अधिवक्ता कौन होता है?

एक अधिवक्ता वह व्यक्ति है, जो किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति के पक्ष को रखने के लिए बहस करता है। इसमें एक नागरिक (सिविल) मामला भी हो सकता है, जैसे किसी दो व्यक्तियों के बीच कॉन्ट्रेक्ट संबंधी विवाद हो, या कोई आपराधिक मामला, जिसमें अपराध करने वालों को राज्य जेल की सजा आदि के द्वारा दंडित कर सकता है। भारत के अधिकांश कानूनी पेशेवर अदालतों और अन्य न्यायिक निकायों में अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एक अधिवक्ता होने के लिए आवश्यक योग्यताएं

एक अधिवक्ता वह व्यक्ति है, जो अधिवक्ता अधिनियम के तहत किसी भी नामांकन सूचि (रौल) में नामांकित है।

नामांकन सूचि (रौल), स्टेट बार काउंसिल द्वारा तैयार की गई एक अनुरक्षित सूची है, जिसमें विशिष्ट परिषद के तहत पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं के नाम रहते हैं। संबंधित स्टेट बार काउंसिल का कर्तव्य है कि वह नामांकन सूचि (रौल) तैयार करे और उसे बनाए रखे, और अधिवक्ताओं को सूचि में सूचीबद्ध करे। क्वालिफाई करने के लिए, अधिवक्ता के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

  • वह भारत का नागरिक हो। हालांकि, विदेशी नागरिक भी यहां वकालत कर सकते हैं यदि वे उन देशों से
  • आते हैं, जहां भारतीय नागरिक कानूनों का अभ्यास होता है।
  • व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 साल हो।
  • कानून में डिग्री

आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास कानून की डिग्री होनी चाहिए:

  • 12 मार्च 1967 से पहले, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से (इसमें स्वतंत्रता पूर्व भारत यानी 15 अगस्त 1947 से पहले के सभी विश्वविद्यालय शामिल हैं) होनी चाहिये।
  • 12 मार्च 1967 के बाद, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और उसमें कानून में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता हो।
  • बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से शैक्षणिक वर्ष 1967-68 या उसके पहले के किसी भी शैक्षणिक वर्ष से कानून (कम से कम दो शैक्षणिक वर्ष) में पढ़ाई की हो।
  • भारत के बाहर किसी भी विश्वविद्यालय से, जिसकी डिग्री को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है।
  • एक बैरिस्टर के रूप में, जो 31 दिसंबर, 1976 से पहले, बार का सदस्य रहा है।
  • उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए, वह बम्बई या कलकत्ता के उच्च न्यायालयों द्वारा निर्दिष्ट परीक्षाओं को पास किया हो।
  • कोई अन्य विदेशी योग्यता जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची के लिए यहां देखें।

अन्य शर्तें

नामांकन के लिए, एक आवेदक को आवश्यक स्टाम्प शुल्क का भुगतान अपने स्टेट बार काउंसिल को करना होगा। आवेदक को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रु.150 का नामांकन शुल्क, और संबंधित स्टेट बार काउंसिल को भी रु. 600 का नामांकन शुल्क भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, एडवोकेट के रूप में अपने नामांकन करने के इच्छुक व्यक्तियों को अपने संबंधित स्टेट बार काउंसिलों द्वारा रक्खी गई किसी भी अन्य शर्तों को भी पूरा करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, दिल्ली बार काउंसिल को एडवोकेटों को यह घोषणा करने की आवश्यकता है कि वे किसी अन्य व्यापार, व्यवसाय या पेशे से नहीं जुड़े हैं। यदि वे किसी चीज़ में शामिल हैं, तो उन्हें नामांकन के समय इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।

न्यायालय के प्रति एक एडवोकेट का कर्तव्य

एक एडवोकेट को न्यायालयों में पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के कुछ मानकों को बनाए रखना होता है।

न्यायालय में कर्तव्य

न्यायालय में एक एडवोकेट के रूप में उनके कुछ निम्नलिखित कर्तव्य हैं:

