राजनीतिक पार्टियां या उम्मीदवारों को चुनावी विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक संपत्तियों या स्थानों को इस्तेमाल करने की मनाही है।
चुनाव प्रचार के लिए, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों को सार्वजनिक संपत्तियों या स्थानों की दीवारों पर क्या करने की मनाही है:
- दीवारों पर लिखना
- कोई पोस्टर या कागज दीवार पर चिपकाना
- कोई कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि लगाना
सार्वजनिक संपत्तियों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैंः
- रेलवे स्टेशन, रेलवे फ्लाईओवर, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, पुल, आदि
- सरकारी अस्पताल, डाकघर (पोस्ट ऑफिस)
- सरकारी बिल्डिंग, नगरपालिका बिल्डिंग आदि।
अगर कोई राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार अपनी प्रचार सामग्री को किसी सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाते हैं, तो यह आचार-संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन होगा।