भले ही आपने जिस भी कानून के तहत बच्चे को गोद लिया हो, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं, तो आपको दंडित किया जा सकता है, जैसे:
बच्चे को अवैध रूप से विदेश ले जाना
• कोर्ट के वैध आदेश के बिना अगर आप किसी बच्चे को विदेश ले जाते हैं या भेजते हैं, या उस बच्चे को किसी अन्य देश में दूसरे व्यक्ति को सौंपने की व्यवस्था करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपये का जुर्माना या 3 साल तक की जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है।
बच्चे का परित्याग/उपेक्षा/अनादर/दुर्व्यवहार करना
• अगर आप, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की देखभाल करने वाले/माता-पिता के रूप में, बच्चे का त्याग करने के लिए उसे जानबूझकर किसी भी स्थान पर छोड़ देते हैं, तो आपको जुर्माना या 7 साल तक की जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है।
• अगर आप, एक बच्चे की देखभाल करने वाले/माता-पिता के रूप में, उस पर हमला करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे बेनकाब करते हैं या जानबूझकर उस बच्चे की उपेक्षा करते हैं या ऐसा होने का कारण बनते हैं, जिससे बच्चे को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा होने की संभावना होती है, आपको 1 लाख रुपये का जुर्माना या 3 साल तक की जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है। अगर इस तरह की क्रूरता, जो बच्चे को शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से बीमार बनाती है या उसे नियमित कामों को करने के लिए मानसिक रूप से अयोग्य बनाती है या उसकी जान को ख़तरा होता है, तो आपको 5 लाख रुपये का जुर्माना के साथ 3 साल से 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
गैर-धार्मिक कानून के तहत गोद लेने पर, आपको दंडित किया जाएगा अगर आप:
• जेजे अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना किसी भी अनाथ, परित्यक्त या सरेंडर किये गए बच्चे को गोद लेते हैं या देते हैं। इसके लिए आपको 1 लाख रुपये का जुर्माना या 3 साल तक की जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है। अगर ऐसा अपराध किसी मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा किया जाता है, तो उसे ऊपर दी गयी सजा के अलावा उसके एजेंसी का पंजीकरण और मान्यता को भी कम से कम एक साल के लिए वापस ले ली जाएगी।
हिंदू कानून के तहत गोद लेने पर, आपको दंडित किया जाएगा अगर आप:
• गोद लेने के एवज में इनाम या पैसों का लेन-देन करते हैं: तो इसके लिए, जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है, राज्य सरकार की अनुमति के बाद।