  • न्यायालय के समक्ष गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार करना। इसके अलावा, वे जब भी किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोई गंभीर शिकायत करना चाहते हैं और इसका उनके पास उचित कारण है, तो एडवोकेट के पास कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जिनके जरिए वे उचित अधिकारियों को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एडवोकेटों से संबंधित शिकायतें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिलों और नोटरी / सरकारी काउंसिलों के कानूनी मामलों के विभाग को भेजी जा सकती हैं।
  • न्यायालय के प्रति सम्मान दिखाना।
  • न्यायधीश या किसी अन्य न्यायधीश के सामने लंबित किसी भी मामले के बारे में किसी भी न्यायधीश से निजी तौर पर संवाद नहीं करनी चाहिये। एडवोकेटों को किसी भी मामले के बारे में, किसी भी अवैध या अनुचित साधनों का उपयोग करके न्यायालय के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
  • न्यायालय में प्रस्तुत होने योग्य व्यवहार से पेश आना। न्यायालय में रहते हुए, एक एडवोकेट को उचित कपड़े पहनने होते हैं जिसे न्यायालय में पहनने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है।
  • न्यायधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं होना / बहस नहीं करना चाहिये, अगर न्यायधीश का संबंध एडवोकेट से किसी भी निम्नलिखित रूपों में से है:
    • पिता / मां
    • दादा
    • बेटा / बेटी
    • पोता
    • चाचा / चाची
    • भाई / बहन
    • भतीजा / भतीजी भगना/भगनी
    • चचेरा/ममेरा/मौसेरा/फूफेरा भाई /बहन
    • पति / पत्नी
    • ससुर / सास
    • दामाद / बहू
    • जीजा/साला / ननद / भाभी
  • न्यायालयों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर एडवोकेट का
  • गाउन / बैंड नहीं पहना चाहिये। एडवोकेट इसे केवल औपचारिक अवसरों पर, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया या न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही पहन सकते हैं।
  • अपने मुवक्किल के लिए ज़मानत के रूप में खड़ा नहीं हो सकते हैं।

नए मामले लेते समय एक अधिवक्ता के कर्तव्य

एक अधिवक्ता के कुछ कर्तव्यों में शामिल हैं:

  • अगर अधिवक्ता किसी प्रतिष्ठान के कार्यकारी समिति का सदस्य है जो उस प्रतिष्ठान के सामान्य मामलों का प्रबंधन करता है तो वह अधिवक्ता को ऐसे प्रतिष्ठान की तरफ से या उसके खिलाफ उपस्थित नहीं होना चाहिये। उदाहरण के लिए, यदि कोई अधिवक्ता किसी कंपनी का निदेशक है, तो वे वह उस कंपनी के विवाद में उपस्थित नहीं हो सकता है।
  • ऐसे मामले को नहीं लेना चाहिये, जिसमें अधिवक्ता का कोई वित्तीय हित हो।

अन्य अधिवक्ताओं या अन्य मुवक्किलों के प्रति कर्तव्य

एक अधिवक्ता का अपने विरोधी अधिवक्ता और विरोधी मुवक्किल के प्रति भी कर्तव्य होता है। एक अधिवक्ता को विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के साथ सीधे बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, अधिवक्ताओं को अपने विपक्ष को किए गए वैध वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि न्यायालय की तारीख पर उपस्थित होना, समय पर याचिकाओं का मसौदा तैयार करना, आदि।

कुछ अन्य कर्तव्य इस प्रकार के हैं:

विरोधी अधिवक्ताओं और विरोधी पक्षों के प्रति कोई अवैध या अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। अधिवक्ताओं को अपने मुवक्किलों को भी ऐसा करने से रोकना होगा।

  • उसे अपने मुवक्किल को भी अनुचित मार्ग का अनुसरण करने से रोकना चाहिये। अधिवक्ताओं को अपने मुवक्किल को न्यायालय या विरोधी पक्ष के संबंध में कुछ भी करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, और उन्हें स्वयं भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिवक्ता को अपने किसी भी ऐसे मुवक्किल का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए, जिसका आचरण अनुचित हो। अधिवक्ताओं को पत्र-व्यवहार और न्यायालय के बहस में गरिमापूर्ण भाषा का उपयोग करना चाहिए। उन्हें न्यायालय में बहस के दौरान किसी अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये।
  • जब कोई अधिवक्ता किसी मुवक्किल के मामले को ले लेता है तो काई अन्य अधिवक्ता उस मामले की पैरवी नहीं कर सकता है। हालांकि, बाद वाला अधिवक्ता पिछले वाले अधिवक्ता की स्वीकृति से ले सकता है।
  • यदि ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाती है, तो अधिवक्ता को मुवक्किल के मामले की पैरवी करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेनी होगी।

एक अधिवक्ता का अपने मुवक्किलों के प्रति कर्तव्य

ऐसे कई कर्तव्य हैं जो एक अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के प्रति निभाने होते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार के हैं:

