एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) द्वारा कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। यह आपको सार्वजनिक सड़क पर, एक या एक से अधिक प्रकार के वाहन, जैसे कि मोटर साइकिल, कार आदि चलाने की अनुमति देता है।

नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना

आप लर्नर लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के बाद और 180 दिनों (6 महीने) के भीतर नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। नया ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • नाम

    : यदि आपने अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाणों की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) अधिकारियों को जरूरत होने पर आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सके।

  • लिंग विवरण

    : नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते समय, आपके पास लिंग को बताने के लिए 3 विकल्प हो सकते हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस राज्यों द्वारा विनियमित होते हैं, अतः हो सकता है कि कहीं पर तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर) को चुनने का विकल्प न हो, तो इस तरह की हालत में, आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

    • क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) से संपर्क करें और पूछें कि क्या किया जा सकता है
    • अपने पहचान का प्रमाण एक हलफनामे (affidavit) के रूप में लें, जिसमें आपका निर्धारित लिंग, आपका नया नाम इत्यादि लिखित हो।
    • वकील, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद लें।

ड्राइविंग लाइसेंस विवरण को अपडेट / परिवर्तित / नवीनीकृत करना

आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जनसांख्यिकीय जानकारी को अपडेट करा सकते हैं, और ऐसा करने पर आपको एक नया कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें परिवर्तित जानकारियां होंगी। ड्राइविंग लाइसेंस विवरण कैसे अपडेट करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें, और अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • अपना नाम बदलना

    : यदि आप अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए आप अपना नाम अपडेट करना चाहते हैं, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और अन्य पहचान प्रमाण की एक प्रति को अपने साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सके।

  • लिंग विवरण बदलना

    : चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस राज्यों द्वारा विनियमित होते हैं, अतः हो सकता है कि कहीं पर तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर) चुनने का विकल्प न हो, तो इस तरह के स्थिति में आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

    • क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) से संपर्क करें और पूछें कि क्या किया जा सकता है
    • अपने पहचान का प्रमाण एक हलफनामे (affidavit) के रूप में लें, जिसमें आपका निर्धारित लिंग, आपका नया नाम इत्यादि लिखित हो।
    • वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद लें।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) अधिकारी आपसे लिंग की पहचान या नाम बदलने के प्रमाण करने वाले दस्तावेज़ों की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, या लिंग सत्यापन की मांग मौके पर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर वे अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद इस प्रक्रिया को सहज बनाने के लिये कर सकते हैं, और साथ ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई कर सकते हैं।

आयु का प्रमाण

आपके पहचान प्रमाण के विभिन्न सरकारी दस्तावेज़ों के लिए, आपको अपने आयु के प्रमाण का एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आप जिस पहचान प्रमाण के लिए आवेदन कर रहे हैं, या उसे अपडेट करा रहे हैं, उसके लिए आप नीचे दी गई सूची में से किसी भी दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं:

आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट

  • जन्म प्रमाण-पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र
  • आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके आधार पर आप, पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड में से, अन्य दो विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप आधार कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप आवास प्रमाण के रूप में अपने पैन कार्ड या पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं।
  • पैन कार्ड
  • किसी भी सरकारी बोर्ड/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई मार्कशीट
  • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, जिसमें जन्म तिथि दी गई हो

आधारपैन कार्ड और पासपोर्ट के लिए आवास प्रमाण की पूरी सूची के लिए यहां देखें।

मतदाता पहचान पत्र

  • जन्म प्रमाणपत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र, उस मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से जहां से आवेदक ने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, या किसी भी अन्य मान्यता-प्राप्त शिक्षण संस्थान से जारी किया गया हो
  • कक्षा 10/12 मार्कशीट (यदि आपने वह ग्रेड पास किया है)
  • कक्षा 8 की मार्कशीट (यदि इसमें जन्मतिथि है)
  • कक्षा 5 की मार्कशीट (यदि इसमें जन्मतिथि है)
  • यदि व्यक्ति 10वीं पास नहीं है तो एक निर्धारित प्रारूप में, मां या पिता द्वारा इसकी घोषणा की जाए (उन मामलों में जहां माता या पिता ने, निर्वाचन आयोग के बूथ लेवेल ऑफिसर -बीएलओ/ इलेक्टोरल रेजिस्ट्रेशन ऑफिसर -ईआरओ/ असिस्टेंट इलेक्टोरल रेजिस्ट्रेशन ऑफिसर -एईआरओ के समक्ष स्वयं को सत्यापित किया हो); या
  • यदि व्यक्ति 10वीं कक्षा तक शिक्षित नहीं है और माता-पिता दोनों मृत हैं) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/ संबंधित नगर निगम/ संबंधित निगम समिति के सदस्य द्वारा आयु प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।
  • कोई भी दूसरा सरकारी दस्तावेज जिसमें आयु का प्रमाण हो, जैस पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

