भले ही आपने जिस भी कानून के तहत बच्चे को गोद लिया हो, अगर आप नीचे दिए गए काम करते हैं, तो आपके खिलाफ सज़ा की कार्रवाई हो सकती है, जैसे:
बच्चे को गैर-कानूनी तरीके से विदेश ले जाना
• अगर आप कोर्ट के वैध आदेश के बिना बच्चे को विदेश ले जाते हैं, भेजते हैं या किसी दूसरे देश में किसी व्यक्ति को बच्चे की जिम्मेदारी सौंपने की व्यवस्था करते हैं, तो आपको 3 साल तक की जेल और/या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
बच्चे को छोड़ देना, उसकी देखभाल न करना या उसके साथ दुर्व्यवहार या गाली देना
• अगर आप, 12 साल से कम उम्र के बच्चे की देखभाल करने वाले/माता-पिता हैं और जानबूझकर बच्चे को किसी जगह पर इस तरह छोड़ देते हैं कि उसकी पूरी तरह से देखभाल न हो सके, तो आपको 7 साल तक की जेल और/या जुर्माना हो सकता है।
• अगर आप,किसी बच्चे के देखभाल करने वाले/माता-पिता हैं और बच्चे के साथ मारपीट करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे किसी खतरे में डालते हैं या जानबूझकर उसकी देखभाल नहीं करते हैं, जिससे बच्चे को मानसिक या शारीरिक परेशानी होती है, तो आपको 3 साल तक की जेल और/या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
अगर इस तरह की क्रूरता के कारण बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से बीमार हो जाता है या उसे रोज़ के कामों को करने के लिए मानसिक रूप से असमर्थ बनाती है या उसकी जान को ख़तरा होता है, तो आपको 3 से 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
गैर-धार्मिक कानून के तहत गोद लेने पर, अगर आप नीचे दिए गए काम करते हैं, तो आपके खिलाफ सज़ा की कार्रवाई हो सकती है:
• किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के नियमों का पालन किए बिना किसी भी अनाथ, बेसहारा या अपने माता-पिता द्वारा सौंपे गए बच्चे को गोद देते या लेते हैं। तो इसके लिए आपको 3 साल तक की जेल और/या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर यह अपराध किसी मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसी ने किया है, तो उसे ऊपर दी गयी सजा के अलावा उस संस्था का रजिस्ट्रेशन और मान्यता कम से कम 1 साल के लिए रद्द की जा सकती है।
हिंदू कानून के तहत गोद लेने पर, अगर आप नीचे दिए गए काम करते हैं, तो आपके खिलाफ सज़ा की कार्रवाई हो सकती है:
• अगर कोई व्यक्ति गोद लेने के बदले में इनाम या पैसों का लेन-देन करते हैं। तो राज्य सरकार की अनुमति के बाद उसे 6 महीने तक की जेल और/या जुर्माना हो सकता है।