मामलों को स्वीकार करना और मामले को छोड़ देना

एक अधिवक्ता

  • जब तक कि असाधारण परिस्थितियां उपस्थित न हों, वह किसी भी मामले को स्वीकार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई मुवक्किल आपकी फीस देने के लिए तैयार है, तो अधिवक्ता उस मुवक्किल का मामला लेने से इंकार नहीं कर सकता है, बशर्ते कि वह बहुत व्यस्त न हो। एक अधिवक्ता की फीस उसके पेशेवर प्रतिष्ठा और मामले की प्रकृति पर आधारित होगी।
  • किसी भी मामले को लेने के बाद उससे पीछे नहीं हटना चाहिये। हालांकि, अधिवक्ता पर्याप्त कारण बताकर और मुवक्किल को उचित नोटिस दे कर ऐसा कर सकता है। यदि अधिवक्ता किसी मामले से वापिस हटता है तो उसे कोई भी अनर्जित फीस वापिस करनी होगी।
  • उस मामले को न वो स्वीकार कर सकता है, न उसकी तरफ से उपस्थित हो सकता है, जिसमें उस अधिवक्ता को एक गवाह के तौर पर उपस्थित होना है।

मुवक्किल के प्रति निष्ठा

एक अधिवक्ता को

  • अपने मुवक्किल को, मामले के विपक्ष से जुड़े अपने संबंध, या किसी अन्य हित के बारे में पूर्ण और स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिये।
  • सभी उचित और सम्मानजनक उपायों से अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा करना है। अधिवक्ताओं को इस सिद्धांत के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और मुवक्किल के अपराध के बारे मे अपनी राय के चलते उसका मामला लेने से नहीं मुकरना चाहिये। मुवक्किल के अपराध के बारे मे अपनी राय के एक तरफ रखकर उन्हें अपने मुवक्किल को बचाना चाहिए।
  • किसी निर्दोष को दंड दिलवाने के लिये काम नहीं करना चाहिये। उदाहरण के लिए, अधिवक्ताओं को ऐसी किसी सामग्री को नहीं छुपानी चाहिए जो किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति की बेगुनाही को स्थापित करता हो।
  • केवल मुवक्किल या मुवक्किल के एजेंट के निर्देशानुसार काम करना चाहिये।
  • यदि एक अधिवक्ता ने मुकदमे के किसी भी चरण में एक मुवक्किल को सलाह दी हो, उसके लिये कार्य किया हो, उपस्थित हुआ हो, या बहस किया हो तो वह विरोधी पक्ष की तरफ से न कभी प्रस्तुत हो सकता है, न कभी बहस कर सकता है।

मुवक्किल के हितों की रक्षा करना।

अधिवक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे:

  • कोई फीस मामले के परिणाम के आधार पर निर्धारित न करें। एक अधिवक्ता को उन लाभों को साझा करने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए जो लाभ उसके मुवक्किल को उस मामले से प्राप्त होंगे।
  • मुवक्किल के विश्वास का दुरुपयोग न करें, न उससे लाभ उठायें।
  • मुवक्किल द्वारा दिए गए पैसों का स्पष्ट हिसाब रखें।
  • यदि मुवक्किल फीस देने में सक्षम है तो उससे फीस उतने पैसे से कम न लें जिस पर कर लग सकता है।

इनमें से किसी भी कर्तव्य को करने में विफल होने पर एक अधिवक्ता पर व्यावसायिक दुराचार (प्रोफेशनल मिस्कंडक्ट) का अभियोग लगेगा, और एक मुवक्किल अधिवक्ता के विरोध में अपनी शिकायत उपयुक्त फोरम में दर्ज कर सकता है।

एक अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करना

एक अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत, उस अधिवक्ता द्वारा पेशा संबंधित, या उसके किसी दुराचार यानी अनुचित व्यवहार से संबंधित हो सकता है। ऐसा व्यवहार या कृत्य जो ‘दुराचार’ को दर्शाता हो उन्हें किसी भी बड़ी सूची से भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है अधिवक्ता की काम एक कुलीन पेशा है, और समाज में उनके लिए उच्च मानक तय किए गए हैं, जिनकी अपेक्षा एक अधिवक्ता से की जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनका कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अतीत में कई अनुशासनात्मक कार्य देखने को मिले हैं, जैसे कि एक अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल को चाकू से धमकाने की कोशिश की, इत्यादि।

शिकायत करने के लिए फोरम

एक अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए स्टेट बार काउंसिल एक उपयुक्त फोरम है। स्टेट बार काउंसिल शिकायत प्राप्त होने पर, या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, उस अधिवक्ता के खिलाफ दुराचार का मामला अपनी अनुशासन समितियों में से किसी एक के पास दर्ज कर सकती है।

