जम्मू और कश्मीर में लागू सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1990 (AFSPA) के अधिकांश प्रावधान सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां ) अधिनियम, 1958 के समान हैं जो उत्तर-पूर्वी राज्यों में लागू है। जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बलों के पास व्यापक जांच अधिकार हैं:
- अगर किसी भी ताले, दरवाजे, अलमारी, तिजोरी, बॉक्स, अलमारी, दराज, पैकेज या अन्य चीजों की चाबियां नहीं मिल पाती हैं, तो AFSPA (जम्मू और कश्मीर) के तहत, सशस्त्र बलों को इन्हें खोलने का अधिकार है।
- कोई भी कमीशन अफसर, वारंट अफसर या गैर-कमीशन अफसर किसी भी वाहन या जहाज को रोक सकता है, तलाशी ले सकता है और जब्त कर सकता है यदि उन्हें संदेह होता है कि वे निम्न को ले जा रहे हैं:
- कोई भी व्यक्ति जो घोषित अपराधी है;
- कोई भी व्यक्ति जिसने संज्ञेय अपराध किया है;
- एक व्यक्ति जिसके खिलाफ संदेह है कि उन्होंने असंज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है;
- कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से कोई हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक पदार्थ ले जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, कुछ ऐसे कार्य हैं जो सेना को करने चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य है, जो निषिद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:
सेना को क्या करना चाहिए?
ऑपरेशन से पहले
- सेना को केवल ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित क्षेत्रों में ही अभियान चलाना चाहिए।
- केवल JCO (जूनियर कमीशंड अफसर), WO (वारंट अफसर) और NCO (गैर-कमीशन अफसर) को छूट है कि वो गोली चला सकता है या वह किसी को गिरफ्तार कर सकता है।
- सेना को किसी भी छापे या तलाशी करने से पहले, स्थानीय नागरिक अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करनी होती है।
- सेना को ऐसी छापेमारी के दौरान नागरिक प्रशासन से एक प्रतिनिधि रखने की कोशिश करनी चाहिए।
ऑपरेशन के दौरान
- खुली फायरिंग संदिग्ध को चेतावनी देने के बाद ही की जा सकती है।
- सेना को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति कानून और व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। तभी वे खुले रूप में गोली चला सकते हैं।
- सेना को उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए:
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- जिन्होंने संज्ञेय अपराध किए हैं, या
- जो संज्ञेय अपराध करने वाले हैं, या
- व्यक्ति (व्यक्तियों) जिनके खिलाफ यह साबित करने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि उन्होंने संज्ञेय अपराध किए हैं या करने वाले हैं।
- सेना को निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए:
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- सेना को निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए।
- सेना को जनता की संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए।
- सेना को उन लोगों के घरों में अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं करना चाहिए जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं।
- महिला पुलिस की मौजूदगी के बिना महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं की तलाशी सिर्फ महिला पुलिस को ही करनी चाहिए।
छानबीन/ऑपरेशन के बाद
- सेना को गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची बनानी चाहिए।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जितना जल्दी हो सके निकटतम पुलिस थाने को सौंपा जाए तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के साथ विस्तृत पुलिस रिपोर्ट भी पुलिस थाने को दी जाए।
- यदि पुलिस को संदिग्धों को सौंपने में कोई देरी होती है, तो इसे सेना द्वारा न्यायोचित किया जाना चाहिए और स्थिति के आधार पर इसे 24 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।
- छापेमारी के बाद हथियारों, गोला-बारूदों और अन्य सामग्रियों की सूची बनाकर जब्ती ज्ञापन के साथ थाने को सौंप दी जानी चाहिए।
- सेना को निम्नलिखित का रिकॉर्ड बनाना होता है:
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- वह क्षेत्र जहां ऑपरेशन शुरू किया गया है।
- ऑपरेशन की तारीख और समय। इस तरह की छापेमारी में शामिल लोग।
- इस तरह की छापेमारी में शामिल लोग।
- सेना में शामिल कमांडर और अन्य अधिकारियों/जेसीओ/एनसीओ का रिकॉर्ड।
- मुठभेड़ के दौरान घायल हुए किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा राहत दी जानी चाहिए और यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो शव को तुरंत पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए।
सिविल न्यायालय के साथ डील करने के दौरान
- उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
- यदि किसी सैन्यकर्मी को न्यायालय द्वारा तलब किया जाता है:
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- मर्यादा बनाए रखी जानी चाहिए और न्यायालय को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।
- प्रश्नों का उत्तर विनम्रता और गरिमा के साथ देना चाहिए।
- पूरे प्रचालन का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
- जानकारी सही और स्पष्ट होनी चाहिए।
सेना को क्या नहीं करना चाहिए?
