गोद लेने से जुड़े कानून के तहत सजा

भले ही आपने जिस भी कानून के तहत बच्चे को गोद लिया हो, अगर आप नीचे दिए गए काम करते हैं, तो आपके खिलाफ सज़ा की कार्रवाई हो सकती है, जैसे:

बच्चे को गैर-कानूनी तरीके से विदेश ले जाना

• अगर आप कोर्ट के वैध आदेश के बिना बच्चे को विदेश ले जाते हैं, भेजते हैं या किसी दूसरे देश में किसी व्यक्ति को बच्चे की जिम्मेदारी सौंपने की व्यवस्था करते हैं, तो आपको 3 साल तक की जेल और/या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

बच्चे को छोड़ देना, उसकी देखभाल न करना या उसके साथ दुर्व्यवहार या गाली देना

• अगर आप, 12 साल से कम उम्र के बच्चे की देखभाल करने वाले/माता-पिता हैं और जानबूझकर बच्चे को किसी जगह पर इस तरह छोड़ देते हैं कि उसकी पूरी तरह से देखभाल न हो सके, तो आपको 7 साल तक की जेल और/या जुर्माना हो सकता है।

• अगर आप,किसी बच्चे के देखभाल करने वाले/माता-पिता हैं और बच्चे के साथ मारपीट करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे किसी खतरे में डालते हैं या जानबूझकर उसकी देखभाल नहीं करते हैं, जिससे बच्चे को मानसिक या शारीरिक परेशानी होती है, तो आपको 3 साल तक की जेल और/या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अगर इस तरह की क्रूरता के कारण बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से बीमार हो जाता है या उसे रोज़ के कामों को करने के लिए मानसिक रूप से असमर्थ बनाती है या उसकी जान को ख़तरा होता है, तो आपको 3 से 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

गैर-धार्मिक कानून के तहत गोद लेने पर, अगर आप नीचे दिए गए काम करते हैं, तो आपके खिलाफ सज़ा की कार्रवाई हो सकती है:

• किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के नियमों का पालन किए बिना किसी भी अनाथ, बेसहारा या अपने माता-पिता द्वारा सौंपे गए बच्चे को गोद देते या लेते हैं। तो इसके लिए आपको 3 साल तक की जेल और/या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर यह अपराध किसी मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसी ने किया है, तो उसे ऊपर दी गयी सजा के अलावा उस संस्था का रजिस्ट्रेशन और मान्यता कम से कम 1 साल के लिए रद्द की जा सकती है।

हिंदू कानून के तहत गोद लेने पर, अगर आप नीचे दिए गए काम करते हैं, तो आपके खिलाफ सज़ा की कार्रवाई हो सकती है:

• अगर कोई व्यक्ति गोद लेने के बदले में इनाम या पैसों का लेन-देन करते हैं। तो राज्य सरकार की अनुमति के बाद उसे 6 महीने तक की जेल और/या जुर्माना हो सकता है।

मदद लें

अगर गोद लेने की प्रक्रिया में आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए या कोई शिकायत करनी है, तो आप इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ( CARA)

CARA अनाथ, छोड़े गए और गोद देने के लिए सौंपे गए बच्चों को गैर-धार्मिक कानून के तहत गोद दिलाने का काम करता है। इसके लिए यह अपनी मान्यता प्राप्त गोद लेने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है।

• CARA की हेल्पलाइन:1800-11-1311 आप इस नंबर पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं।

• CARA का ईमेल पता: carahdesk.wdc@nic.in

न्यायालयों की भूमिका

गोद लेने की प्रक्रिया में कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।गोद लेने  के दौरान कोर्ट कई ज़रूरी काम करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख काम नीचे दिए गए हैं:

गोद लेने का आदेश (गैर-धार्मिक कानून के तहत)

गैर-धार्मिक कानून के तहत, गोद लेने के लिए विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) बच्चे के ज़रूरी कागज़ात कोर्ट  में जमा करती है। कोर्ट इन कागज़ात को देखकर तय करती है कि बच्चे को गोद देने की अनुमति दी जाए या नहीं। आवेदन में ये सभी होना चाहिए:

• विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) और साथ में आवेदन करने वाली संस्था (अगर कोई हो), जैसे बाल देखभाल संस्थान की जानकारी

• गोद लेने वाले माता-पिता की जानकारी, जैसे उनका नाम और CARA में किया गया रजिस्ट्रेशन नंबर

• गोद लिए जाने वाले बच्चे की जानकारी

• यह जानकारी कि कानून के अनुसार अब बच्चे को गोद दिया जा सकता है, उसका प्रमाण या सबूत

• यह जानकारी कि गोद लेने वाले माता-पिता ने ऐसा शपथपत्र दिया है, जिससे SAA और DCPU (जिला बाल संरक्षण इकाई) के सामाजिक कार्यकर्ता ज़रूरत पड़ने पर उनके घर का दौरा कर सकें

• दत्तक ग्रहण समिति के फैसले की कॉपी

आवेदन में और कौन-कौन सी जानकारी होती है, इसे समझने के लिए आवेदन का नमूना को यहां पढ़ें। अगर कोर्ट  सभी ज़रूरी बातों से संतुष्ट होती है, तो वह गोद लेने का आदेश जारी करती है। इस आदेश के बाद बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने की अनुमति मिल जाती है।

गोद लेने का आदेश देने से पहले कोर्ट  इन बातों को ध्यान रखती है:

• कि बच्चे की भलाई के लिए उसे गोद लिया जा रहा हो।

• कि बच्चे की उम्र और समझ के अनुसार उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखा जाए।

• कि गोद लेने वाले माता-पिता ने गोद लेने के बदले किसी तरह के पैसे या इनाम लेने की सहमति न दी हो और न लिया हो।

• कि गोद लेने की सुनवाई बंद कमरे में हो

गोद लेने की अनुमति (हिंदू कानून)

हिंदू कानून के तहत, कुछ मामलों में अभिभावक को किसी बच्चे को गोद लेने या उसे गोद देने से पहले अदालत से अनुमति लेनी होती है, जो इस प्रकार हैं:

• जब बच्चे के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो

• जब बच्चे के माता-पिता दोनों ने संन्यास लेकर हमेशा के लिए सांसारिक जीवन छोड़ दिया हो

• जब बच्चे के माता-पिता दोनों ने बच्चे को छोड़ दिया हो

• जब कोर्ट ने यह घोषित किया हो कि बच्चे के माता-पिता दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं

• जब बच्चे के माता-पिता कौन हैं, यह पता न हो

अपील (गैर-धार्मिक कानून और हिंदू कानून के तहत)

अगर गैर-धार्मिक कानून के तहत गोद लेने के मामले में अधिकारियों के फैसले से आप सहमत नहीं हैं या आपका आवेदन खारिज हो गया है, तो आप उस फैसले के 30 दिनों के भीतर बच्चों की कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

अगर किसी वजह से 30 दिनों के भीतर अपील नहीं कर पाए, तो भी आप अपील कर सकते हैं। अगर कोर्ट को आपकी वजह सही लगे, तो वह आपकी अपील पर सुनवाई करेगी।

अगर बच्चों की कोर्ट के फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने राज्य के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।