14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम देना

किसी भी प्रकार के व्यवसाय में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त करना या काम करने की अनुमति देना गैरकानूनी है। नियोक्ता, माता-पिता या किसी बच्चे के अभिभावक, जो किसी बच्चे को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में काम करने की अनुमति देते हैं, उनको दंडित किया जाएगा।

हालांकि, दो अपवाद हैं, जिनमें सरकार बच्चों को काम करने की अनुमति देती है:

  • बाल कलाकार के रूप में, या
  • पारिवारिक व्यवसाय में।

यदि आप ऐसे किसी भी घटना को जानते हैं जिसमें बाल श्रम के रूप में 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे से काम कराया जाता है, तो कृपया इस अपराध की रिपोर्ट करें।

मूवीज / टीवी / स्पोर्ट्स में बच्चे

बच्चे फिल्मों / टीवी / खेल में काम कर सकते हैं और इसके लिए भुगतान किया जा सकता है। इन बच्चों को बाल कलाकार के रूप में जाना जाता है। फिल्मों, टीवी और खेल के संबंध में बच्चों के लिए जिन मनोरंजन और खेल गतिविधियों की अनुमति है उसकी सूची निम्नलिखित है:

फिल्में

  • टीवी शो / रियलिटी शो / क्विज शो / टेलेंट शो
  • खेल गतिविधियां जैसे प्रतियोगिताएं, कार्यक्रम या प्रशिक्षण

विज्ञापन

सिनेमा और डाक्यूमेंट्री शो

रेडियो

शो या कार्यक्रमों के एंकर के रूप में भागीदारी।

कुछ कलात्मक प्रदर्शन जो ऊपर नहीं दिए गए हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

कानून विशेष रूप से बच्चों पर प्रतिबंध लगाता है:

  • सर्कस में प्रदर्शन करने; तथा
  • पैसे के लिए सड़क पर प्रदर्शन करने से।

अस्वच्छ शौचालय को तोड़ना या पुननिर्माण/ संपरिवर्तित करना

जहां कहीं भी ‘अस्वच्छ शौचालय’ मौजूद है, तो उस जगह के अधिभोगी को ही उसे गिराना या उसका पुननिर्माण/ संपरिवर्तन करना होता है। यदि एक से अधिक व्यक्ति उस जगह के अधिभोगी हैं, जहां पर अस्वच्छ शौचालय बनाया गया है, तो लागत का भुगतान किसी एक मालिक द्वारा किया जाना चाहिए या उन सभी को समान रूप से भुगतान करना होगा।

जबकि राज्य सरकार इस पुननिर्माण प्रक्रिया में मालिकों की मदद कर सकती है, ज़मीन के मालिक सरकार द्वारा 9 महीने से अधिक की देरी को अस्वच्छ शौचालय बनाए रखने के बहाने के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि मालिक 9 महीने के भीतर किसी अस्वच्छ शौचालय को नष्ट या परिवर्तित नहीं करता है, तो स्थानीय प्राधिकरण को 21 दिनों की सूचना देकर यह काम अपने हाथ में लेना होगा। प्राधिकरण तब मालिक से लागत वसूल सकता है।

प्रथम उल्लंघन करने वालों को एक साल तक की जेल और साथ ही उन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी बार ऐसा करने पर दो साल तक की जेल और 1,00,000 रुपये तक के जुर्माने लगाया जा सकता है।

न्यूनतम मजदूरी दर क्या है?

नियोक्ता को कम से कम प्रत्येक कर्मचारी को संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित मजदूरी की न्यूनतम दर का भुगतान करना होगा, 6 जो निम्न के लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय करेगा:

• समय आधारित काम (मजदूरी दर एक घंटे, दैनिक या मासिक आधार पर तय की जा सकती है)।

• उजरती काम (उजरती काम में लगे कर्मचारियों के लिए, सरकार एक समय कार्य के आधार पर न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित कर सकती है)।

