आप किससे अवमानना सम्बन्धित शिकायत कर सकते हैं?

आखिरी अपडेट Oct 17, 2022

कोई भी व्यक्ति अदालत की अवमानना ​​के कथित अपराध पर किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। इस तरह की अर्जी को याचिका के रूप में या तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में भेजा जा सकता है। हालांकि, ऐसा आवेदन केवल लिखित सहमति से ही किया जा सकता है:

• सर्वोच्च न्यायालय के मामले में महान्यायवादी या सॉलिसिटर जनरल।

• उच्च न्यायालयों के मामले में महाधिवक्ता/ एडवोकेट जनरल।

• न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के मामले में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट विधि अधिकारी।

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इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

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सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं, जो नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं होती हैं।

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