चोरी क्या है?

जब कोई व्यक्ति बैमानी के इरादे से आपकी अनुमति के बिना आपकी संपत्ति ले लेता है तो उसे चोरी कहते हैं। चोरी भारत में एक अपराध है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और/या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। चोरी एक संज्ञेय (कोग्निजेबल) और गैर-जमानती अपराध है।

निम्न को चोरी कहा जाता है:

आप बेईमानी से किसी की संपत्ति हड़पने की मंशा रखते हैं

बेईमानी से किसी की संपत्ति हड़पने की मंशा होती है, यानी किसी का इरादा किसी और को अवैध नुकसान पहुंचाते हुए खुद को अवैध लाभ पहुंचाना है। उदाहरण के लिए, श्याम राम के घर में घुस जाता है और राम को अवैध नुकसान पहुँचाते हुए खुद को अवैध लाभ पहुँचाने के इरादे से उसके पैसे चोरी करता है। आपने संपत्ति को हटाने के लिए सहमति नहीं ली है संपत्ति को सहमति के बिना ले लेना। उदाहरण के लिए, राम के बगीचेमें, उसका कुत्ता बंधा हुआ था, और श्याम राम से पूछे बिना उसे ले जाता है। हालाँकि, इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे:

• सहमति उस व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जो संपत्ति का मालिक है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उस संपत्ति पर अधिकार रखता है

• सहमति स्पष्ट या अस्पष्ट हो सकती है

आप संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं

जब किसी जंगम संपत्ति, अर्थात वह वास्तविक है और पृथ्वी से जुड़ी नहीं है, को हटा दिया जाता है, तो इसे चोरी कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

• किसी भी संपत्ति को पृथ्वी से अलग करना। उदाहरण के लिए, किसी पाइप फिटिंग को चोरी करना, जो एक कुएं से जुड़ी है।

• कुछ बाधाओं को हटाना, जिससे किसी संपत्ति को हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि साइकिल का ताला तोड़ दिया जाता है और साइकिल को वहां से ले जाया जाता है।

• अगर किसी संपत्ति को हटाने के लिए एक जानवर का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक गधे को माल की गाड़ी से जोड़ा जाता है, और उस माल को चोरी करने के लिए, गधे को ले जाया जाता है।

• इसमें संपत्ति छीनने का वास्तविक कार्य शामिल है केवल निजी सामान चोरी होने पर ही चोरी एक अपराध नहीं है।

चोरी के कई अन्य रूप हैं और कानून उन लोगों को निमंलिखित बातों के आधार पे दंडित करता है:

• चोरी की गई वस्तु

• चोरी की स्थिति

• चोरी करने वाला व्यक्ति

चोरी के प्रकार

केवल निजी सामान चोरी होने पर ही चोरी करना एक अपराध नहीं है। चोरी के कई अन्य रूप हैं और कानून उन लोगों को दंडित करता है, जो स्थिति के आधार पर चोरी करते हैं, और साथ ही वे कौन हैं, इस पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार की चोरी के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

• चोरी की गई वस्तु

निजी सामान

बिजली

पशु

वाहन

कंप्यूटर से संबंधित डेटा

घोटाला

• स्थिति

यात्रा करते समय

पिक-पॉकेटिंग (जेब काटना) और स्नैचिंग (छीनना)

दुकानों से सामान चोरी करना (शॉपलिफ्टिंग)

घर में चोरी करने के लिए घुसना(हाउस ब्रेक-इन)

चोरी के दौरान हिंसा का सामना करना

• चोरी करने वाला व्यक्ति

बच्चे द्वारा चोरी

सहायक (हेल्प)/नौकर द्वारा चोरी

किसी को चोरी करने में मदद करना

निजी सामान की चोरी

कभी-कभी, आपका व्यक्तिगत सामान जैसे आपका फोन, महंगे गैजेट्स, बैग, वॉलेट आदि चोरी हो सकते हैं। यह कानून के तहत एक अपराध है, और चोर को 3 साल तक की जेल और/या जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है।

इसके अलावा, यदि चोरी के दौरान घर में तोड़-फोड़ जैसी अन्य चीजें होती हैं, तो इसके लिए अलग-अलग दंड लागू होंगे।

यदि आपका कोई निजी सामानचोरी हो गया है, तो शिकायत करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उन्हें समझने के लिए यहां पढ़ें।

किसी को चोरी करने में मदद करना

अगर कोई चोरी करने में किसी की मदद करता है, तो उसे उसी तरह के दंड से दंडित किया जाएगा जैसे उसने खुद ही यह कार्य किया है।

हालाँकि, यदि कोई चोरी करने में किसी की सहायता कर रहा है, और अन्य कार्य भी किया जाता है, तो उसे किए गए कार्य के लिए इस तरह दंडित किया जाएगा, मानो उसने स्वयं वह कार्य किया हो। उदाहरण के लिए, राम ने सीता के घर से चोरी करने का फैसला किया, और श्याम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया, और चोरी के दौरान, सीता की हत्या कर दी गई, तो श्याम को हत्या और चोरी दोनों के लिए दंड दिया जाएगा।

वाहनों की चोरी

किसी और के वाहन (वाहनों), जैसे स्कूटी, कार, साइकिल आदि को उनकी सहमति के बिना ले जाना चोरी माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि राम ने अपनी कार पार्क की है, और शाम उसे ले जाता है, तो इसे चोरी माना जाएगा।

