बिजली की चोरी तब होती है जब कोई मीटर से छेड़छाड़ करता है, व बिजली के मीटर या उपकरण आदि को नुकसान पहुंचाता है।
बिजली चोरी के लिए सजा
• बिजली की चोरी के लिए सजा 3 साल तक की जेल और/या जुर्माना है।
यदि चोरी की गई बिजली की मात्रा 10 किलोवाट से अधिक नहीं है, तो पहले अपराध पर जुर्माना चोरी से होने वाले वित्तीय लाभ का कम से कम 3 गुना होगा, और उसके बाद की दोषसिद्धि पर 6 गुना होगा।
चोरी की गई राशि 10 किलोवाट से अधिक होने पर, जुर्माने के अलावा, 6 महीने से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस मामले में, किसी को भी 3 महीने से 2 साल के बीच की अवधि के लिए बिजली आपूर्ति प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा।
• यदि कोई उपभोक्ता बिजली की चोरी का दोषी पाया जाता है तो, बिजली के आपूर्तिकर्ता बिना नोटिस जारी किए बिजली की आपूर्ति में कटौती कर सकते हैं, और यह आपूर्ति तभी बहाल की जाएगी जब उपभोक्ता जुर्माना अदा कर देगा और आपूर्तिकर्ता के नुकसान की भरपाई कर देगा।
बिजली चोरी की शिकायत
बिजली चोरी की शिकायत करने के लिए, आपको अपने राज्य में संबंधित बिजली प्रदान करने वाले बोर्ड/निगम से संपर्क करना होगा। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लिए, आप बीएसईएस राजधानी (BSES Rajdhani) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप समस्या से संबंधित जानकारी 9555010022 पर जमा करने के लिए व्हाट्सएप का भी उपयोग कर सकते हैं। बीएसईएस राजधानी में शिकायत कैसे दर्ज करें, यह देखने के लिए यहां और पढ़ें।