  • विद्यालय प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • केंद्र/ राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाणपत्र
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पैन कार्ड
  • टैक्स कार्ड
  • अन्य प्रामाणिक दस्तावेज, जो ‘एम.एल.ओ’ द्वारा स्वीकार्य हो

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवासीय प्रमाण पत्र की पूरी सूची के लिए यहां देखें

पैन कार्ड

पैन (स्थायी खाता संख्या) एक पहचान प्रमाण है जो अनिवार्य रूप से करों को दर्ज करने के लिए आवश्यक है। इसे आयकर विभाग जारी करता है। आपके पैन कार्ड का विवरण नियोक्ता द्वारा वेतन हस्तांतरण, टीडीएस कटौती आदि के लिए और बैंक खाते खोलते समय बैंकों द्वारा भी मांगा जाता है। प्रारंभ में, आपको पैन नंबर के लिए आवेदन करना होगा। जब आपका पैन नंबर तैयार हो जाएगा, तो आपको कार्ड पर आपके पैन नंबर के विवरण के साथ एक पैन कार्ड दिया जाएगा। पैन के बारे में समझने और आपको इसकी आवश्यकता क्यों है यह जानने के लिए यहां पढ़ें।

नए पैन नंबर/कार्ड के लिए विवरण 

न नंबर या कार्ड के लिए आवेदन करना एक लागत-मुक्त प्रक्रिया है और आवेदन करते समय आपको अपना पूरा नाम, लिंग, जन्म तिथि, आवासीय पता आदि जैसे विवरण देने होंगे। ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से पैन नंबर के लिए आवेदन करने के बाद आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• नाम: यदि आपने अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र (पैन नंबर आवेदन पत्र (फॉर्म 49 ए) और पैन कार्ड आवेदन पत्र) में भर सकते हैं। आपको केंद्रीय/राज्य राजपत्र में अपने बदले हुए नाम और अन्य पहचान प्रमाण की एक कॉपी रखनी चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर पैन केंद्र के अधिकारियों को आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सके।

• लिंग विवरण: नया पैन नंबर या कार्ड प्राप्त करते समय, आपके पास लिंग के लिए 3 विकल्प हैं “पुरुष”, “महिला” और “ट्रांसजेंडर” (तीसरा लिंग) हैं। यह विकल्प आपको पूरे भारत के सभी पैन केंद्रों और पैन नंबर आवेदन पत्र और पैन कार्ड आवेदन पत्र में उपलब्ध है।

पैन कार्ड विवरण अपडेट करना / बदलना 

आप अपने पैन कार्ड की डेमोग्राफिक जानकारी को अपडेट कर सकते हैं और ऐसा करने से आपको एक नया पैन कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें उसी पैन नंबर के साथ जानकारी को अपडेट कर दिया जाएगा। पैन कार्ड विवरण कैसे अपडेट करें, इसे विस्तार से समझने के लिए यहां पढ़ें। याद रखें कि एक बार पैन नंबर मिल जाने के बाद, इसे बदला नहीं जा सकता है। केवल पैन कार्ड के विवरण को अपडेट किया सकता है।

• अपना नाम बदलना: यदि आप अपने नाम को बदल कर अपने निर्धारित लिंग की पहचान को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं, तो आप आवेदन पत्र में अपना नया नाम भर सकते हैं। आपको अपने परिवर्तित नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक कॉपी और किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र की एक कॉपी अपने साथ ले जानी चाहिए जो आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सके।

