अगर कोई बच्चा चोरी करता है, तो उसके लिए सजा एक बालिग व्यक्ति की सजा से हल्की होती है। जब कोई बच्चा चोरी करता है तो आमतौर पर ऐसा होता है:
• एक बच्चे को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसे जेल में नहीं रखा जा सकता है- पुलिस को बच्चे को 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सामने पेश करना होगा।
• अगर पुलिस तुरंत बंदी को जमानत पर रिहा नहीं करती है, तो बच्चे को केवल तब तक ऑब्जर्वेशन होम में रखा जा सकता है जब तक कि उसे जेजेबी (24 घंटे के भीतर) नहीं ले जाया जाता।
• पुलिस को एक बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करना होता है जो बच्चे के साथ पहली सुनवाई के लिए जेजेबी में जाता है।
जेजेबी को 4-6 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होती है, और यदि मामला इससे आगे बढ़ता है तो मामला समाप्त कर दिया जाता है।
यदि किसी बच्चे ने आपसे चोरी की है, तो शिकायत करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उन्हें समझने के लिए यहां पढ़ें।