यदि कोई कर्मचारी अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी दर वाले दो या अधिक प्रकार के काम करता है, तो नियोक्ता उन्हें काम के प्रत्येक वर्ग में बिताए गए समय के लिए उचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा। उदाहरण के लिए, एक प्रकार के काम के लिए न्यूनतम मजदूरी बीस रुपये प्रति घंटा है, और दूसरे प्रकार के लिए दस रुपये प्रति घंटा है। यदि कर्मचारी प्रत्येक प्रकार पर 2 घंटे खर्च करता है, तो उन्हें 4 घंटे के लिए (20*2) + (10*2) = ₹60 मिलेगा।

संबंधित सरकार आमतौर पर हर पांच साल में न्यूनतम मजदूरी दर की समीक्षा या संशोधन करेगी।

वे कार्य/व्यवहार जिन्हें यौन उत्पीड़न की संज्ञा दी गई है

वो कार्य-व्यवहार जिन्हें कानून के अनुसार यौन उत्पीड़न माना जाता है, निम्नलिखित हैं:

  • स्पर्श करना या कोई अन्य तरीके का शारीरिक संपर्क, जो दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता हो
  • सेक्स या अन्य किसी तरह की यौन क्रिया के लिए अनुरोध करना या तकाजा करना
  • यौन संबंधित बातें करना या इशारे करना
  • अश्लील साहित्य / चित्र (पोर्नोग्राफी) किसी रूप में दिखाना-उदाहरण के लिये वीडियो, पत्रिकाएँ या किताबें।
  • कोई अन्य क्रियाएं भी हो सकती हैं जो यौन से संबंधित हों। वे ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें कहा जा सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं जो लिखी जा सकती हैं, या शरीर को स्पर्श करने की क्रिया।

जिन कार्यवाइयों को यौन उत्पीड़न के तौर पर देखा जाता है, उसे समझने में यह सरकारी हैंडबुक आपकी मदद कर सकती है कि।

एक अधिवक्ता का अपने मुवक्किलों के प्रति कर्तव्य

ऐसे कई कर्तव्य हैं जो एक अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के प्रति निभाने होते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार के हैं:

मामलों को स्वीकार करना और मामले को छोड़ देना

एक अधिवक्ता

  • जब तक कि असाधारण परिस्थितियां उपस्थित न हों, वह किसी भी मामले को स्वीकार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई मुवक्किल आपकी फीस देने के लिए तैयार है, तो अधिवक्ता उस मुवक्किल का मामला लेने से इंकार नहीं कर सकता है, बशर्ते कि वह बहुत व्यस्त न हो। एक अधिवक्ता की फीस उसके पेशेवर प्रतिष्ठा और मामले की प्रकृति पर आधारित होगी।
  • किसी भी मामले को लेने के बाद उससे पीछे नहीं हटना चाहिये। हालांकि, अधिवक्ता पर्याप्त कारण बताकर और मुवक्किल को उचित नोटिस दे कर ऐसा कर सकता है। यदि अधिवक्ता किसी मामले से वापिस हटता है तो उसे कोई भी अनर्जित फीस वापिस करनी होगी।
  • उस मामले को न वो स्वीकार कर सकता है, न उसकी तरफ से उपस्थित हो सकता है, जिसमें उस अधिवक्ता को एक गवाह के तौर पर उपस्थित होना है।

मुवक्किल के प्रति निष्ठा

एक अधिवक्ता को

  • अपने मुवक्किल को, मामले के विपक्ष से जुड़े अपने संबंध, या किसी अन्य हित के बारे में पूर्ण और स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिये।
  • सभी उचित और सम्मानजनक उपायों से अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा करना है। अधिवक्ताओं को इस सिद्धांत के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और मुवक्किल के अपराध के बारे मे अपनी राय के चलते उसका मामला लेने से नहीं मुकरना चाहिये। मुवक्किल के अपराध के बारे मे अपनी राय के एक तरफ रखकर उन्हें अपने मुवक्किल को बचाना चाहिए।
  • किसी निर्दोष को दंड दिलवाने के लिये काम नहीं करना चाहिये। उदाहरण के लिए, अधिवक्ताओं को ऐसी किसी सामग्री को नहीं छुपानी चाहिए जो किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति की बेगुनाही को स्थापित करता हो।
  • केवल मुवक्किल या मुवक्किल के एजेंट के निर्देशानुसार काम करना चाहिये।
  • यदि एक अधिवक्ता ने मुकदमे के किसी भी चरण में एक मुवक्किल को सलाह दी हो, उसके लिये कार्य किया हो, उपस्थित हुआ हो, या बहस किया हो तो वह विरोधी पक्ष की तरफ से न कभी प्रस्तुत हो सकता है, न कभी बहस कर सकता है।

