पुलिस द्वारा अवैध प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी

आखिरी अपडेट Oct 4, 2022

ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय सूची में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।

कानून उन पुलिस अधिकारियों को दण्डित करता है जो दुर्भावनापूर्वक या अशिष्टतापूर्वक निम्नलिखित कार्य करते हैं:

• बिना किसी उचित संदेह के किसी स्थान या वाहन में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए या दूसरे अधिकारियों को प्रवेश और तलाशी का निर्देश देना।

• नशीली दवाओं या मन:प्रभावी पदार्थों को खोजने और जब्त करने के बहाने जानबूझकर और अनावश्यक रूप से संपत्ति या दस्तावेजों को जब्त करना।

• जानबूझकर और अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना, तलाशी लेना या गिरफ्तार करना

इन अपराधों के लिए 6 महीने तक की कैद और/या 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

झूठी शिकायतें

कानून उन लोगों को भी दंडित करता है जो जानबूझकर पुलिस अधिकारियों को गलत जानकारी देते हैं, जिसके कारण वे गलत छानबीन करते हैं। ऐसी गलत जानकारियां देने पर लोगों को 2 साल तक की कैद और/या जुर्माने के साथ-साथ गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

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शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले एहतियाती और निवारक उपाय

अनुसूचित जातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए कानून को राज्य सरकारों द्वारा विशेष उपाय करने की आवश्यकता है
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उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

उपभोक्ता कल्याण कोष

समग्र उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और देश में उपभोक्ता आंदोलन को मज़बूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

कानून के लिए राज्य सरकारों को अपने मुख्यालय में एससी और एसटी सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता है।
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