जम्मू कश्मीर में AFSPA

आखिरी अपडेट Sep 19, 2022

जम्मू और कश्मीर में लागू सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1990 (AFSPA) के अधिकांश प्रावधान सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां ) अधिनियम, 1958 के समान हैं जो उत्तर-पूर्वी राज्यों में लागू है। जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बलों के पास व्यापक जांच अधिकार हैं:

  • अगर किसी भी ताले, दरवाजे, अलमारी, तिजोरी, बॉक्स, अलमारी, दराज, पैकेज या अन्य चीजों की चाबियां नहीं मिल पाती हैं, तो AFSPA (जम्मू और कश्मीर) के तहत, सशस्त्र बलों को इन्हें खोलने का अधिकार है।
  • कोई भी कमीशन अफसर, वारंट अफसर या गैर-कमीशन अफसर किसी भी वाहन या जहाज को रोक सकता है, तलाशी ले सकता है और जब्त कर सकता है यदि उन्हें संदेह होता है कि वे निम्न को ले जा रहे हैं:
  • कोई भी व्यक्ति जो घोषित अपराधी है;
  • कोई भी व्यक्ति जिसने संज्ञेय अपराध किया है;
  • एक व्यक्ति जिसके खिलाफ संदेह है कि उन्होंने असंज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है;
  • कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से कोई हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक पदार्थ ले जा रहा है।

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सशस्त्र बलों के विशेष शक्तियां

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को कुछ 'विशेष शक्तियां' प्रदान करता है।

अशांत क्षेत्र में सेना नियंत्रण

क्षेत्र में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है और उस क्षेत्र पर सशस्त्र बलों के नियंत्रण की आवश्यकता है, तो AFSPA के प्रावधान लागू किए जाते हैं।

ग्राहक दायित्व

ग्राहक को किसी तीसरे पक्ष के साथ भुगतान क्रेडेंशियल प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि कोई ग्राहक ऐसा करता है तो लापरवाह के कारण देनदारी बढ़ जाएगी।

उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

उत्पाद दायित्व क्या होता है?

उत्पाद में सेवा में कमी पाये जाने पर ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्पाद निर्माता या विक्रेता की जिम्मेदारी को रेखांकित करती है।