मुवक्किल के हितों की रक्षा करना।

अधिवक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे:

  • कोई फीस मामले के परिणाम के आधार पर निर्धारित न करें। एक अधिवक्ता को उन लाभों को साझा करने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए जो लाभ उसके मुवक्किल को उस मामले से प्राप्त होंगे।
  • मुवक्किल के विश्वास का दुरुपयोग न करें, न उससे लाभ उठायें।
  • मुवक्किल द्वारा दिए गए पैसों का स्पष्ट हिसाब रखें।
  • यदि मुवक्किल फीस देने में सक्षम है तो उससे फीस उतने पैसे से कम न लें जिस पर कर लग सकता है।

इनमें से किसी भी कर्तव्य को करने में विफल होने पर एक अधिवक्ता पर व्यावसायिक दुराचार (प्रोफेशनल मिस्कंडक्ट) का अभियोग लगेगा, और एक मुवक्किल अधिवक्ता के विरोध में अपनी शिकायत उपयुक्त फोरम में दर्ज कर सकता है।

बच्चे की आयु का निर्धारण

एक नियोक्ता के रूप में अगर आपको यकीन नहीं है कि बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है या 14 वर्ष से अधिक है, तो बच्चे की आयु एक चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। वे आयु निर्धारित करते समय निम्नलिखित तीन दस्तावेजों पर गौर करेंगे:

  • बच्चे या किशोर का आधार कार्ड।
  • स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र, या मैट्रिक या परीक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र।
  • निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिए गया बच्चे या किशोर का जन्म प्रमाण पत्र।

जब इनमें से कोई भी दस्तावेज न हो, तो चिकित्सा अधिकारी बच्चे की उम्र का पता लगाने के लिए एक ओजिफिकेशन टेस्ट या कोई अन्य नया आयु निर्धारण परीक्षण करेगा।

अगर निरीक्षक बच्चे की उम्र निर्धारित करना चाहता है तो एक नियोक्ता के रूप में, आपके पास बच्चे की आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि निरीक्षक को पता चलता है कि आपके पास बच्चे की आयु का प्रमाण पत्र नहीं है, तो वह विशेष रूप से आपको इसे चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करने का निर्देश देगा।

मैनुअल स्कैवेंजर को नियुक्त करना

भारत में किसी को भी मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में नियुक्त करना अवैध है। किसी भी व्यक्ति द्वारा (नगर पालिकाओं और पंचायतों सहित) आवश्यक सुरक्षात्मक गियर के बिना किसी भी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नियुक्त करना भी गैरकानूनी है। ऐसा करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ता है।

मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में किसी को काम पर रखना 

मैनुअल स्कैवेंजर को काम पर रखने के प्रथम उल्लंघन पर एक साल तक की जेल और साथ ही 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई दूसरी बार ऐसा करता है, तो दो साल तक की जेल और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सीवर या सेप्टिक टैंक की संकटजनक सफाई के लिए किसी व्यक्ति को काम पर रखना

किसी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक की संकटजनक सफाई के लिए नियुक्त करने पर 2 साल तक की जेल और 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई निम्नलिखित चीजें करता है

कंपनी/संस्थान जो किसी को मैन्युअल स्कैवेंजर के रूप में नियुक्त करती है

जब कोई कंपनी/संस्थान मैनुअल स्कैवेंजर को काम पर रखती है, तो न केवल उसे अपराधी माना जाएगा, बल्कि उस कंपनी/संस्थान के उस कर्मचारी को भी दोषी माना जाएगा, जिसने यह अपराध होने दिया था। इसमें कंपनी/संस्थान के निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारी शामिल किए जा सकते है।

अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की वेबसाइट पर जाएं।

क्या होगा यदि कोई कर्मचारी न्यूनतम घंटों से कम या अधिक काम करता है?

यदि एक दैनिक मजदूरी कर्मचारी न्यूनतम घंटों से कम काम करता है क्योंकि नियोक्ता ने पर्याप्त काम नहीं दिया है, तब भी उन्हें पूरे कार्य दिवस के लिए मजदूरी पाने का अधिकार है। हालांकि, अगर वे काम करने के इच्छुक नहीं होने के कारण न्यूनतम घंटों तक काम करने में विफल रहे, तो वे इस अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

यदि कोई कर्मचारी न्यूनतम घंटों से अधिक काम करता है, तो नियोक्ता को उन्हें हर अतिरिक्त घंटे के लिए जो कि वे काम करते हैं, भुगतान करना होगा, मजदूरी की सामान्य दर से कम से कम दोगुने की ओवरटाइम ( सम्योपारी दर पर।

एक अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करना

एक अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत, उस अधिवक्ता द्वारा पेशा संबंधित, या उसके किसी दुराचार यानी अनुचित व्यवहार से संबंधित हो सकता है। ऐसा व्यवहार या कृत्य जो ‘दुराचार’ को दर्शाता हो उन्हें किसी भी बड़ी सूची से भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है अधिवक्ता की काम एक कुलीन पेशा है, और समाज में उनके लिए उच्च मानक तय किए गए हैं, जिनकी अपेक्षा एक अधिवक्ता से की जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनका कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अतीत में कई अनुशासनात्मक कार्य देखने को मिले हैं, जैसे कि एक अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल को चाकू से धमकाने की कोशिश की, इत्यादि।

शिकायत करने के लिए फोरम

एक अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए स्टेट बार काउंसिल एक उपयुक्त फोरम है। स्टेट बार काउंसिल शिकायत प्राप्त होने पर, या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, उस अधिवक्ता के खिलाफ दुराचार का मामला अपनी अनुशासन समितियों में से किसी एक के पास दर्ज कर सकती है।

इसके अलावा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति के पास यह अधिकार है कि वह किसी स्टेट बार काउंसिल में किसी लंबित कार्यवाही को वापस लेकर, मामले पर स्वयम् ध्यान दे।

शिकायत प्राप्त होने के एक वर्ष बाद से अधिक होने पर भी यदि मामला स्टेट बार काउंसिल के समक्ष लंबित रहता है, तो यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्टेट बार काउंसिल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें, निर्णय होने के 60 दिनों के भीतर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील करने का अधिकार है। यदि व्यक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले से भी असंतुष्ट है तो वह, उनके निर्णय के 60 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

स्टेट बार काउंसिल एक अधिवक्ता के खिलाफ उन्हीं शिकायतों को स्वीकार करते हैं, जो याचिका के रूप में होती हैं, और जो विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित (वेरिफाइड) होती हैं। यदि आप इसके लिये फॉर्मेट जानना चाहते हैं, तो आप अपने स्टेट बार काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं, जिसके पास शिकायत दर्ज करने का एक निर्धारित मानक फॉर्मेट होता है जो फीस भरने पर मिलता है। इसके अतिरिक्त, यह फॉर्मेट अंग्रेजी, हिंदी या संबंधित राज्य की भाषा में भी होता हैं।

किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद, स्टेट बार काउंसिल की अनुशासन समिति इस मामले की जांच करती है।

एक अधिवक्ता को दंडित करना

जब किसी अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाती है, तो स्टेट बार काउंसिल की अनुशासन समिति उस अधिवक्ता को खुद को बचाव करने का अवसर देती है। इसके अलावा, जांच के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल भी मौजूद रहते हैं। जांच के बाद, समिति निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है:

  1. वह अधिवक्ता को फटकार लगा सकती है;
  2. निर्धारित समय के लिए अधिवक्ता को निलंबित कर सकती है;
  3. राज्य की सूचि (रौल) से अधिवक्ता का नाम हटा सकती है;
  4. दर्ज की गई शिकायत को खारिज कर सकती है।

नौकरी का प्रस्ताव

जब कोई नियोक्ता आपको काम पर रखना चाहता है और आपको नौकरी का प्रस्ताव देता है, तो उन्हें:

  • प्रस्ताव के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहिए
  • नौकरी की भूमिका और नौकरी की शर्तों को ज़रूर स्पष्ट करना चाहिए
  • आपके काम के बदले में कुछ पारिश्रमिक/वेतन/लाभ का प्रस्ताव ज़रूर देना चाहिए

प्रस्ताव का संवाद

नियोक्ता को स्पष्ट शब्दों में नौकरी के प्रस्ताव के माध्यम से आपको नौकरी पर रखने की इच्छा का या तो लिखित रूप में या मौखिक रूप से संवाद देना होगा।

फिर भी, प्रस्ताव का लिखित होना बेहतर है, क्योंकि यदि आपका नियोक्ता भविष्य में इससे इनकार करता है तो यह साबित करना आसान है कि वास्तव में प्रस्ताव दिया गया था।

नौकरी में भूमिका और नौकरी की शर्तें

  • आपको दिया गया प्रस्ताव एक विशिष्ट पद या भूमिका के लिए होना चाहिए। यदि प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है, तो वे जिस नौकरी के लिए आपको रखना चाहते हैं, उसकी भूमिका किस तरह की है उसे स्पष्ट करें। एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे और लिखित अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे, तो नौकरी से बाहर निकलना मुश्किल होगा।
  • सुनिश्चित कर लें कि आपकी नौकरी में भूमिका, प्रति वर्ष प्रति वर्ष कंपनी द्वारा वहन किए गए खर्चे (सी.टी.सी), लाभ, मासिक वेतन आदि दिए गए हैं। प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले नौकरी के विवरण को लेकर कोई भी संदेह हो तो अपनी सभी शंकाओं को दूर करें।

वेतन और अन्य लाभ

आपका वेतन आपके रोजगार के प्रकार या प्रकृति से निर्धारित होगा। वेतन की गणना उस नौकरी-विशेष के बाज़ार दर, पिछले कार्य के अनुभव और आपके तोल-मोल करने के कौशल के आधार पर की जाती है। उस संस्था के लिए आप अपने कौशल के रूप में, जो लाभ प्रदान करने वाले हैं, उसका स्पष्ट रूप से संवाद करके और उद्योग की दरों के अनुसार वेतन के बारे में अपने स्वयं के बाज़ार संबंधी रिसर्च का उपयोग करके अपनी वेतन पर मोल-भाव कर सकते हैं। यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपका कुल वेतन विभिन्न मदों जैसे, मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डी.ए), भविष्य निधि कटौती, मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए) आदि में विभक्त होगा। हालाँकि, यदि आप कर्मचारी नहीं हैं, तो आपको आपकी पूरी वेतन राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसे ‘प्रतिधारण शुल्क’ कहा जाएगा।

नौकरी का प्रस्ताव आपको संप्रेषित कर दिए जाने के बाद, अपनी परिस्थितियों के आधार पर, आप हमेशा अतिरिक्त लाभ, उच्च वेतन या बेहतर पद के लिए बातचीत कर सकते हैं। ऐसी बातचीत पर आपका नियोक्ता विचार कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, इस स्थिति में प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करना आप पर निर्भर है।

 

प्रस्ताव का समय पर जवाब

आपके नौकरी के प्रस्ताव में एक समय अवधि निर्दिष्ट हो सकती है जिसके भीतर आपको जवाब देना होगा और यदि आप दिए गए समय में जवाब नहीं देते हैं, तो नौकरी का प्रस्ताव हाथ से निकल जाएगा।

यदि कोई समय अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो आपको उचित समय के भीतर नियोक्ता को, नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए, जवाब देना चाहिए।