इसके अलावा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति के पास यह अधिकार है कि वह किसी स्टेट बार काउंसिल में किसी लंबित कार्यवाही को वापस लेकर, मामले पर स्वयम् ध्यान दे।

शिकायत प्राप्त होने के एक वर्ष बाद से अधिक होने पर भी यदि मामला स्टेट बार काउंसिल के समक्ष लंबित रहता है, तो यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्टेट बार काउंसिल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें, निर्णय होने के 60 दिनों के भीतर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील करने का अधिकार है। यदि व्यक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले से भी असंतुष्ट है तो वह, उनके निर्णय के 60 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

स्टेट बार काउंसिल एक अधिवक्ता के खिलाफ उन्हीं शिकायतों को स्वीकार करते हैं, जो याचिका के रूप में होती हैं, और जो विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित (वेरिफाइड) होती हैं। यदि आप इसके लिये फॉर्मेट जानना चाहते हैं, तो आप अपने स्टेट बार काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं, जिसके पास शिकायत दर्ज करने का एक निर्धारित मानक फॉर्मेट होता है जो फीस भरने पर मिलता है। इसके अतिरिक्त, यह फॉर्मेट अंग्रेजी, हिंदी या संबंधित राज्य की भाषा में भी होता हैं।

किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद, स्टेट बार काउंसिल की अनुशासन समिति इस मामले की जांच करती है।

एक अधिवक्ता को दंडित करना

जब किसी अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाती है, तो स्टेट बार काउंसिल की अनुशासन समिति उस अधिवक्ता को खुद को बचाव करने का अवसर देती है। इसके अलावा, जांच के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल भी मौजूद रहते हैं। जांच के बाद, समिति निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है:

  1. वह अधिवक्ता को फटकार लगा सकती है;
  2. निर्धारित समय के लिए अधिवक्ता को निलंबित कर सकती है;
  3. राज्य की सूचि (रौल) से अधिवक्ता का नाम हटा सकती है;
  4. दर्ज की गई शिकायत को खारिज कर सकती है।

एक फार्मासिस्ट / औषधज्ञ कौन होता है?

फार्मासिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है, जो दवाओं को तैयार करने, उन्हें मॉनिटर करने और उसे बेचने के लिए प्रशिक्षित होता है। कानून के तहत, एक पंजीकृत फार्मासिस्ट वह व्यक्ति है, जिसका नाम राज्य के रजिस्टर में दर्ज किया रहता है, जहां वे रहते हैं, फार्मेसी का पेशा करते हैं, या फार्मेसी का व्यवसाय करते हैं।

रजिस्टर में पंजीकृत व्यक्ति का पूरा नाम और पता, रजिस्टर में उनके पहले प्रवेश की तारीख, पंजीकरण होने के लिए उनकी योग्यताएं, पेशे का पता, उनके नियोक्ता का नाम, आदि शामिल रहता है।

फार्मासिस्ट के लिए आवश्यक योग्यताएं

फार्मासिस्ट की योग्यताएं, विभिन्न राज्यों अनुसार अलग-अलग होती है। प्रत्येक राज्य की राज्य फार्मेसी काउंसिल ने फार्मासिस्ट के रूप में एक व्यक्ति को पंजीकृत होने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरह की योग्यताएं को मंजूरी देता है।

शिक्षा / डिग्री

पहली बार फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण करने के लिए व्यक्ति उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद, व्यक्ति का नाम उस राज्य के रजिस्टर में जोड़ा जाएगा जहां वे रहते हैं, या फार्मेसी का व्यवसाय / पेशा करते हैं, और अगर उनके पास निम्नलिखित योग्यताएं हैं:

  • फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री में डिग्री या डिप्लोमा, या केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या राज्य सरकार, या भारत के बाहर किसी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्यताएं; या
  • फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री में डिग्री के अलावा किसी भारतीय विश्वविद्यालय की डिग्री। इसके अलावा, उस व्यक्ति को अस्पताल, औषधालय, या किसी अन्य स्थान पर दवाओं के बारे में कम से कम 3 साल तक का अनुभव हो, जहां चिकित्सकों के प्रेसक्रिप्शन के आधार पर दवाओं का नियमित रूप से वितरण किया जाता हो; या
  • कंपाउंडरों या डिस्पेंसरों के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों; या
  • अस्पताल, औषधालय या किसी अन्य स्थान पर दवाओं के बारे में कम से कम 5 साल तक का अनुभव हो, जहां चिकित्सकों के प्रेसक्रिप्शन के आधार पर दवाओं का नियमित रूप से वितरण किया जाता हो। इस अवधि की गणना राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पंजीकरण के आवेदन की तारीख से शुरू होती है।