• लिंग विवरण बदलना: यदि आप अपना लिंग अपडेट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए 3 विकल्प “पुरुष”, “महिला” और “ट्रांसजेंडर (तीसरा लिंग)” में से किसी एक विकल्प को चिह्नित कर सकते हैं। यह विकल्प आपको आवेदन पत्र में मिलेगा, जो पूरे भारत के सभी पैन केंद्रों में उपलब्ध है।

पैन केंद्र के अधिकारी आपसे लिंग पहचान का प्रमाण या नाम परिवर्तन का प्रमाण मांग सकते हैं, लेकिन वे आपको मौके पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या लिंग सत्यापन के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि आप किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करते हैं, तो आपको पैन अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए। यदि ये अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, तो आप प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज कराके कार्रवाई कर सकते हैं।

आधार कार्ड

आधार एक 12-अंकों की पहचान संख्या है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग है, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India, UIDAI) द्वारा, भारत के निवासियों को, उनके जनसांख्यिकीय और जीवसांख्यिकी (बायोमेट्रिक, biometric) सूचनाओं के आधार पर, एक सत्यापन प्रक्रिया को संतुष्ट करने के बाद, जारी किया गया है। आपको एक आधार नंबर एक कार्ड पर, आपके व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, जन्मतिथि, पता आदि के साथ, दिया जाएगा, जो आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में, और साथ ही राज्य की उस भाषा में, जहां आपका स्थायी पता है, रहता है।

आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते है, जिसे ई-आधार कहा जाता है, जो पासवर्ड-सुरक्षित एक वैध और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ है, जो भौतिक आधार कार्ड जितना ही महत्व का है।

आपके पहचान की सूचनाएं और व्यक्तिगत विवरण गोपनीय हैं, और उन्हें प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें इस सूचनाओं को साझा करने की मनाही है, जब तक कि इसे कानूनी रूप से अधिकृत उद्देश्यों के लिए नहीं मांगा गया हो।

एक आधार संख्या यादृच्छिक (random) तौर पर उत्पन्न की जाती है। यह एक विशिष्ट संख्या है, जो दोबारा (डुप्लिकेट) किसी और की पहचान संख्या नहीं बन सकती है। वास्तव में आधार संख्या, पहचान का एक सुवाह्य (पोर्टेबल) प्रमाण, पूरे भारत में लागू है। फिर भी, सिर्फ आधार होने का यह मतलब नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं।

आधार को प्राथमिक पहचान पत्र के रूप में, बिना किसी अन्य दस्तावेज के, कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, विभिन्न सहायकी (सब्सिडी), सुविधा और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार कार्ड का उपयोग, अन्य विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण, साथ ही उम्र के प्रमाण के रूप में भी किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र और लिंग का हो, और जो भारत का निवासी हो, वह स्वेच्छा से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए अपना नामांकन कर सकता है। आपको एक ’निवासी’ (resident) माना जाता है, अगर आपने नामांकन (एनरॉलमेंट) आवेदन की तारीख से ठीक बारह महीनों पहले से, भारत में कम से कम 182 दिनों की अवधि के लिए, निवास किया है।

एक आधार नंबर, स्थायी रूप से एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और इसे किसी भी नवीकरण की आवश्यकता नहीं है। आप एक नया आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, या अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। खोए हुए आधार कार्ड को पुनः प्राप्त करना भी संभव है। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

LGBTQ+ व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड

आधार 12-अंकों की एक पहचान संख्या है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होती है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत के निवासियों को, उनकी जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी के सत्यापन प्रक्रिया पूरा होने के बाद जारी किया जाता है। आपको एक आधार संख्या एक कार्ड पर, आपके व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, जन्मतिथि, पता आदि के साथ दी जाएगी। यह सारी जानकारी आमतौर पर अंग्रेजी में होगी, और साथ ही यह उस राज्य की भाषा में भी होगी, जहां का स्थायी पता आपने दिया है।

नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जो आपको आधार कार्ड के आवेदन करने या अपडेट करने के दौरान दिये गये हैं।

नए आधार कार्ड के लिये विवरण देना

नया आधार कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए व्यक्ति को आधार नामांकन केंद्र जाने की आवश्यकता पड़ती है, और इसे ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है। यह एक मुफ्त प्रक्रिया है। नया आधार कार्ड कैसे प्राप्त करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें

