जम्मू और कश्मीर में लागू सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1990 (AFSPA) के अधिकांश प्रावधान सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां ) अधिनियम, 1958 के समान हैं जो उत्तर-पूर्वी राज्यों में लागू है। जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बलों के पास व्यापक जांच अधिकार हैं:
- अगर किसी भी ताले, दरवाजे, अलमारी, तिजोरी, बॉक्स, अलमारी, दराज, पैकेज या अन्य चीजों की चाबियां नहीं मिल पाती हैं, तो AFSPA (जम्मू और कश्मीर) के तहत, सशस्त्र बलों को इन्हें खोलने का अधिकार है।
- कोई भी कमीशन अफसर, वारंट अफसर या गैर-कमीशन अफसर किसी भी वाहन या जहाज को रोक सकता है, तलाशी ले सकता है और जब्त कर सकता है यदि उन्हें संदेह होता है कि वे निम्न को ले जा रहे हैं:
- कोई भी व्यक्ति जो घोषित अपराधी है;
- कोई भी व्यक्ति जिसने संज्ञेय अपराध किया है;
- एक व्यक्ति जिसके खिलाफ संदेह है कि उन्होंने असंज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है;
- कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से कोई हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक पदार्थ ले जा रहा है।