जबकि एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार भांग उगाना अभी भी एक अपराध है, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य औषधीय या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भांग की खेती की अनुमति देते हैं।

कैनबिस (गांजा)

आखिरी अपडेट Oct 4, 2022

ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय सूची में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है। 

भारतीय कानून के अनुसार भांग रखना और उसका इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। हालांकि, भांग के पौधे से केवल फूल वाले हिस्से, उर्फ ​​गांजा/वीड, और राल, उर्फ ​​हशीश, हैश या चरस से संबंधित गतिविधियां अवैध हैं।

गांजा/वीड 

गांजा, जिसे वीड के नाम से भी जाना जाता है, केवल भांग के पौधे के फूल वाले हिस्से से सम्बंधित है जो भांग के पौधे का फल बन जाता है। भारत में गांजा का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात/निर्यात और इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इनमें से किसी भी गतिविधि को करने की सजा उसके प्रकार की बजाय शामिल गांजा की मात्रा के आनुपातिक है।

• छोटी मात्रा (1 किलो तक): 1 साल तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना।

• 1 किलो से 20 किलो के बीच: 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।

• व्यावसायिक मात्रा (20 किलो): 10 साल से 20 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। कोर्ट फैसले में कारण दर्ज कर 2 लाख रुपये से अधिक का भी जुर्माना लगा सकता है।

चरस/हैश 

चरस, भांग के पौधे से प्राप्त अलग राल (कच्चा या शुद्ध) है और इसमें कंसेन्ट्रेटिड प्रिपेरेशन और राल भी शामिल है जिसे हशीश तेल या तरल हशीश के रूप में जाना जाता है। भारत में चरस का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात/निर्यात और चरस का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इनमें से किसी भी गतिविधि को करने की सजा उसके प्रकार की बजाय शामिल गांजा की मात्रा के आनुपातिक है।

• छोटी मात्रा (100 ग्राम तक): एक साल तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना।

• 100 ग्राम-1 किलो: दस साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।

•व्यावसायिक मात्रा (1 किलो): दस साल से बीस साल के बीच की जेल, और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये के बीच जुर्माना। कोर्ट फैसले में कारण दर्ज कर 2 लाख रुपये से अधिक का भी जुर्माना लगा सकता है।

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