  • नाम 

    : यदि आपने अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप नामांकन फॉर्म में अपना नया नाम भर सकते हैं। आपको केंद्रीय / राज्य राजपत्र में अपने बदले हुए नाम की एक प्रति, और एक अन्य पहचान पत्र की एक प्रति, जो आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे, अपने साथ ले जानी चाहिए।

  • लिंग विवरण 

    : एक नया आधार कार्ड बनवाते समय, आपके पास लिंग के लिए तीन विकल्प होते हैं जो “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)” होता है। यह विकल्प आधार नामांकन फॉर्म में है, जो पूरे भारत के सभी नामांकन केंद्रों पर उपलब्ध है।

आधार में विवरण को बदलना / अपडेट करना

आप अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी या अपनी बायोमेट्रिक जानकारियों को जैसे नाम, लिंग, अंगुलियों के छाप इत्यादि को, निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाकर, भौतिक रूप से बदल सकते हैं, और आप एक ‘आधार डेटा अपडेट / सुधार फॉर्म’ के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आधार में विवरण अपडेट करने के तरीके को समझने के लिए, यहां पढ़ें

  • अपना नाम बदलना

    : यदि आप अपने नाम को अपडेट अपने बदले नये नाम से कराना चाहते हैं, जो आपके निर्धारित लिंग को दर्शाए, तो आप अपना नया नाम नामांकन फॉर्म में भर सकते हैं। आपको केंद्रीय / राज्य राजपत्र में अपने परिवर्तित नाम की एक प्रति, और अन्य पहचान पत्र (यदि आपके पास है) की एक प्रति साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम को दर्शाए।

  • लिंग विवरण बदलना 

    : यदि आप अपने लिंग को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए तीन विकल्पों में से किसी एक को चिह्नित कर सकते हैं, जो हैं “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प आपको प्रत्येक आधार अपडेट फॉर्म में मिलेगा जो पूरे भारत के सभी नामांकन केंद्रों पर उपलब्ध है।

नामांकन केंद्र के अधिकारी आपसे लिंग के पहचान प्रमाण या नाम बदलने के प्रमाण दस्तावेज़ों की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते है, ना ही लिंग सत्यापन की मांग मौके पर कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको आधार अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर ये अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप इस प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं, और पुलिस में शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई कर सकते हैं।

नया आधार कार्ड

किसी व्यक्ति को, एक नया आधार कार्ड पाने की प्रक्रिया के लिए, आधार नामांकन केंद्र (Aadhaar Enrolment Centre) जाने की जरूरत होगी, और इसे ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है।

लागत मुक्त आधार नामांकन प्रक्रिया, इस प्रकार है:

चरण 1: आप भारत में कहीं भी, किसी भी अधिकृत आधार नामांकन केंद्र (Aadhaar Enrolment Centre) पर जा सकते हैं।  यह व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और जीवसांख्यिकी (बायोमेट्रिक) सूचना एकत्र करने के लिए नियुक्त की गई एक एजेंसी है, और इसमें कुछ बैंक और डाकघर भी शामिल हैं जिन्हें आधार नामांकन केंद्र के रूप में नामित किया गया है। आप अपने पास के नामांकन केंद्र का पता लगाएँ। वहां आप अपने मिलने का समय (अपॉइंटमेंट) बुक करें।

चरण 2: आपको उस केंद्र में उपलब्ध एक आधार नामांकन फॉर्म भरना होगा। आपको इसमें अपना विवरण (जनसांख्यिकीय सूचना) भरना होगा जैसे:

  • नाम
  • जन्म की तारीख
  • पता
  • अन्य उपयुक्त सूचनाएं जो फॉर्म में पूछा गया है

चरण 3: चरण 2 में फॉर्म भरते समय, आपको पहचान का एक वैध प्रमाण पत्र (पीओआई) की मूल प्रति, और पते का एक वैध प्रमाण पत्र (पीओए) की मूल प्रति प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता रहती है। यहां आप स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची देखें।

चरण 4: फॉर्म भरने के बाद, आपका जीवसांख्यिकी (बायोमेट्रिक) डेटा भी, नामांकन के एक भाग के रूप में, लिया जाएगा। इसमें शामिल है आपका:

  • फोटो
  • उंगलियों के निशान (फिंगर-प्रिंट्स)
  • आंख की पुतली (आइरिस) का स्कैन

प्रक्रिया के अंत में, आपको एक पावती पर्ची मिलेगी जिसमें नामांकन संख्या और नामांकन के दौरान आपके द्वारा दिए गए अन्य विवरण भी रहेंगे।

चरण 5: आप यहां अपने नामांकन आईडी (Enrolment ID) का उपयोग करके यह जांच सकते हैं कि क्या आपका आधार तैयार है। आप परख लें कि आपका आधार ठीक है या नहीं।

चरण 6: आपका आधार 60-90 दिनों में तैयार हो जाएगा। जब आपका आधार तैयार हो जायगा तो आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस (SMS) प्राप्त होगा। आधार के तैयार होने के बाद, आपका आधार कार्ड आपके आधार नंबर और अन्य विवरणों के साथ, एक कागजी पत्र के साथ संलग्न करके आपको भेजा जाएगा।

आप अपने आधार का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, अपने आधार नंबर या नामांकन आईडी (Enrolment ID) से, डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड किया गया आधार (ई-आधार) एक पासवर्ड-सुरक्षित, वैध और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ है जिसे आधार पत्र के मूल प्रति जैसा ही माना जाता है।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट

आपका पासपोर्ट, सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है, जो आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की अनुमति देता है। विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (Central Passport Organisation, CPO) के माध्यम से पासपोर्ट जारी करता है। आप भारत में पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं

एक पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, या पासपोर्ट अपडेट कराने के दौरान आपको कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

नया पासपोर्ट बनवाना / अपडेट कराना और पुनः जारी कराना

नए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया, अपने पासपोर्ट को अपडेट कराने की प्रक्रिया, और आपके पासपोर्ट के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर, पासपोर्ट को पुनः जारी कराने की प्रक्रिया, भारत में ये सभी प्रक्रियाएं एक ही है। पासपोर्ट के संबंध में, एक पासपोर्ट को पुनः जारी कराना, उसके नवीकरण कराने के समान है। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन या ऑफ-लाइन, दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट के विवरण को अपडेट कराने, या पासपोर्ट को पुनः जारी कराने के तरीकों को समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • नाम

    : यदि आपने अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल दिया है, तो आप पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में अपना नया नाम भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर आपके नए नाम की प्रमाणिकता को दे सके।

  • लिंग विवरण

    : नया पासपोर्ट बनवाते समय, आपके पास लिंग के लिए 3 विकल्प होते हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों और पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में उपलब्ध है।

पासपोर्ट अधिकारी आपसे अपने लिंग की पहचान के दस्तावेज, या नाम बदलने के प्रमाण दस्तावेज़ की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, और ना ही लिंग सत्यापन की मांग मौके पर कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको पासपोर्ट अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर वे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया आपके लिये सहज हो सके, और साथ ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई भी कर सकते हैं।

खोया या भूलाया हुआ आधार

आप अपना आधार कार्ड खो सकते हैं, इस परिस्थिति में आपको एक नया कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता है।

यदि आपका मोबाइल नंबर, आधार के साथ पंजीकृत है, तो आप अपना भूला हुआ आधार नंबर (यूआईडी) या एनरॉलमेंट आईडी (ईआईडी) यहां प्राप्त कर सकते हैं। आप ईआईडी/यूआईडी का चयन करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं और फिर अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें (जैसा कि आधार नामांकन के दौरान पंजीकृत है)। आपको अपना ईआईडी/आधार नंबर आपके ईमेल/मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।

यदि आपका मोबाइल नंबर आधार में पंजीकृत नहीं है, तो आपको अपने विवरण को अपडेट करने के लिए निकटतम स्थायी आधार केंद्र (Permanent Aadhaar Enrolment centre) पर जाना होगा।

यदि आपको अपने आधार पत्र को अपडेट करने के बाद, या मूल आधार पत्र के खो जाने के कारण, इसे पुनर्मुद्रण (reprint) करने की आवश्यकता है, तो आप 50 रुपये का भुगतान करके आधार पुनर्मुद्रण (Aadhaar Reprint) का आदेश दे सकते हैं। और जानकारियां यहां हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए मतदाता पहचान पत्र

