राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को चुनावी विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक संपत्तियों या स्थानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए वे दीवारों पर नहीं लिख सकते, कोई पोस्टर या कागज दिवार पर नहीं चिपका सकते, कोई कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि सार्वजनिक दिवारों पर नहीं लगा सकते हैं।
सार्वजनिक संपत्तियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:
– रेलवे स्टेशन, रेलवे फ्लाईओवर, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, पुल, आदि
– सरकारी अस्पताल, डाकघर (पोस्ट ऑफिस)
– सरकारी भवन, नगरपालिका भवन आदि।
यदि कोई राजनीतिक दल (पार्टी) या उम्मीदवार अपनी कोई भी प्रचार सामग्री किसी सार्वजनिक संपत्ति या स्थान पर लगाता है तो यह आचार-संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन माना जाएगा।