किशोर न्याय अधिनियम के तहत कारा को एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। एक वैधानिक निकाय एक निकाय है जिसे संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा स्थापित किया गया है।

सहायता और समर्थन

आखिरी अपडेट Aug 18, 2022

अगर आपको किसी सहायता, समर्थन की आवश्यकता है या आप गोद लेने के संबंध में कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था (कारा) (CARA)

CARA मुख्य रूप से संबंधित/मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से गैर-धार्मिक दत्तक ग्रहण कानून के तहत, अनाथ बच्चें, परित्यक्त बच्चें और सरेंडर करने वाले बच्चों के लिए कार्य करता है।

CARA की हेल्पलाइन: 1800-11-1311। आप इस नंबर पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं।

CARA का ईमेल पता: carahdesk.wdc@nic.in

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शिकायत/ सहायता और समर्थन

नीचे पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जिनका उपयोग आप शिकायत दर्ज करने, उनका निदान करने, पूछताछ करने, और समर्थन मांगने के लिए कर सकते हैं।

पासपोर्ट

पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की अनुमति देता है।

घरेलू हिंसा के खिलाफ सहायता और समर्थन प्राप्त करने में

शिकायत दर्ज करते समय, अतिरिक्त सहायता हो सकती है, जिसे आप नीचे सूचीबद्ध किए गए अधिकारियों से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं।
Crimes and Violence

पासपोर्ट को नया बनवाना, पुनः जारी (री-इशु) करवाना. या अपडेट करवाना

एक जैसी नहीं है। पासपोर्ट के संबंध में, री-इशु कराने का अर्थ है, पासपोर्ट का नवीनीकरण। ऐसा ऑनलाइन से, या व्यक्तिगत रूप से, किया जा सकता है।

प्रोटेक्शन ऑफिसर की भूमिका

दि आप घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके लिए संपर्क करने का पहला बिंदु होता है।
Crimes and Violence

कानूनी सहायता के लिए आवेदन कैसे करें

पहचान का प्रमाण आधार कार्ड सबसे अधिक स्वीकार किया जाता है, लेकिन आप राज्य प्राधिकरण से अन्य प्रमाण स्वीकार करने का आग्रह कर सकते हैं।