अगर आप असंगठित क्षेत्र या किसी छोटे प्रतिष्ठान में कार्य करते हैं, जिनकी अपनी आंतरिक शिकायत समिति नहीं है तो आप जिला अधिकारी द्वारा स्थापित की गई स्थानीय शिकायत समिति से संपर्क कर सकते हैं।
निम्नलिखित लोग स्थानीय शिकायत समिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
- 10 से कम कर्मचारियों वाली संस्था में काम करने वाली महिलाएं
- घरेलू कामकाजी महिलायें
- जब शिकायत स्वयं नियोक्ता के खिलाफ हो
पीड़िता को मुआवजे के तौर पर मिलने वाली राशि, निम्नलिखित चीजों पर आधारित है:
- पीड़िता को जिन मानसिक आघात और यातनाओं को भुगतना पड़ा उसके आधार पर
- यौन उत्पीड़न की वजह से खोेए हुए नौकरियों के अवसर के आधार पर
- मेडिकल इलाज (शारीरिक या मनोविकृति संबंधित) जिसे पीड़िता की आवश्यकता है, उसके आधार पर
- पीड़िता की आय और उसकी सामान्य आर्थिक स्थिति के आधार पर
समिति यह तय कर सकती है कि मुआवजे का पैसा किस्तों में अदा किया जाए या सभी एक बार में दिया जाय।