अन्य योग्यताएं

उपरोक्त योग्यता के अलावा, एक व्यक्ति फार्मासिस्ट के रूप में, बाद के पंजीकरण के लिए पात्र होगा, यदि वह निम्नलिखित योग्यताएं पूरा कर पाता है:

  • यदि वह दूसरे राज्य का पंजीकृत फार्मासिस्ट है।
  • भारतीय नागरिकों को फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के योग्य बनाने के संबंध में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत के बाहर किसी भी प्राधिकरण द्वारा दी गई योग्यता को मंजूरी दे सकती है। योग्यता के न्यूनतम स्तर और ज्ञान की गारंटी मिलने के बाद ही परिषद आवेदन को मंजूरी देती है। हालांकि, गैर-नागरिक भी पंजीकरण के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं यदि वे उन देशों से आते हैं, जहां भारतीय मूल के व्यक्ति (जिनके पास आवश्यक योग्यताएं हैं) फार्मेसी का अभ्यास करते हैं। यहां, रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करने के लिए, व्यक्ति को मैट्रिक परीक्षा या किसी अन्य समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण रहना चाहिए।

पंजीकृत फार्मासिस्टों का मरीजों के प्रति कर्तव्य

ग्राहकों की मदद करते समय, फार्मासिस्टों के कुछ कर्तव्य हैं:

  • एक फार्मासिस्ट हर उस व्यक्ति को अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं है, जो उनकी सेवाओं की मांग करते हैं। हालांकि, एक फार्मासिस्ट को हमेशा बीमारों और घायलों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।
  • फार्मासिस्टों को हमेशा अपने मरीजों की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक फार्मासिस्ट को मेडिकल अटेंडेंस के दौरान देखे गए रोगियों के किसी भी मामलों या दोषों को प्रकट नहीं करना चाहिए। हालांकि, अगर राज्य के कानून के अनुसार ऐसी जानकारियां देना फार्मासिस्ट के लिए आवश्यक है, तो वे ऐसा कर सकते हैं। फार्मासिस्ट इस तरह की जानकारियां भी दे सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि यह किसी स्वस्थ तीसरे पक्ष को मलेरिया, कोविड-19 आदि जैसे संक्रामक रोग से बचाएगा।
  • रोग का निदान करते समय, फार्मासिस्ट को रोगी की स्थिति की गंभीरता को न तो कम, ना ही ज्यादा करके बतानी चाहिए। इसके अलावा, फार्मासिस्टों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोगी, रोगी के परिवार और करीबी दोस्तों को रोगी की स्थिति का सही ज्ञान हो, ताकि यह रोगी और रोगी के परिवार के सर्वोत्तम हितों में सहायक हो।
  • आपातकालीन स्थिति में फार्मासिस्ट को उनकी सहायता के लिए किसी भी अनुरोध का जवाब तुरत देना चाहिए। उन्हें जानबूझकर वैसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, जो रोगी को आवश्यक चिकित्सा देखभाल से वंचित कर दे।

फार्मासिस्टों द्वारा रोगी के लिए परामर्श

डॉक्टर द्वारा दी गई दवा का पर्चा प्राप्त करने के बाद, और रोगी के रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद, एक पंजीकृत फार्मासिस्ट को उन मामलों की व्यक्तिगत रूप से चर्चा शुरू करनी चाहिए, जो दवा चिकित्सा या रोगी की देखभाल के लिए अनुकूलन रहेंगे। फार्मासिस्ट चर्चा को व्यक्तिगत रूप से, या टेलीफोन आदि द्वारा संचालित कर सकता है।

रोगी को परामर्श देते वक्त चर्चा में उपयुक्त चीजें शामिल होनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हो सकती हैं:

  • दवाओं का नाम और विवरण
  • दवा, दवा की मात्रा, दवा को कैसे लेना है और दवा लेने की अवधि
  • दवा के लिए विशेष निर्देश और सावधानियां
  • आम दुष्प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव आदि, जिनका सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उनका परहेज़ भी शामिल है, और अगर ऐसा होता है तो इसके प्रति ज़रूरी कार्रवाई करना।
  • दवा लेते वक्त खुद को मॉनिटर करने की तकनीक
  • दवाओं का उचित भंडारण

रोगी या उनके एजेंट हमेशा इस तरह के परामर्श से इनकार कर सकते हैं।

परामर्श के दौरान फार्मेसियों की भूमिका

फार्मासिस्ट को रोगी को दी जाने वाली दवाओं का रिकॉर्ड रखना होता है। इसके अलावा, रोगी परामर्श प्रदान करने वाले फार्मेसियों को ध्यान में रखना होगा कि:

  • केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट ही काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं।
  • गोपनीय रूप से चर्चा के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, और रोगी की गोपनीयता को बनाए रखा जाना चाहिए।
  • इसके लिए उचित डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक है।
  • परामर्श, रोगी के भले के लिए होना चाहिए। प्रत्येक परामर्श में, रोगी का लाभ सबसे ज्यादा महत्व रखता है। मामले में लगे सभी पंजीकृत फार्मासिस्ट को रोगी और उसके परिचारकों के साथ फ्रैंक होना चाहिए।
  • काउंसलिंग के दौरान समय की पाबंदी बनाई रखनी चाहिए।

हालांकि, यह याद रखें कि कानून फार्मासिस्टों को रोगों का निदान करने और रोगियों को दवाएं लिखने के लिए फार्मा क्लीनिक खोलने की अधिकार नहीं देता है।

यदि इन कर्तव्यों को पूरा नहीं किया जाता है और आप ग्राहक / रोगी के रूप में समस्याओं का सामना करते हैं, तो आप फार्मासिस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

फार्मासिस्टों द्वारा नैतिक आचरण

फार्मासिस्टों के लिए कुछ नैतिक आचरणों में निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं:

फार्मासिस्टों द्वारा ड्रग्स / दवाओं का प्रबंधन

फार्मासिस्टों को स्केल और सही तरीकों की मदद से सभी सामग्रियों को वजन और सही अनुपात में मापकर उचित ढंग से निकालने के लिए सभी संभव देखभाल करनी चाहिए (दृश्य अनुमानों से बचा जाना चाहिए)। इसके अलावा, एक फार्मासिस्ट को हमेशा मानक गुणवत्ता की दवाओं और औषधि मिश्रण का उपयोग करना चाहिए, और कभी भी मिश्रणों में मिलावट नहीं करनी चाहिए। एक फार्मासिस्ट को जहरीली दवाओं और औषधीय मिश्रण या नशे की लत और ऐसे ही अन्य में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के प्रबंधन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

ड्रग्स / दवाइयों की हॉकिंग

दवाओं की हॉकिंग करने पर मनाही है। इसलिए, फार्मासिस्ट उत्पादों को घर-घर जाकर नहीं बेच सकते हैं। फार्मासिस्ट खुद-बखुद दवाइयों को न बेच सकें इसलिए किसी विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के बिना, फार्मासिस्ट, दवाओं का वितरण नहीं कर सकते हैं।

उचित ट्रेड अभ्यास

कड़ी प्रतियोगिता के तहत, एक अन्य दवा प्रतिष्ठान के व्यवसाय पर कब्जा करने के उद्देश्य से फार्मासिस्टों के बीच ऐसे कृत्यों की मनाही है, जिससे दूसरे फार्मासिस्ट को नुकसान पहुंचता हो। कड़ी प्रतियोगिता में शामिल हैं:

  • ग्राहकों को किसी भी प्रकार के पुरस्कार, उपहार या किसी भी प्रकार की खरीद की पेशकश करना
  • साथी फार्मासिस्ट द्वारा वसूले गए उचित मूल्यों की तुलना में, मेडिकल वस्तुओं के लिए कम कीमत वसूलना।

यदि किसी विशेष डिस्पेंसरी द्वारा सेवा दिए जाने के बावजूद अगर प्रिसक्रिप्शन या आदेश किसी अन्य डिस्पेंसरी में गलती से चला जाता है, तो बाद वाले को इसे स्वीकार करने से इनकार कर देना चाहिए और ग्राहक को सही जगह पर भेजना चाहिए। लेबल, ट्रेडमार्क और अन्य संकेतों और अन्य दवा प्रतिष्ठानों के प्रतीकों की नकल करना भी गैर-कानूनी है।

विज्ञापन और प्रदर्शन

जनता को दवाइयां बेचने के संबंध में, एक फार्मासिस्ट को ऐसे डिस्प्ले का उपयोग नहीं करना चाहिए जो

अनिच्छुक हैं, या जिनमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं:

