बच्चों को सिगरेट बेचना

आप 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेच नहीं सकते है, ना ही बेचने की पेशकश कर सकते हैं। यदि आप नाबालिगों (18 वर्ष से कम उम्र) को सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस अधिकारी आपको हिरासत में ले लेगा, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जायेगा। आपको सात साल तक की जेल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। याद रखें कि गिरफ्तारी होने पर आपको जमानत का अधिकार है।

यदि आप किसी ऐसे स्थान के मालिक या प्रबंधक हैं जो सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचता है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि:

कोई भी तंबाकू उत्पाद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा रखा, या बेचा नहीं जाता है।

कोई भी तंबाकू उत्पाद इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं कि यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके।

आपको यह देख लेना होगा कि आप जिस व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं, वह एक बच्चा तो नहीं है। आप तंबाकू उत्पाद खरीदने वाले किसी व्यक्ति से उसके उम्र का सबूत दिखाने के लिए भी कह सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

एम्फ़ैटेमिन

ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय सूची में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है। 

एम्फ़ैटेमिन एक साइकोट्रोपिक पदार्थ है, जिसका भारत में निर्माण, परिग्रह, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री, खरीद और इस्तेमाल करना अवैध है। कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है लेकिन ऐसा सरकार से अभिव्यक्त लाइसेंस या परमिट प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। इनमें से किसी भी गतिविधि को करने की सजा पकड़े गए एम्फ़ैटेमिन की मात्रा के समानुपाती होती है।

• छोटी मात्रा (2 ग्राम)-1 साल तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना

• 2 ग्राम से 50 ग्राम-10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना

• व्यावसायिक मात्रा (50 ग्राम)-10 से 20 साल के बीच जेल की सजा, और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। कोर्ट 2 लाख से ज्यादा जुर्माना भी लगा सकती है।

 

सार्वजनिक धूम्रपान करने के खिलाफ, मालिकों की ज़‍िम्मेदारी

यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान के कामकाज के मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या प्रभारी हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :वहां कोई व्यक्ति धूम्रपान न करे

एक खास बोर्ड प्रमुखता से, उस सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वारों और सीढ़ी व लिफ्ट के प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक मंज़‍िल पर, लगा हो और दिखता हो। यह खास बोर्ड 60 सेंटीमीटर X 30 सेंटीमीटर की न्यूनतम माप का, और सफेद पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। इस बोर्ड में, कम से कम 15 सेंटीमीटर बाहरी व्यास वाला एक वृत्त (सर्कल) होगा, जिसकी परिधि लाल रंग की होगी। इसके केंद्र में काला धुआं उगलती एक बीड़ी या सिगरेट होगी, और इस काले धुएं पर लाल रंग का एक ‘क्रॉस’ लगा होगा। इस बोर्ड पर चेतावनी लिखी होगी-‘धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र-यहां धूम्रपान करना एक अपराध है’ (‘नो स्मोकिंग एरिया-स्मोकिंग हियर इज़ ऍन ऑफ़ेंस’)।

दो और लिखी और दिखायी जाने वाली सूचनाएं हैं :

  • तम्बाकू का धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के साथ-साथ, नजदीक के धूम्रपान न करने वाले के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है
  • अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है
  • साथ ही, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली कोई चीज़ वहां नहीं होनी चाहिए, जैसे कि राखदानी (ऐशट्रे), माचिस, लाइटर या ऐसी कोई अन्य सामग्री।
  • होटल मालिकों के लिए विशिष्‍ट निर्देश

यदि आप 30 या अधिक कमरों वाले किसी होटल के मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या उसके कारोबार प्रभारी हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :

  • सभी निर्धारित धूम्रपान कक्ष या कमरे, उस होटल के उसी तल या विंग के एकदम अलग हिस्‍से (सेक्‍शन) में हों।
  • धूम्रपान करने वाले सभी कमरों में अंग्रेज़ी या एक भारतीय भाषा में लिखा होना चाहिए-‘धूम्रपान कक्ष’ (‘Smoking Rooms’)।
  • इन कमरों के धुएं को बाहर निकालते रहना चाहिए, लेकिन उसे होटल के गै़र धूम्रपान क्षेत्रों के लॉबी या गलियारों में फैलने नहीं देना चाहिए।
  • धूम्रपान संबंधी शिकायत मिलने पर, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। उसे धूम्रपान करने से रोकना होगा, अन्यथा आपको उन लोगों की संख्या के हिसाब से जुर्माना देना होगा जो आपकी उस सार्वजनिक संपत्ति में अवैध रूप से धूम्रपान कर रहे हैं।

