सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम

यह व्याख्याता चर्चा करता है कि कैसे सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के सदस्यों को कुछ ‘विशेष शक्तियां’ प्रदान करता है। यह कानून अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर राज्यों तक फैला हुआ है। 1990 में जम्मू और कश्मीर में एक अलग AFSPA अधिनियमित किया गया जो कुछ प्रावधानों को छोड़कर AFSPA के समान है।