पिक-पॉकेटिंग और स्नैचिंग (जेब काटना और छीनना)

जब कोई आपकी जेब, बैग आदि से सामान चोरी करता है, जैसे कि आपका वॉलेट, फोन आदि, तो इसे पिक-पॉकेटिंग (जेब काटना) कहते हैं और जब कोई आपसे जबरदस्ती आपका सामान छीन लेता है, तो इसे स्नैचिंग (छीनना) कहते हैं। ये दोनों कृत्य अपराध हैं।

ये कृत्य 3 साल तक की जेल और/या जुर्माने के साथ दंडनीय हैं। यदि आपने जेब काटने(पिक-पॉकेटिंग) या स्नैचिंग का अनुभव किया है, तो शिकायत करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, यह जानने के लिए यहां पढ़ें।

दुकानों से सामान चोरी करना (शॉपलिफ्टिंग)

शॉपलिफ्टिंग का तात्पर्य किसी दुकान या स्टोर से वस्तुओं की चोरी करना और उनके लिए भुगतान नहीं करना है। उदाहरण के लिए, राम और श्याम चॉकलेट चोरी करने के लिए एक किराने की दुकान पर जाते हैं और बिना भुगतान किए भाग जाते हैं।

भारत में, शॉपलिफ्टिंग को चोरी पर सामान्य कानून शासित किया जाता है। चोरी क्या है और इसकी क्या सजा है, जानने के लिए यहां और पढ़ें। यदि आपने शॉपलिफ्टिंग का अनुभव किया है, तो शिकायत करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, यह समझने के लिए यहां पढ़ें।

चोरी के दौरान हिंसा का सामना

अगर कोई चोरी करते समय हथियारों के साथ या हथियारों के बिना हिंसा करता है, तो सजा ज्यादा होगी। कानून के तहत इसे डकैती कहा जाता है। डकैती के लिए 10 साल तक जेल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

जब चोर स्वेच्छा से आपकी मृत्यु का कारण बनता है / आपको मारने का प्रयास करता है, आपको रोकता है, आपको चोट पहुँचाता है, या आपको किसी चोट से डराता है, तो यह डकैती है।

चोरी करते समय, चोरी करने के लिए, चोरी के सामान को ले जाने का प्रयास करने या ले जाने के दौरान यदि हिंसा होती है, तब भी यह डकैती का अपराध है।

अगर आपको चोरी के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ा है, तो शिकायत करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उन्हें समझने के लिए यहां पढ़ें।

चोरी की शिकायत

यदि आप यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी का सामना करते हैं, जैसे कि निजी सामान की चोरी या सफर के दौरान चोरी, तो आप निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। पुलिस आवश्यक जांच करेगी।

एफआईआर कैसे दर्ज करें, यह जानने के लिए कृपया यहां देखें।

बच्चे द्वारा चोरी

अगर कोई बच्चा चोरी करता है, तो उसके लिए सजा एक बालिग व्यक्ति की सजा से हल्की होती है। जब कोई बच्चा चोरी करता है तो आमतौर पर ऐसा होता है:

• एक बच्चे को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसे जेल में नहीं रखा जा सकता है- पुलिस को बच्चे को 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सामने पेश करना होगा।

• अगर पुलिस तुरंत बंदी को जमानत पर रिहा नहीं करती है, तो बच्चे को केवल तब तक ऑब्जर्वेशन होम में रखा जा सकता है जब तक कि उसे जेजेबी (24 घंटे के भीतर) नहीं ले जाया जाता।

• पुलिस को एक बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करना होता है जो बच्चे के साथ पहली सुनवाई के लिए जेजेबी में जाता है।

जेजेबी को 4-6 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होती है, और यदि मामला इससे आगे बढ़ता है तो मामला समाप्त कर दिया जाता है।

यदि किसी बच्चे ने आपसे चोरी की है, तो शिकायत करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उन्हें समझने के लिए यहां पढ़ें।

हाउस हेल्प (घरेलू सहायक) /नौकर द्वारा चोरी

नौकर या घरेलू सहायिका द्वारा चोरी के लिए सामान्य सजा की तुलना में ज्यदा गंभीरता से लिया जाता है और सजा भी ज्यदा होती है। नौकर/सहायक के लिए 7 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

यदि किसी नौकर ने आपके घर में चोरी की है, तो शिकायत करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उन्हें समझने के लिए यहां पढ़ें।