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

पुलिस द्वारा अवैध प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी

ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय सूची में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।

कानून उन पुलिस अधिकारियों को दण्डित करता है जो दुर्भावनापूर्वक या अशिष्टतापूर्वक निम्नलिखित कार्य करते हैं:

• बिना किसी उचित संदेह के किसी स्थान या वाहन में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए या दूसरे अधिकारियों को प्रवेश और तलाशी का निर्देश देना।

• नशीली दवाओं या मन:प्रभावी पदार्थों को खोजने और जब्त करने के बहाने जानबूझकर और अनावश्यक रूप से संपत्ति या दस्तावेजों को जब्त करना।

• जानबूझकर और अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना, तलाशी लेना या गिरफ्तार करना

इन अपराधों के लिए 6 महीने तक की कैद और/या 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

झूठी शिकायतें

कानून उन लोगों को भी दंडित करता है जो जानबूझकर पुलिस अधिकारियों को गलत जानकारी देते हैं, जिसके कारण वे गलत छानबीन करते हैं। ऐसी गलत जानकारियां देने पर लोगों को 2 साल तक की कैद और/या जुर्माने के साथ-साथ गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

धूम्रपान क्षेत्र

आप निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों में धूम्रपान कर सकते हैं, जैसे 30 से अधिक कमरों वाले होटलों, हवाई अड्डों, या 30 से अधिक लोगों के लिए बैठ कर खाने की व्‍यवस्‍था रखने वाले रेस्तराओं में, जहां धूम्रपान करने वालों के लिए एक अलग से क्षेत्र बनाया जाता है। अलग से निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र एक अलग से संवातित (वेंटिलेटेड) धूम्रपान के लिये एक कमरा होता है:

  • जो भौतिक रूप से अलग बना और चारो तरफ से उंची दिवारों से घिरा रहता है।
  • जिसका प्रवेश द्वार, अपने आप बंद हो जाने वाला एक दरवाज़ा होता है।
  • जिसमें एक ऐसी वायु प्रवाह प्रणाली होती है जो धुएं को सीधे बाहर ले जाती है, और फिर धुएं को उस बिल्डिंग के अन्य हिस्सों की हवा आपूर्ति से वापस घुलने-मिलने नहीं देती है। जिसके वायु प्रवाह प्रणाली को, निकास संवातन (एग्‍ज़ॉस्‍ट वेंटिलेशन) व्यवस्था, या वायु सफाई प्रणाली के साथ लगाया जाना चाहिए।
  • जिसमें वायु का दवाब, भवन के शेष भाग की तुलना में कम रखा जाता है।
  • जहां एक विशेष मार्किंग के साथ, ‘स्मोकिंग एरिया’ अंग्रेज़ी भाषा में, तथा समानार्थी शब्दों को एक अन्य भाषा में, साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

कैनबिस (गांजा)

ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय सूची में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है। 

भारतीय कानून के अनुसार भांग रखना और उसका इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। हालांकि, भांग के पौधे से केवल फूल वाले हिस्से, उर्फ ​​गांजा/वीड, और राल, उर्फ ​​हशीश, हैश या चरस से संबंधित गतिविधियां अवैध हैं।

गांजा/वीड 

गांजा, जिसे वीड के नाम से भी जाना जाता है, केवल भांग के पौधे के फूल वाले हिस्से से सम्बंधित है जो भांग के पौधे का फल बन जाता है। भारत में गांजा का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात/निर्यात और इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इनमें से किसी भी गतिविधि को करने की सजा उसके प्रकार की बजाय शामिल गांजा की मात्रा के आनुपातिक है।

• छोटी मात्रा (1 किलो तक): 1 साल तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना।

• 1 किलो से 20 किलो के बीच: 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।

• व्यावसायिक मात्रा (20 किलो): 10 साल से 20 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। कोर्ट फैसले में कारण दर्ज कर 2 लाख रुपये से अधिक का भी जुर्माना लगा सकता है।