यह 3 साल तक की जेल और/या जुर्माने के साथ दंडनीय है। यदि आपका वाहन चोरी हो गया है, तो शिकायत करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उसे समझने के लिए यहां पढ़ें।

कंप्यूटर से संबंधित डेटा की चोरी

कभी-कभी, कंप्यूटर पर संग्रहीत आपका व्यक्तिगत डेटा चोरी हो सकता है। यह भी एक प्रकार की चोरी है।

पहचान की चोरी वह कार्य है जब कोई व्यक्ति आपकी किसी विशिष्ट पहचान सुविधा का उपयोग करता है, जैसे कि आपका पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, आदि। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपका पासवर्ड चुराता है और इसका उपयोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से एक तस्वीर पोस्ट करने के लिए करता है। यह 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय है।

जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के संचार उपकरण का उपयोग करके किसी को धोखा देने के लिए नकली पहचान ग्रहण करता है, तो उसे प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि राम दिखाता है कि श्याम ऑनलाइन है। यह 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय है।

कंप्यूटर से संबंधित डेटा की चोरी के बारे में शिकायत

कंप्यूटर से संबंधित डेटा की चोरी के मामले में, कृपया इसमें शामिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए यहां देखें।

बिजली की चोरी

बिजली की चोरी तब होती है जब कोई मीटर से छेड़छाड़ करता है, व बिजली के मीटर या उपकरण आदि को नुकसान पहुंचाता है।

बिजली चोरी के लिए सजा

• बिजली की चोरी के लिए सजा 3 साल तक की जेल और/या जुर्माना है।

यदि चोरी की गई बिजली की मात्रा 10 किलोवाट से अधिक नहीं है, तो पहले अपराध पर जुर्माना चोरी से होने वाले वित्तीय लाभ का कम से कम 3 गुना होगा, और उसके बाद की दोषसिद्धि पर 6 गुना होगा।

चोरी की गई राशि 10 किलोवाट से अधिक होने पर, जुर्माने के अलावा, 6 महीने से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस मामले में, किसी को भी 3 महीने से 2 साल के बीच की अवधि के लिए बिजली आपूर्ति प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा।

• यदि कोई उपभोक्ता बिजली की चोरी का दोषी पाया जाता है तो, बिजली के आपूर्तिकर्ता बिना नोटिस जारी किए बिजली की आपूर्ति में कटौती कर सकते हैं, और यह आपूर्ति तभी बहाल की जाएगी जब उपभोक्ता जुर्माना अदा कर देगा और आपूर्तिकर्ता के नुकसान की भरपाई कर देगा।

बिजली चोरी की शिकायत

बिजली चोरी की शिकायत करने के लिए, आपको अपने राज्य में संबंधित बिजली प्रदान करने वाले बोर्ड/निगम से संपर्क करना होगा। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लिए, आप बीएसईएस राजधानी (BSES Rajdhani) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप समस्या से संबंधित जानकारी 9555010022 पर जमा करने के लिए व्हाट्सएप का भी उपयोग कर सकते हैं। बीएसईएस राजधानी में शिकायत कैसे दर्ज करें, यह देखने के लिए यहां और पढ़ें।

जानवरों की चोरी

किसी और के कब्जे से किसी भी जानवर को चोरी करना चोरी माना जाता है। इसमें कुत्ते, बिल्ली, घोड़े आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए, यदि राम श्याम के कुत्ते को बुलाता है, और कुत्ता राम के पास जाने लगता है, तो इसे चोरी माना जाएगा।

यह 3 साल तक की जेल और/या जुर्माने के साथ दंडनीय है। यदि आपके जानवर चोरी हो गए हैं, तो शिकायत करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उन्हें समझने के लिए यहां पढ़ें।

यात्रा के दौरान चोरी

यात्रा के दौरान किसी से चोरी करना अपराध है। उदाहरण के लिए, राम एक ऑटो रिक्शा में है, और शाम एक बाइक पर है, और श्याम राम का बैग छीन लेता है-इसे चोरी माना जाएगा।

यह 3 साल तक की जेल और/या जुर्माने के साथ दंडनीय है। यदि आपने यात्रा के दौरान चोरी का अनुभव किया है, तो शिकायत करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, यह जानने के लिए यहां पढ़ें।

हाउस ब्रेक-इन (घर में घुसना)

जब कोई घर में घुसकर चोरी करता है तो उसे ज्यादा सजा दी जाती है। अगर कोई निम्न के द्वारा चोरी करता है तो यह अपराध है:

• किसी भी तंबू, घर, आदि में घुसने पर , जिसका इस्तेमाल इंसानों के रहने या संपत्ति के भंडारण के लिए किया जाता है, 7 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

• अगर कोई व्यक्ति,, किसी इमारत में अपराध करने, किसी व्यक्ति को भयभीत करने, अपमान करने या परेशान करने के लिए प्रवेश करता है, तो उसे 3 महीने तक की जेल और/या 500 रुपये तक के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा।

अगर आपको चोरी के दौरान घर में तोड़-फोड़ का सामना करना पड़ा है, तो शिकायत करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उसे समझने के लिए यहां पढ़ें।