लिये आवेदन करने में, निम्नलिखित चरणों का पालन करेंः

चरण 1 -आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल से, नए पासपोर्ट/पासपोर्ट के री-इशु के लिए आवेदन पत्र को, एक A 4 साइज के कागज पर डाउनलोड कर लें, या स्थानीय जिला पासपोर्ट सेल (District Passport Cell, डीपीसी) से, मामूली शुल्क के भुगतान कर के यह फॉर्म खरीद लें।

चरण 2-इस फॉर्म को भरें, और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पासपोर्ट सेल (DPC) में जमा करें।

चरण 3– आपको जिला पासपोर्ट सेल (DPC) के अधिकारियों द्वारा अपना आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। विस्तृत विवरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का चरण 3 देखें।

चरण 4-आपको एक डिमांड ड्राफ्ट से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आप डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, जन्म तिथि और आवेदन जमा करने की तिथि लिखें। विस्तृत विवरण के लिए ऊपर देखें।

चरण 5-आपको अपनी उंगलियों के छाप देने होंगे, और अपनी फोटो खिंचवानी होगी।

चरण 6-इसके बाद, आप पावती पत्र (Acknowledgment Letter) प्राप्त करें, जिस पर एक फ़ाइल नंबर होगा। इसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर पाएंगे।

चरण 7-आपको पुलिस सत्यापन करवाना होगा, जहां आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस आएगी और आपके पते का सत्यापन करेगी।

चरण 8-आपका पासपोर्ट आपको भेज दिया जाएगा। आपको अपना पासपोर्ट प्राप्त करने में जो समय लगता है वह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पुलिस सत्यापन की आवश्कता, दस्तावेजों के सत्यापन में लगा समय, आदि।

 

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें

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पासपोर्ट

पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की अनुमति देता है, और आपके पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (Central Passport Organisation, सीपीओ) के माध्यम से पासपोर्ट जारी करता है, और आप भारत में, पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendras, पीओपीएसके) जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की अनुमति देता है, और आपके पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (Central Passport Organisation, सीपीओ) के माध्यम से पासपोर्ट जारी करता है, और आप भारत में, पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendras, पीओपीएसके) जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि एक पासपोर्ट 10 वर्ष की अवधि के लिए ही मान्य होगा। और भारत-बांग्लादेश पासपोर्ट सिर्फ 3 साल के लिए वैध होंगे, जबकि भारत-श्रीलंका पासपोर्ट 4 साल के लिए वैध होंगे।

पासपोर्ट के संबंध में ली जाने वाली सावधानियांः

  • पासपोर्ट को देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए।
  • आपको किसी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं देना चाहिए जो पासपोर्ट के उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है।
  • इसकी सुरक्षा के लिए आप व्यक्तिगत रूप से ज़‍िम्मेदार होते हैं। इसलिए यदि यह खो गया, या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आपको इसकी सूचना तुरंत निकटतम पासपोर्ट प्राधिकरण को, और यदि आप विदेश में हैं तो निकटतम भारतीय मिशन या पोस्ट को और स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए।
  • संबंधित अधिकारी की अनुमति व उसके प्राधिकरण (authorization) के बिना, आपको अपने पासपोर्ट में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं करना चाहिए।
  • यदि आपके बच्चों के विवरण आपके पासपोर्ट में शामिल हैं, तो आपको अकेले यात्रा नहीं करना चाहिए।
  • उस बच्चे को, जिसका ब्‍यौरा उसके अभिभावक के पासपोर्ट में शामिल है, 15 साल का होने पर, उसे एक अलग पासपोर्ट के लिये आवेदन करना होगा।
  • यदि आप इन प्रावधानों का उल्‍लंघन करते हैं, तो आपको पहले अपराध पर, 3 महीने से 2 साल तक के जेल की सज़ा हो सकती है और/या 500 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और बाद के हर इस तरह के अपराध पर दोगुना दंड होगा। 9) उदाहरण के लिए, यदि आप अपना पासपोर्ट किसी और को उपयोग करने देते हैं, तो पहली बार आपको 2 साल और/या 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, और यदि आप वही अपराध फिर से करते हैं, तो आपको 4 साल की जेल होगी और/या 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

पासपोर्ट के संबंध में जुर्माना

  1. यदि आप निम्नलिखित में से कोई भी एक अपराध करते हैं, तो आपको 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 और 50,000 रुपये के बीच का जुर्माना हो सकता है।
  2. यदि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज़ों के बिना यात्रा करते हैं।
  3. यदि आप पासपोर्ट प्राप्‍त करने के लिए ग़लत जानकारी देते हैं या जानकारी का पूरा खुलासा नहीं करते हैं।
  4. यदि आप संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण के लिए अपना पासपोर्ट प्रदान नहीं करते हैं (अर्थात किसी भी पासपोर्ट प्राधिकारी, सब-इंस्‍पेक्‍टर के पद से ऊपर और उसके बराबर का कोई भी पुलिस अधिकारी, और इसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी)।
  5. यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के पासपोर्ट या उसके यात्रा दस्तावेज़ों का उपयोग कर रहे हैं।
  6. यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना पासपोर्ट या अपने यात्रा दस्तावेज़ों का उपयोग करने देते हैं।
  7. यदि आप किसी को, ऊपर दिये गये मामलों में किसी एक मामले में भी, सहायता या सुविधा देते हैं।

पासपोर्ट के अभ्‍यर्पण/परित्‍याग (surrender) के लिए कृपया यहां पढ़ें, और पासपोर्ट के निरस्तीकरण (revocation) और ज़ब्‍ती (impounding) के लिए यहां पढ़ें

आप एक नया पासपोर्ट प्राप्‍त कर सकते हैं या इसे फिर से जारी (री-इशु) करा सकते हैं, और अपडेट करा सकते हैं। ‘तत्काल’ पासपोर्ट की भी एक सुविधा है। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

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