किसे गोद लिया जा सकता है?

आखिरी अपडेट Aug 19, 2022

गैर-धार्मिक कानून के तहत गोद लेना।

गोद लेने के लिए गैर-धार्मिक कानून के तहत, निम्नलिखित बच्चों को गोद लिया जा सकता है:

  • अगर इन बच्चों को बाल कल्याण समिति द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जाता है:
    • कोई भी अनाथ बच्चा जो असली माता-पिता, दत्तक माता-पिता या कानूनी अभिभावक के बगैर हो।
    • परित्यक्त बच्चा जिसे अपने असली माता-पिता द्वारा त्याग दिया गया हो।
    • ऐसा बच्चा जिसे उसके माता-पिता ने गोद लेने वाले अधिकारियों को सौंप दिया हो।
  • रिश्तेदार का बच्चा।
  • पति या पत्नी का बच्चा जिसे असली माता-पिता द्वारा सौंप दिया जाए, और सौतेले माता-पिता द्वारा गोद लिया जाए।

हिंदू कानून के तहत गोद लेना।

हिंदू कानून के तहत गोद लेने के लिए, बच्चों को तभी गोद लिया जा सकता है, जब वे रीति-रिवाजों और उपयोग के आधार पर कुछ अपवादों के साथ निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों:

  • वे शादीशुदा न हों।
  • उनकी उम्र 15 साल से कम हो।
  • वे हिंदू हों।
  • वे पहले से ही गोद नहीं लिए गए हों।

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उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए दंड

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है।

उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

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