  • कोई भी शब्द, डिजाइन या चित्रण जो फार्मासिस्ट या किसी व्यक्ति के प्रति गलत बातें प्रस्तुत करता हो।
  • अन्य आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादों, उपचारों के लिए कोई अपमानजनक संदर्भ। भले ही इसमें टिप्पणियां प्रत्यक्ष या निहित हों, इसकी अनुमति नहीं है।
  • भ्रामक या अतिरंजित बयान या दावे।
  • बीमारी या स्वास्थ्य के लक्षणों के संदर्भ में “इलाज” शब्द का इस्तेमाल।
  • चिकित्सीय प्रभाव की गारंटी
  • विज्ञापनों के माध्यम से भय बढ़ाने का प्रयास।
  • ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए धन को वापस करने का प्रस्ताव
  • पुरस्कार, प्रतियोगिता या समान योजनाएं।
  • दवाइयों या मिश्रणों को देते वक्त ऐसे किसी चिकित्सक या अस्पताल, या “डॉक्टर” या “डॉ. ” या “नर्स” शब्दों का इस्तेमाल करना, जो वैध नहीं हैं।
  • यौन कमजोरी, समय से पहले बुढ़ापा या पौरुष की कमी का संदर्भ।
  • यौन प्रकृति की शिकायतों का संदर्भ।

यदि कोई फार्मेसी जानती है, या जान सकती है कि कोई मिश्रण ऐसे साधनों द्वारा विज्ञापित किया जाता है, जिसमें ऐसे मिश्रणों को फार्मेसी में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।

किसी फार्मासिस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज करना

किसी फार्मासिस्ट के पेशेवर दुराचार के संबंध में किसी भी शिकायत को राज्य फार्मेसी परिषद या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लाया जा सकता है। प्रत्येक राज्य सरकार को एक राज्य फार्मेसी काउंसिल स्थापित करना आवश्यक है। राज्य आपसी समझौते के साथ संयुक्त राज्य परिषद बनाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। भारत में सभी राज्य फार्मेसी काउंसिल की सूची यहां दी गई है।

शिकायत करने की प्रक्रिया

पंजीकृत फार्मासिस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे संबंधित कानून राज्यों में निर्धारित किए जाते हैं और केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में आपको अपनी शिकायत राज्य फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार को लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होती है और इसके साथ-साथ आपको शिकायत का आधार भी बताना होता ही।

आम तौर पर, शिकायत में शिकायतकर्ता का विवरण और पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिकायत में अनाम शिकायतों का प्रावधान नहीं है। यदि शिकायत में कोई भी जानकारी शिकायतकर्ता के व्यक्तिगत ज्ञान के भीतर नहीं है, तो ऐसी सूचना का स्रोत और

शिकायतकर्ता ऐसा क्यों मानता है और यह किन कारणों से सच है, यह सब स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

फार्मासिस्ट को दंड देना

शिकायत प्राप्त होने के बाद, उपयुक्त फार्मेसी काउंसिल व्यवसायी की सुनवाई करेगी। यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो काउंसिल उन्हें दंडित करेगी।

सजा काउंसिल द्वारा निर्धारित की जाती है और वह पूरी तरह से या एक निश्चित अवधि के लिए संबंधित रजिस्टर से व्यवसायी के नाम को हटाने का आदेश भी दे सकती है। इसका मतलब है कि फार्मासिस्ट उस अवधि के लिए अभ्यास नहीं कर पाएगा।

फार्मासिस्टों द्वारा दुराचार

एक पंजीकृत फार्मासिस्ट के कार्य, जो दुराचार की श्रेणी में आएंगे और जिन कार्यों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है, उनमें शामिल हैं:

कानून का उल्लंघन

  • फार्मासिस्ट अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन (एक फार्मासिस्ट के कर्तव्यों से जुड़े उल्लंघन शामिल हैं, जिन्हें यहां देखा जा सकता है)।
  • यदि फार्मेसी में काम करने वाला पंजीकृत फार्मासिस्ट किसी अन्य फार्मेसी / फार्मेसी कॉलेज / संस्थान / उद्योग / किसी अन्य संगठन में शिक्षण संकाय या अन्य के रूप में काम करता हुआ पाया जाता है, तो यह दुराचार के तहत आता है।

दवाओं का प्रबंधन

  • ऐसी दवाओं का वितरण करना, जिसके लिए पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी प्रिसक्रिप्शन की आवश्यकता होती है।
  • पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की स्वीकृति / सहमति के बिना, खुद प्रिसक्रिप्शन बनाना।

पंजीकरण प्रमाण पत्र और संबंधित जानकारी

  • फार्मेसी के मालिक को फार्मेसी में भाग लिए बिना अपने फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र का उपयोग करने की अनुमति देना।
  • एक से अधिक फार्मेसी में उनके फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र देना।
  • पांच वर्षों तक मरीजों के पर्चे / वितरण रिकॉर्ड को न बनाए रखना, और 72 घंटे के भीतर रोगी या एक अधिकृत प्रतिनिधि अनुरोध करने पर इन रिकॉर्ड को प्रदान करने से इनकार कर देना।
  • फार्मेसी में राज्य फार्मेसी काउंसिल द्वारा दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रदर्शित नहीं करना।

अनुचित आचरण या अपराध

  • रोगी के साथ व्यभिचार या अनुचित आचरण करना, या किसी पेशेवर स्थिति का दुरुपयोग करके रोगी के साथ अनुचित संबंध बनाना।
  • नैतिक अपराध या आपराधिक कृत्यों से जुड़े अपराधों के लिए अदालत द्वारा दी जाने वाली सजा।
  • रोगियों की प्राप्ति के लिए एजेंटों का उपयोग करना।

सूचना की गोपनीयता न बनाए रखना और उन्हें उजागर करना

  • रोगों और उपचारों के बारे में वैसे लेखों को छापना और साक्षात्कार देना, जिसका प्रभाव विज्ञापन के तौर पर या पेशे की बढ़ोतरी के लिये किया जा सकता हो। हालांकि एक फार्मासिस्ट अपने नाम के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छ रहन सहन के मामलों में प्रेस में लिखने के लिये स्वतंत्र हैं। वे अपने नाम के तहत सार्वजनिक व्याख्यान दे सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, और इनकी घोषणा प्रेस में भी कर सकते हैं।
  • अपने पेशे के अभ्यास के दौरान मालूम हुए मरीज के रहस्यों का खुलासा करना। हालांकि, प्रकटीकरण की अनुमति निम्नलिखित मामलों की जा सकती है:
    • अदालत में, पीठासीन न्यायिक अधिकारी के आदेश के तहत;
    • उन परिस्थितियों में, जहां एक विशिष्ट व्यक्ति और / या समुदाय के लिए किसी गंभीर और ज्ञात जोखिम की संभावना हो; तथा
    • उल्लेखनीय रोगों के मामले में।
  • केवल धार्मिक आधार पर एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पर्चे पर लिखी दवाओं को देने से इनकार करना।
  • किसी भी मेडिकल या अन्य पत्रिका में मरीजों की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें या मामले की रिपोर्ट प्रकाशित करना, जिससे मरीज़ की पहचान की जा सकती हो। हालांकि, अगर पहचान का खुलासा नहीं होता है, तो सहमति की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, यदि कोई पंजीकृत फार्मासिस्ट फार्मेसी चला रहा है और अन्य फार्मासिस्टों की मदद के लिए काम कर रहा है, तो अंतिम जिम्मेदारी पंजीकृत फार्मासिस्ट की होती है।

यह सभी प्रकार के पेशेवर दुराचारों की एक संपूर्ण सूची नहीं है। हालांकि, ऊपर वर्णित परिस्थितियों को पेशेवर दुराचारों के रूप में माना जा सकता है, और जिम्मेदार फार्मेसी काउंसिल उस पर कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा, इसका मतलब यह होगा कि यहां वर्णित फार्मासिस्ट के किसी भी निर्धारित नैतिक मानकों के उल्लंघन के आधार पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नैदानिक मनोवैज्ञानिक कौन होता है?

नैदानिक ​​मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिस्ट) मानसिक, व्यवहारिक और भावनात्मक बीमारियों के निदान और मनोवैज्ञानिक उपचार में प्रशिक्षित एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर है। हालांकि, मनोचिकित्सक के विपरीत, एक मनोवैज्ञानिक के पास मेडिकल डिग्री नहीं होती है, और इसलिए, वह दवाएं नहीं दे सकता है।

इसके अलावा, एक नैदानिक ​​मनोवैज्ञानिक को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसके पास है:

  • क्लिनिकल साइकोलॉजी में योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, जिसे भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त है, या
  • साइकोलॉजी या क्लीनिकल साइकोलॉजी, या एप्लाइड साइकोलॉजी में पोस्टग्रेजुएट डिग्री, और दो साल का पूर्णकालिक कोर्स पूरा करने के बाद, क्लीनिकल साइकोलॉजी या मेडिकल और सोशल साइकोलॉजी में मास्टर ऑफ फिलॉसफी। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षित (सुपरवाइज्ड) नैदानिक ​​प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए, और जिसे भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त हो।

नैदानिक ​​मनोवैज्ञानिक लोग, पुनर्वास पेशेवरों की व्यापक श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए, इसमें अन्य पेशेवर जैसे कि ऑडियोलॉजिस्ट, भाषण (स्पीच) चिकित्सक आदि शामिल हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद भारत में सभी पंजीकृत पुनर्वास पेशेवरों का एक रजिस्टर रखता है। आप यहां नैदानिक ​​मनोवैज्ञानिकों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।