विल तैयार करना

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

आप अपने जीवन काल में कभी भी अपनी विल तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि आप-

  • मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होंं, और
  • 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हों|

अपनी विल तैयार करने वाले व्यक्ति को इस बात की समझ है कि वह क्या करने जा रहा है।

उदाहरण के लिए, मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति भी उस स्थति में अपनी विल तैयार कर सकता है, जब उसे इस बात की समझ है कि वह क्या करने जा रहा है।यदि काई व्यक्ति शराब के नशे में हो और उसे इस बात की समझ न हो कि वह क्या करने जा रहा है, तो वह विल नहीं कर सकता है।

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वसीयत बदलना

आप अपनी इच्छानुसार जितनी बार चाहें अपनी वसीयत को बदल सकते हैं। वसीयत के पंजीकृत होने के बाद भी, आप के द्वारा इसमें परिवर्तन करना संभव है।

विल का पंजीकरण

विल का पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है।

प्रोबेट की प्रक्रिया

कुछ मामलों में आपको, एक वसीयत के लाभार्थी के रूप में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, उस वसीयत के ‘प्रोबेट’ को प्राप्त करना आवश्यक है।

वसीयत के लिये एक निष्पादक (Executor) की नियुक्ति

जिस व्यक्ति को आप अपनी मृत्यु के बाद, वसीयत में दिए गए अनुदेशों को निष्पादित करने अथार्त लागू करने का दायित्व सौंपते हैं, उसे आपकी विल का निष्पादक कहा जाता है।

मृत्यु के बाद भी भरण-पोषण का उत्तरदायित्व

माता-पिता के भरण-पोषण का कर्तव्य किसी व्यक्ति के लिये, स्वयम् के मृत्यु के बाद भी रहती है।