सौतेले माता-पिता के रूप में आप जिस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
चरण 1: आपको और आपके पति या पत्नी (बच्चे के असली माता-पिता) को यहां केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। यह आपको चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम (CARINGS) की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा, जहां आप अपना आवेदन सम्बन्धी जानकारियां जैसे कि अपना व्यक्तिगत जानकारी, रोजगार सम्बन्धी जानकारी आदि भर सकते हैं।
चरण 2: फिर आपको संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा, जो इस प्रकार हैं:
- आपका और आपके पति/पत्नी का निवास या आवासीय प्रमाण-पत्र।
- ऊपर बताए गए पति-पत्नियों (पार्टियों) का कानूनी रूप से विवाहित होने का प्रमाण-पत्र।
- अगर बच्चे का असली माता-पिता जीवित नहीं है, तो उनका मृत्यु प्रमाण-पत्र।
- गोद लिए जाने वाले बच्चे, उसके असली माता-पिता, बच्चे को गोद लेने वाले पति या पत्नी और गवाहों की सत्यापित फोटो।
- जैसा कि चरण 3 में बताया गया है, उसके अनुसार, बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी) से प्राप्त अनुमति प्रपत्र।
- कोर्ट से दत्तक ग्रहण आदेश, जैसा कि चरण 4 में बताया गया है।
चरण 3: बच्चे को गोद लेने के लिए आपको सी.डब्ल्यू.सी से अनुमति लेनी होगी। आपको यह फॉर्म भरना होगा, जो आपकी और आपके जीवनसाथी(पति/पत्नी) की सहमति भी प्रदान करता है। अगर गोद लेने के लिए दोनों पति-पत्नी द्वारा अपने-अपने पहले के शादी से हुए बच्चों का त्याग किया जा रहा है, तो दोनों को अलग-अलग सहमति फॉर्म भरना होगा।
चरण 4: इस तरह आपको अपने पति या पत्नी के साथ परिवार/जिला/शहर या सिविल कोर्ट में एक आवेदन दाखिल करना होगा। इसके बाद, आपको कोर्ट से दत्तक-ग्रहण (गोद लेने के) आदेश की एक प्रमाणित प्रति(कॉपी) प्राप्त करनी होगी और CARINGS की वेबसाइट के माध्यम से इसकी एक कॉपी को ऑनलाइन जमा करना होगा।