चरस/हैश 

चरस, भांग के पौधे से प्राप्त अलग राल (कच्चा या शुद्ध) है और इसमें कंसेन्ट्रेटिड प्रिपेरेशन और राल भी शामिल है जिसे हशीश तेल या तरल हशीश के रूप में जाना जाता है। भारत में चरस का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात/निर्यात और चरस का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इनमें से किसी भी गतिविधि को करने की सजा उसके प्रकार की बजाय शामिल गांजा की मात्रा के आनुपातिक है।

• छोटी मात्रा (100 ग्राम तक): एक साल तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना।

• 100 ग्राम-1 किलो: दस साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।

•व्यावसायिक मात्रा (1 किलो): दस साल से बीस साल के बीच की जेल, और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये के बीच जुर्माना। कोर्ट फैसले में कारण दर्ज कर 2 लाख रुपये से अधिक का भी जुर्माना लगा सकता है।

सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी के लेबल

सभी सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर होने चाहिए :

चेतावनी लेबल का विस्तृत विवरण

  • उनके लेबल पर चेतावनी दी जानी चाहिये, जिसमें फोटोग्राफिक चेतावनी भी शामिल है। उदाहरण के लिए, यह चेतावनी कि धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, तो उसके साथ एक संक्रमित व्यक्ति की तस्वीर दी जा सकती है।
  • उत्पाद में निकोटीन और तारकोल की मात्रा, पैकेज पर दिखाई जानी चाहिए।

चेतावनी लेबल का दिखना

  • यह चेतावनी पैकेज के सबसे बड़े भाग पर होनी चाहिए।
  • तंबाकू उत्पाद की चेतावनी, पठनीय और स्पष्ट होने के साथ साथ, बड़े अक्षरों में होनी चाहिये और साफ दिखाई देनी चाहिए। अक्षरों की शैली या उनका प्रकार, पैकेज या लेबल की पृष्ठभूमि के रंगों के विपरीत होनी चाहिए।
  • चेतावनी को ऐसे भाग पर लिखा रहना चाहिये जिससे कि जब पैकेज को खोला जाए, तो यह, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को दिखाई दे।

चेतावनी लेबल की भाषा

  • पैकेज पर चेतावनी, अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में, या अंग्रेजी और भारतीय भाषा दोनों में हो सकती है।
  • पैकेज पर जब एक विदेशी भाषा का उपयोग किया गया है, तब यह चेतावनी अंग्रेजी में तो अवश्य होनी चाहिए।
  • जहां पैकेज पर एक विदेशी भाषा, भारतीय भाषा और अंग्रेजी का उपयोग किया गया है, तो चेतावनी अंग्रेजी के साथ-साथ भारतीय भाषा में भी अवश्य होनी चाहिए।

यदि आप बिना किसी चेतावनी के ऐसे उत्पादों का उत्पादन करते हैं, तो आप 2 साल तक के लिए जेल जा सकते हैं, या आपको 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।। जब आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं, तो आप 5 साल के लिए जेल जा सकते हैं, या आपको 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर आप बिना किसी चेतावनी के सिगरेट बेचते हैं, तो आपको 1 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है, या आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है यदि यह आपका पहला अपराध है। जब दूसरी बार पकड़े जाते हैं, तो आप 2 साल के लिए जेल जा सकते हैं, या आपको 3,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

अफीम और अफीम पॉपी

ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय सूची में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है। 

अफीम, अफीम पॉपी का ठोस रस है, जो पौधे का आधार होता है जिससे अफीम निकाली जाती है। यह एक सफेद रस है जिसे पॉपी ​​के पौधे से स्काल्प्स की मदद से बहुत सावधानी से निकाला जाता है। इसमें मॉर्फीन का 0.2 % से कम कोई भी प्रिपेरेशन शामिल नहीं है।

अफीम और अफीम पॉपी की खेती, उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात या निर्यात, बिक्री, खरीद या इस्तेमाल करना अवैध है। इनमें से किसी भी गतिविधि को करने की सजा गतिविधि के प्रकार की बजाय शामिल अफीम या अफीम पॉपी की मात्रा के समानुपाती है।

• छोटी मात्रा (25 ग्राम)-1 साल तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना

• 25 ग्राम से 2.5 किलो-10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना

• व्यावसायिक मात्रा (2.5 किलो)-10 से 20 साल के बीच जेल की अवधि, और 1 लाख से 2 लाख रुपये के बीच जुर्माना। कोर्ट 2 लाख से ज्यादा जुर्माना भी लगा सकती है।

