अदालत की अवमानना ​​कहां हो सकती है?

आखिरी अपडेट Oct 17, 2022

कोर्ट की अवमानना ​​कहीं भी हो सकती है-कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर, सोशल मीडिया पर, आदि। इसके अलावा, अवमानना ​​की कार्यवाही या तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरणों द्वारा की जा सकती है। हालांकि, कथित अवमानना ​​के स्थान के आधार पर कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया अलग-अलग होगी।

जब न्यायालय के समक्ष अवमानना ​​होती है 

ऐसे मामले में, अदालत किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है और उसी दिन या जल्द से जल्द संभव अवसर पर उनके मामले की सुनवाई कर सकती है। व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा, और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। वे अपने मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश (न्यायाधीशों) द्वारा कराने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो वह न्यायाधीश नहीं हैं जिनकी उपस्थिति में कथित अवमानना ​​की गई थी। अपराधी तब तक हिरासत में रहेगा जब तक उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हो जाता।

हालांकि, उनकी भविष्य की उपस्थिति की गारंटी के लिए जमानत बांड निष्पादित करके, उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है। जमानत के बारे में और अधिक समझने के लिए, हमारे ‘जमानत’ पर लेख को पढ़ें।

जब अदालत के समक्ष अवमानना ​​नहीं होती है 

ऐसे मामले में, अदालत स्वयं किसी मामले को ले सकती है या ऐसे मामले को उठा सकती है जो उन्हें एक कानूनी अधिकारी द्वारा संदर्भित किया जाता है। इस तरह का संदर्भ निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:

• सर्वोच्च न्यायालय के मामले में महान्यायवादी या सॉलिसिटर जनरल।

• उच्च न्यायालयों के मामले में महाधिवक्ता/एडवोकेट जनरल।

• न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के मामले में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट विधि अधिकारी।

यदि अवमानना ​​एक अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ होती है।

यदि जिला न्यायालय की तरह अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अवमानना ​​होती है, तो मामले को निम्न द्वारा उच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए:

• अधीनस्थ न्यायालय या

• राज्य के महाधिवक्ता/एडवोकेट जनरल या

• केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट विधि अधिकारी।

यह समझने के लिए कि व्यक्तिगत नागरिक अदालत की अवमानना ​​के लिए शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, हमारे लेख को ‘शिकायत कौन दर्ज कर सकता है’ पर पढ़ें।

Comments

    shishupal singh

    April 18, 2024

    citation on contempt of his own court by a magistrate or of his supperior court

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