कोई भी उम्मीदवार या पार्टी या उनके एजेंट मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान केंद्र आने-जाने के लिए गाड़ी की सुविधा नहीं दे सकते हैं।
ऐसा करने पर, सजा के तौर पर 500 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
उदाहरण के लिए, कोई पार्टी या उम्मीदवार मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान केन्द्र ले जाने के लिए किराए पर बस लेकर फ्री सेवा नहीं दे सकते हैं।
हालांकि, ये सुविधा चुनाव आयोग से दिव्यांग लोगों को मिल सकती हैं। इसके लिए दिव्यांग व्यक्ति PwD (People with Disability)-पी.डब्ल्यू.डी. ऐप (एंड्रॉइड) पर अपना पंजीकरण कराकर चुनाव अधिकारी से मतदान के दिन के लिए मतदान केंद्र तक आने-जाने के लिए गाड़ी की फ्री सुविधा मांग सकते हैं।