तैयार अफीम 

तैयार अफीम, अफीम का कोई भी उत्पाद हो सकता है जो अफीम को धूम्रपान के लिए उपयुक्त अर्क में बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए संचालन की किसी भी श्रृंखला द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें अफीम के बाद बचे अवशेष से धूम्रपान किया जाता है।

तैयार अफीम का निर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात या निर्यात, बिक्री, खरीद या इस्तेमाल करना अवैध है। इनमें से किसी भी गतिविधि को करने की सजा गतिविधि के प्रकार की बजाय शामिल अफीम या अफीम पॉपी की मात्रा के समानुपाती है।

• छोटी मात्रा (5 ग्राम)-1 साल तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना

• 5 ग्राम से 250 ग्राम-10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना

• व्यावसायिक मात्रा (250 ग्राम)-10 से 20 साल के बीच जेल की अवधि और 1 लाख से 2 लाख रुपये के बीच जुर्माना। कोर्ट 2 लाख से ज्यादा जुर्माना भी लगा सकती है।

 

ई-सिगरेट

भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ई-सिगरेट उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहते हैं, जो निकोटीन की मात्रा और स्वाद की परवाह किये बिना, किसी अन्य पदार्थ को गर्म करके, कश लेने के लिये एरोसॉल बनाता है। इसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, हीट नॉट बर्न उत्पाद, ई-हुक्का इत्यादि शामिल हैं।

इनके उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, विक्रय, परिवहन पर प्रतिबंध

ई-सिगरेट का उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन या विक्रय, तथा ई-सिगरेट के प्रचार और विज्ञापन अवैध है। यदि आप इनमें से कुछ भी करते हैं, तो आपको 1 वर्ष तक का कारावास, और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दोबारा ऐसा अपराध करने पर, आपको 3 साल तक का कारावास, और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

ई-सिगरेट का भंडारण

ई-सिगरेट के भंडारण के लिए, किसी भी जगह का उपयोग करना अवैध है। आपको 1 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दोबारा ऐसा अपराध करने पर, आपको 3 साल तक का कारावास और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

सिर्फ इसलिए कि आपके पास ई-सिगरेट है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई अवैध काम कर रहे हैं। कानून के अनुसार ई-सिगरेट रखना कोई अपराध नहीं है।

यदि किसी अधिकारी को, जो उप-निरीक्षक या उसके उपर के पद का है, ऐसा लगता है कि इस कानून का कहीं उल्लंघन हो रहा है, वह उस जगह की तलाशी ले सकता है जहां व्यापार, उत्पादन, भंडारण या ई-सिगरेट के विज्ञापन किया जा रहा है। वह तलाशी के दौरान ई-सिगरेट से जुड़े किसी भी दस्तावेज या संपत्ति को भी जब्त कर सकता है और अपराध से जुड़े व्यक्ति को हिरासत में भी ले सकता है। हालाँकि, तलाशी के दौरान पाई गई संपत्ति या रिकॉर्ड्स को यदि जब्त नहीं किया जा सकता है, तो वह ऐसी संपत्ति, स्टॉक्स या रिकॉर्ड्स को कुर्क (अटैच) करने का आदेश दे सकता है।

कोकेन

ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय सूची में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है। 

कोकेन, कोका के पौधे के पत्ते से बनाई गई दवा है। कोकेन का निर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात या निर्यात, बिक्री, खरीद या इस्तेमाल करना अवैध है। इनमें से किसी भी गतिविधि को करने की सजा गतिविधि के प्रकार की बजाय शामिल कोकेन की मात्रा के समानुपाती है।

• छोटी मात्रा (2 ग्राम)-1 साल तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना

• 2 ग्राम-100 ग्राम-10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना

• व्यावसायिक मात्रा (100 ग्राम)-10 से 20 साल की जेल और 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। कोर्ट 2 लाख से ज्यादा जुर्माना भी लगा सकती है।

कोका प्लांट 

कोका के पौधे की खेती करने, इकट्ठा करने, उत्पादन, रखने, परिवहन, आयात, निर्यात, बेचने, खरीदने और उपयोग करने के लिए भी अलग से सजा का प्रावधान है। इनमें से किसी भी गतिविधि के लिए, आपको 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।