अपनी संस्था में काम करने वाले किशोरों को नियोजित करने वाले नियोक्ता को कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है:
एक रजिस्टर मेंटेन करना
एक नियोक्ता के रूप में आपको एक रजिस्टर बनाना होता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:
- आपके यहां काम करने वाले प्रत्येक किशोर-किशोरियों का नाम और जन्म तिथि।
- किशोर-किशोरियों के काम के घंटे और अवधि।
- आराम करने का समय।
- उनके काम की प्रकृति।
काम करने की स्थिति
जब किसी किशोर या किशोरी को काम पर नियुक्त किया जाता है, तो काम के घंटे और दिन और स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके साथ निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार किया जाए।
इंस्पेक्टर को नोटिस भेजना
बाल श्रमिक को नियुक्त करने वाले नियोक्ता के रूप में आपको निरीक्षक को एक नोटिस भेजना होगा। यह उसे काम पर रखने के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। नोटिस में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:
- संस्था का नाम और स्थान।
- नियोक्ता का नाम।
- काम की प्रकृति।
- संस्था द्वारा किया जाने वाला कार्य।
यदि एक नियोक्ता के रूप में आप अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको एक महीने तक की जेल हो सकती है या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं।
- माता-पिता और अभिभावकों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पारिवारिक व्यवसाय के अलावा किसी भी रूप में रोजगार में लगाने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।
- अगर माता-पिता या अभिभावक किसी किशोर या किशोरी को कानून के खिलाफ काम करने की अनुमति देते हैं या उनसे काम कराते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा।
- अगर वे पहली बार अपराध करते हैं तो उन्हें सजा नहीं दी जाएगी।
- यदि वे तब भी किशोरों को निषिद्ध व्यवसायों में काम करने की अनुमति देते हैं, तो उन पर 10000 रु तक का जुर्माना लगाया जाएगा।।
बाल श्रम के खिलाफ नियोक्ताओं के लिए सजा
कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त करता है, उसे निम्नलिखित तरीके से दंडित किया जा सकता है:
- छह महीने से लेकर दो साल तक की जेल और/या
- 20,000 रु से लेकर 50,000 रू के बीच जुर्माना।
- न्यायालय यह तय करेगा कि क्या केवल जेल की सज़ा ही पर्याप्त होगी या जुर्माना लगाने की भी आवश्यकता है।
कोई भी व्यक्ति, जो 14 से 18 के बीच के किशोरों-किशोरियों से अवैध व्यवसायों में काम कराता है, उसे निम्नलिखित तरीके से दंडित किया जा सकता है:
- छह महीने से लेकर दो साल तक की जेल और / या 20,000 रु से लेकर 50,000 रू तक का जुर्माना।
- अगर वह व्यक्ति एक बार सजा मिलने के बाद भी काम कराना जारी रखता है तो उसे फिर से एक से तीन साल तक की जेल हो सकती है।
आप निम्न तरीके से बाल श्रम के किसी भी कृत्य के बारे में शिकायत कर सकते हैं:
टेलीफोन हेल्पलाइन-1098 पर कॉल करें
1098 एक टोल-फ्री नंबर है और यह पूरे भारत में संचालित होता है। यह चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित होता है, जो बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के लिए काम करता है। कोई भी, यहां तक खुद बच्चे भी कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। आपको इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में स्कूलों में या काम कर रहे बच्चों को जानकारी देनी चाहिए ताकि बाल श्रम से संबंधित गैरकानूनी कामों को रोका जा सके।
जब आप 1098 पर कॉल करते हैं: तो कॉल उठाने वाले व्यक्ति को आप निम्नलिखित जानकारी दे सकते हैं:
- बच्चे का नाम (यदि आप जानते हैं)।
- आयु (आप एक अनुमान दे सकते हैं)।
- बच्चे का वर्णन।
- पता (यदि आप विशेष रूप से सटीक स्थान और किसी भी स्थान को जानते हैं तो आपको बताना होगा)।
1098 पर कॉल करने के बाद: आपका कॉल उठाने वाला व्यक्ति आपकी जानकारी उस जिले के ग्राउंड स्टाफ को देगा, जहां बच्चा है। ग्राउंड स्टाफ में एक सामाजिक कल्याण संगठन और चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के सदस्य शामिल हैं। वे आपको अधिक विवरण प्राप्त करने या बच्चे के बारे में अधिक जानकारी पूछने हेतु वापस बुला सकते हैं। फिर वे एक जांच करेंगे और निम्नलिखित विभागों के संयुक्त प्रयासों के साथ, वे कार्रवाई करेंगे:
- श्रम विभाग।
- पुलिस।
- मानव तस्करी विरोधी विभाग।
- गैर सरकारी संगठन और साझेदार संगठन
- बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग से बात करना
आप बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग से भी बात कर सकते हैं। यहां देखें और अपने विशेष राज्य आयोग के पास शिकायत दर्ज करें।
ऑनलाइन शिकायत
आप श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ, बाल श्रम अनुभाग के तहत एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजें जिन्हें आपको भरना चाहिए वो हैं:
- काम कर रहे बच्चे का विवरण।
- राज्य और जिला जहां बच्चे को काम पर लगाया गया है।
- आपका विवरण- नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी।
पुलिस स्टेशन
जब आप बाल श्रम के किसी मामले के बारे में शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो आप जानते होंगे कि वे आपसे एफआईआर दर्ज करने के लिए कहेंगे। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप बाल श्रम की घटना के बारे में पूरी जानकारी दें, जो आपने देखी है।
पद
आप किसी भी भाषा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत कर सकते हैं और इस पर कोई शुल्क नहीं लगता है। आप निम्नलिखित पते पर लिख सकते हैं:
अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 5 वीं मंजिल, चंद्रलोक भवन, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001