क्या दूरदर्शन / टेलीविजन पर चुनाव प्रचार के लिए कोई कानून है?

आखिरी अपडेट May 7, 2024

चुनाव के दौरान दूरदर्शन/टेलीविजन  का प्रसारण आम घटनाओं/कार्यक्रमों पर होना चाहिए। टीवी पर दिखाई देने वाला प्रसारण  किसी खास उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी का समर्थन या निंदा करना या मजाक उड़ाने वाला ना हो।  टीवी का प्रसारण देश के लिए सही और आम हित में हो,तो ये आचार-संहिता का उल्लंघन नहीं है। 

जैसे:  

  • किसी क्रिकेट मैच के सीधे प्रसारण के दौरान, नेताओं की फोटो दिखाने वाले विज्ञापनों को बीच में नहीं दिखा सकते हैं। 
  • कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी सम्मेलन/सभा का सीधा प्रसारण करते समय नेताओं की फोटो नहीं दिखा सकती है। 
  • कोई भी  राजनीतिक पार्टी किसी नेता के जीवन के बारे में चुनाव से पहले कोई फिल्म नहीं दिखा सकती हैं। क्योंकि ऐसी फिल्म दिखाने के बाद दर्शक उस नेता को वोट देने के लिए प्रभावित हो सकते हैं।

किसी भी पंजीकृत/रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी, समूह, संगठन, संघ और उम्मीदवार द्वारा किसी भी तरह के राजनीतिक विज्ञापन को टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क पर दिखाने से रोकने के लिए, जिला और राज्य के ‘मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति’ से पहले प्रमाणित करना जरूरी है। अगर ‘मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति’ के बिना अनुमति के कोई विज्ञापन  टीवी या केबल नेटवर्क में दिखाया जाता है। तो वे इसकी जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को दें।  इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर उस उम्मीदवार को नोटिस भेजकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।

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