मतदाता पहचान पत्र, जिसे मतदाता फोटो पहचान पत्र (Electors Photo Identity Card-EPIC) भी कहा जाता है, एक फोटो पहचान पत्र है। यह भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जो वोट देने के पात्र हैं। इस कार्ड को आमतौर पर अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इलेक्शन कार्ड, मतदाता कार्ड, वोटर आईडी, आदि।

नया वोटर आई.डी. या मतदाता पहचान पत्र बनवाना

आप ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से ‘फार्म 6’ भर कर नए मतदाता पहचान पत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जो भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए एक आवेदन पत्र है। यदि आप सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आपका नाम ‘मतदाता सूची (इलेक्टोरल रौल)’ में जोड़ा जाएगा, जो एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के नामों की एक सूची है। एक नया मतदाता पहचान पत्र कैसे प्राप्त करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • नाम: यदि आपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने परिवर्तित नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति को अपने साथ ले जानी चाहिए, यदि चुनाव अधिकारियों इसे देखना चाहें तो।
  • लिंग विवरण: एक नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करते समय, लिंग के लिए आपके पास 3 विकल्प होते हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प भारत भर के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के सभी कार्यालयों में, और आवेदन पत्र में उपलब्ध है।

मतदाता पहचान पत्र के विवरण को बदलना / अपडेट करना

आप अपने मतदाता पहचान पत्र की जनसांख्यिकीय जानकारी को अपडेट करा सकते हैं, और ऐसा करने पर आपको एक नया कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें परिवर्तित जानकारी होगी। मतदाता पहचान पत्र के विवरण को अपडेट करने के तरीके के बारे में विस्तार से समझने के लिए यहां पढ़ें।

  • अपना नाम बदलना

    : यदि आप अपने निर्धारित लिंग की पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम को प्रमाणिकता दे सके।

  • लिंग विवरण बदलना

    : यदि आप अपने लिंग को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए 3 विकल्पों में से चिह्नित कर सकते हैं जो हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के सभी कार्यालयों, और आवेदन पत्र में उपलब्ध है।

चुनाव अधिकारी आपसे लिंग की पहचान, या नाम बदलने के प्रमाण करने वाले दस्तावेज़ों की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, या लिंग सत्यापन करने की मांग मौके पर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको चुनाव अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर वे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया आपके लिये सहज हो सके, और साथ ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) द्वारा कार्ड के रूप में जारी किया जाता है, जो आपको सार्वजनिक सड़क पर, एक या एक से अधिक प्रकार के वाहन, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार आदि, चलाने की अनुमति देता है, और यह पहचान के प्रमाण के रूप में भी काम करता है।

आप किसी भी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां:

  • आप या तो वहां रहते हैं, या वहां व्यवसाय करते हैं, या
  • जहाँ आपका ड्राइविंग स्कूल स्थित है जहाँ से आपने अपना प्रशिक्षण लिया है।

कृपया ध्यान दें कि एक समय में आपके पास केवल एक ड्राइविंग लाइसेंस रह सकता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में मान्य होगा, यानी आप भारत के किसी भी राज्य में ड्राइव करने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। यहां ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की समय अवधि की जानकारी के बारे में देखें।

इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस

अब, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डिजि लॉकर (DigiLocker) या एमपरिवहन ऐप्प (mParivahan app) में भी लेकर जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का इलेक्ट्रॉनिक रूप, एक भौतिक कॉपी की तरह मान्य है। यदि आप एक ड्राइविंग लाइसेंस के बिना एक मोटर वाहन चलाते हैं, तो आपको 3 महीने तक की जेल की सजा और/या 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

आप एक ड्राइविंग लाइसेंस तब ही प्राप्त कर सकते हैं, जब:

  • आप एक वयस्क हैं, यानी 18 साल से ऊपर हैं।
  • आपके पास एक मान्य लर्नर्स लाइसेंस है, जो एक अस्थायी लाइसेंस है, जो आपको जारी किए जाने की तारीख से 6 महीने तक के लिए वैध है।
  • आप ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिये अयोग्य घोषित नहीं हैं।

आप एक नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट कर सकते हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत कर सकते हैं, और एक डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें