एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए राशन कार्ड

राशन कार्ड तब सहायक होते हैं, जब आप सरकार द्वारा स्थापित दुकानों से कम रियायती मूल्य पर आवश्यक चीजें, जैसे चावल, अनाज आदि लेना चाहते हैं। राशन कार्ड, सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) का एक हिस्सा है, और साथ ही यह एक महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण दस्तावेज़ भी है। राशन कार्ड, लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किए जाते हैं, इस चलते लोगों को दो तरह के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, पहला, एपीएल (Above the Poverty Line) जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, और दूसरा, बीपीएल (Below the Poverty Line) जो गरीबी रेखा से नीचे हैं।

चूंकि राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए उन्हें बनवाने की प्रक्रिया भी राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। कानून के तहत, राशन कार्ड घर की सबसे बड़ी महिला के नाम से जारी किया जाता है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो और उसी महिला को ‘घर की मुखिया’ माना जाता है। यदि परिवार में कोई

महिला नहीं है, तो सबसे बड़े पुरुष के नाम से राशन कार्ड मिलता है। अब कानून के अनुसार, तीसरे लिंग वाली (ट्रांसजेंडर) महिलाएं भी घरों की मुखिया हो सकती हैं।

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने या राशन कार्ड अपडेट कराने के दौरान आपको कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

नया राशन कार्ड बनवाना

इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा, जिसे आप किसी भी सर्कल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, या अपने राज्य सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप सभी राज्यों के संबंधित वेबसाइटों के पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • नाम: यदि आपने अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्र / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम की प्रमाणिकता को, सर्कल कार्यालय के अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर दे सकें।
  • लिंग विवरण: नया राशन कार्ड बनवाते समय, आपके पास लिंग के लिए 3 विकल्प हो सकते हैं “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग”। चूंकि राशन कार्ड राज्यों द्वारा विनियमित होते हैं, तो हो सकता है कि कहीं तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर) चुनने का विकल्प न हो, तो इस तरह की स्थिति में, आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं
    • आप राशन कार्ड सर्कल कार्यालय के अधिकारियों से संपर्क करें और पूछें कि क्या किया जा सकता है
    • पहचान का प्रमाण एक हलफनामे (affidavit) के रूप में साथ रखें, जिसमें आपका निर्धारित लिंग, आपका नया नाम इत्यादि लिखित हो।
    • वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद लें।

राशन कार्ड का विवरण बदलवाना / अपडेट कराना

आप अपने राशन कार्ड की जनसांख्यिकीय जानकारी को अपडेट करा सकते हैं और ऐसा करने पर आपको एक नया कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें आपकी परिवर्तित जानकारी होगी। राशन कार्ड के विवरण को अपडेट कराने के तरीकों के बारे में विस्तार से समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • अपना नाम बदलना: यदि आप अपने नाम को बदल कर अपने निर्धारित लिंग की पहचान को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने परिवर्तित नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए जो आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सकें।
  • लिंग विवरण बदलना: यदि आप अपने निर्धारित लिंग की पहचान को अपडेट कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए 3 विकल्पों में से किसी एक को चिह्नित कर सकते हैं जो हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प भारत के सभी राशन कार्ड के दफ़्तरों में, और आवेदन पत्रों में उपलब्ध है।

सर्कल कार्यालय के अधिकारी आपसे अपने लिंग की पहचान दस्तावेज, या नाम बदलने के प्रमाण दस्तावेज़ की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, और ना ही लिंग सत्यापन की मांग मौके पर कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको राशन कार्ड के दफ़्तर के अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर वे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया सहज हो सके, और साथ ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई कर सकते हैं।