भारत में वाहन या गाड़ी ध्वनि प्रदूषण का एक सामान्य स्रोत है। अगर आप अपने वाहन के हॉर्न का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, निम्न परिस्थितियों में हॉर्न बजाना मना है, जैसे:
• साइलेंट जोन में हॉर्न बजाना मना है
• बिना किसी वजह से या लगातार ऐसे तरीके से हॉर्न बजाना मना है, जो आपकी या दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरुरत से अधिक हो या उसकी आवाज की तीव्रता अत्यधिक हो।
• किसी आपात स्थिति को छोड़कर आवासीय इलाकों में रात के समय ( रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक) हॉर्न बजाना मना है।
• अलग-अलग टोन में हॉर्न बजाना मना है, जिससे बेचैन कर देने वाली कर्कश, तीखी, तेज या खतरनाक आवाज निकलती हो।
यहां तक कि गाड़ियों की फैक्ट्री में भी ध्वनि (हथर्न) की सीमा तय होती है जिसका पालन करना पड़ता है नहीं तो आपको जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।
साइलेंसर
ट्रैक्टरों सहित प्रत्येक मोटर वाहनों में एक साइलेंसर लगाया जाना अनिवार्य है, जो एक एक्सपेंशन चैम्बर के माध्यम से, जहां तक संभव हो, इंजन के एग्जॉस्ट गैस से निकलने वाले शोर को कम कर देता है।
हवाई अड्डा
ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए हवाई अड्डों पर भी ध्वनि को भी नियंत्रित किया जाता है। ध्वनि मानक केवल उन व्यस्त हवाई अड्डों पर लागू होते हैं, जहाँ से हर साल 50,000 से अधिक विमानों की आवाजाही होती है:
• सिविल हवाई अड्डे जहाँ सालाना 15,000 से कम विमानों की आवाजाही होती है वहाँ ये मानक लागू नहीं होते।
• रक्षा संबंधी विमान, विमान के लैंडिंग और टेक ऑफ की आवाज़, विमान के इंजन, हेलीपैड वाले स्थान पर ये मानक लागू नहीं होते।
नीचे दिए गए ध्वनि मानकों का अगर हवाईअड्डे पर पालन नहीं होता है, तो उनके खिलाफ अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं।
एयरपोर्ट टाइप | ध्वनि प्रदूषण की तय सीमा डीबी(ए) में, लीक* (सुबह 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक) | ध्वनि प्रदूषण की तय सीमा डीबी(ए) में, लीक* (रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक) |
औद्योगिक क्षेत्र | 70 | 65 |
व्यावसायिक क्षेत्र | 65 | 60 |
Faisal Khan
July 25, 2024
Golani naka star complex vasai est Palghar 401208-mandir m awaj ki koi seema nahi hai subah 6.30 se lekar 8.30 tak full awaj m sound chalta hai yaha kam se kam 600 flaits hai fir bhi itni awaj hoti hai koi bolta hai awaj kam karne ke liye to koi bhi sunta nahi khaskar mandir tarasti shankr chikne ispar karwahi honi chahiye prasasan dhyan de vinti hia
Masoom
August 22, 2024
Prem nagar 3 kirari Suleman nagar me janta medical ke samne bahut tej awaj me speaker bajate hai or usse bahut logo ko takleef hoti jisse mujhe kan me dard chalu ho gya hai me apse anurodh karta hu ki ap Prem nagar 3 kirari Suleman. Nagar janta medical ke samne ake is par action lijiye taki Jo takleef hame ho rahi hai or kisi ko na ho
Alka Manral
October 21, 2024
आपकी समस्या को समझने के लिए धन्यवाद। प्रेम नगर 3, किरारी सुलेमान नगर में जनता मेडिकल के सामने तेज आवाज के स्पीकर से होने वाली परेशानी एक गंभीर मुद्दा है। यह न केवल आपको, बल्कि आस-पास के अन्य लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करें। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कानून हैं और पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर सकती है।
अपने स्थानीय नगर निगम या नगरपालिका कार्यालय से संपर्क करें। वे भी ध्वनि प्रदूषण नियमों को लागू करने में मदद कर सकते हैं।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशानिर्देशों के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन होने पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
यदि संभव हो तो पहले स्पीकर के मालिक से बात करने का प्रयास करें। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें।
यदि समस्या बनी रहती है, तो आप अपने क्षेत्र के विधायक या पार्षद से संपर्क कर सकते हैं।
अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक सामूहिक शिकायत दर्ज करें। यह आपकी शिकायत को अधिक प्रभावी बना सकता है।
यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, तो एक डॉक्टर से परामर्श लें और उनसे एक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करें। यह आपकी शिकायत को मजबूत करने में मदद कर सकता है।
याद रखें, शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से अपनी बात रखना महत्वपूर्ण है। आशा है कि इन कदमों से आपको समस्या का समाधान निकालने में मदद मिलेगी।
प्रार्थी -सुभाष वार्ड के समस्त नागरिक गण, खुरई
November 3, 2024
महोदय! नम्र निवेदन है कि आजकल मोहल्ले के छात्र-छात्राएं अपनी परीक्षाएं देने के लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं ऐसे में एक व्यक्ति(राजू घोषी) ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रातः 6:00 से देर 10:00 रात तक बजता रहता है साथ ही अश्लील बातें ,गाली व गाना बजता रहता है जिससे तीव्र ध्वनि प्रदूषण के फलस्वरूप छात्र-छात्राओं के अध्ययन में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तथा श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाकर छात्र-छात्राओं तथा सुभाष वार्ड के समस्त प्रार्थियों को अनुग्रहित करें।
“सधन्यवाद”
प्रार्थी -सुभाष वार्डके समस्त नागरिक, खुरई
जिला -सागर (मध्य प्रदेश)🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