मतदान के दिन से पहले चुनावी रैलियों के लिए किसी पार्टी या उम्मीदवार पर बस किराए पर लेने और मतदाताओं को सवारी देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

क्या मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान केंद्र पर ले जाना अपराध है?

आखिरी अपडेट Sep 26, 2022

क उम्मीदवार या उनके एजेंट मतदान केंद्र पर मतदाताओं को नहीं ला सकते हैं यानी मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान केंद्र आने-जाने के लिए गाड़ी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं।

ऐसी सजा करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना है।

उदाहरण के लिए, कोई पार्टी या उम्मीदवार मतदान के दिन, मतदाताओं को मतदान केन्द्र जाने के लिए किराए पर बस लेकर निःशुल्क सेवा नहीं उपलब्ध करा सकता है।

हालांकि, विकलांग व्यक्ति PwD (People with Disability)-पी.डब्ल्यू.डी. ऐप (एंड्रॉइड) पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं, और चुनाव अधिकारी उन्हें उस दिन मतदान केंद्र तक आने-जाने के लिए सवारी की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं।

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