- किसी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए और उसे निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंप देना चाहिए। किसी गिरफ्तार व्यक्ति पर कोई बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि अगर वे भागने की कोशिश कर रहे हों।
- थर्ड-डिग्री मेथड्स, वे तरीके हैं जिससे दर्द और पीड़ा होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल गिरफ्तार या संदेह के तहत उनसे जानकारी या स्वीकारोक्ति निकालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- सशस्त्र बलों को केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए।
- उन्हें किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को रिहा किया जाना है, तो यह नागरिक अधिकारियों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- सरकारी अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
- सिविल पुलिस को सौंपे जाने के बाद सशस्त्र बल किसी व्यक्ति को वापस नहीं ले सकती।
उच्चतम न्यायालय ने सिविल प्राधिकरण को सहायता प्रदान करते हुए सशस्त्र बलों के लिए दिशानिर्देश सूचीबद्ध किए हैं।
सेना को क्या करना चाहिए?
- यदि संभव हो तो टेलीफोन या रेडियो द्वारा सिविल अधिकारियों के साथ संचार बनाए रखें।
- सहायता प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति या आधिकारिक आदेश प्राप्त करें।
- किसी भी संपत्ति को नुकसान या व्यक्ति पर बल का कम से कम प्रयोग करें।
- खुली फायरिंग की आवश्यकता होने पर इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:
- स्थानीय भाषा में चेतावनी दें कि फायरिंग होगी।
- बिगुल या अन्य माध्यम से फायरिंग करने से पहले सावधान करें।
- सशस्त्र बलों को निर्दिष्ट कमांडरों के साथ फायर यूनिट्स में वितरित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत आदेश जारी कर आग पर काबू पाएं।
- फायरिंग की संख्या पर ध्यान दें।
- दंगा करने वाली या दंगा भड़काने वाली भीड़ के सामने निशाना लगाएं, पीछे की भीड़ पर नहीं। गोलियां कम लगाएं और प्रभाव के लिए गोली चलाएं।
- लाइट मशीन गन और मीडियम गन को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। एक बार उद्देश्य प्राप्त हो जाने के बाद, तुरंत गोली चलाना रोक दें।
- किसी भी घाव या चोट का इलाज करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए
- अनुशासन के उच्च स्तर को सुनिश्चित करके सिविल अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें।
सेना को क्या नहीं करना चाहिए?
सशस्त्र बलों के लिए दिशानिर्देशों में यह भी शामिल है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए या क्या करने से बचना चाहिए। जोकि इस प्रकार हैं: अत्यधिक बल या भीड़ के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
- किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ।
- नागरिकों पर कोई अत्याचार या सशस्त्र बलों द्वारा यातना नहीं दी जानी चाहिए।
- नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय कोई सांप्रदायिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।
- सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- हथियारों का समर्पण या नुकसान नहीं होना चाहिए।
- उपहार, दान और पुरस्कार स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
मतदाता पहचान पत्र, जिसे मतदाता फोटो पहचान पत्र (Electors Photo Identity Card-EPIC) भी कहा जाता है, एक फोटो पहचान पत्र है। यह भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जो वोट देने के पात्र हैं। इस कार्ड को आमतौर पर अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इलेक्शन कार्ड, मतदाता कार्ड, वोटर आईडी, आदि।
नया वोटर आई.डी. या मतदाता पहचान पत्र बनवाना
आप ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से ‘फार्म 6’ भर कर नए मतदाता पहचान पत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जो भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए एक आवेदन पत्र है। यदि आप सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आपका नाम ‘मतदाता सूची (इलेक्टोरल रौल)’ में जोड़ा जाएगा, जो एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के नामों की एक सूची है। एक नया मतदाता पहचान पत्र कैसे प्राप्त करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें।
- नाम: यदि आपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने परिवर्तित नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति को अपने साथ ले जानी चाहिए, यदि चुनाव अधिकारियों इसे देखना चाहें तो।
- लिंग विवरण: एक नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करते समय, लिंग के लिए आपके पास 3 विकल्प होते हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प भारत भर के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के सभी कार्यालयों में, और आवेदन पत्र में उपलब्ध है।
मतदाता पहचान पत्र के विवरण को बदलना / अपडेट करना
आप अपने मतदाता पहचान पत्र की जनसांख्यिकीय जानकारी को अपडेट करा सकते हैं, और ऐसा करने पर आपको एक नया कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें परिवर्तित जानकारी होगी। मतदाता पहचान पत्र के विवरण को अपडेट करने के तरीके के बारे में विस्तार से समझने के लिए यहां पढ़ें।
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अपना नाम बदलना
: यदि आप अपने निर्धारित लिंग की पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम को प्रमाणिकता दे सके।
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लिंग विवरण बदलना
: यदि आप अपने लिंग को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए 3 विकल्पों में से चिह्नित कर सकते हैं जो हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के सभी कार्यालयों, और आवेदन पत्र में उपलब्ध है।
चुनाव अधिकारी आपसे लिंग की पहचान, या नाम बदलने के प्रमाण करने वाले दस्तावेज़ों की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, या लिंग सत्यापन करने की मांग मौके पर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको चुनाव अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर वे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया आपके लिये सहज हो सके, और साथ ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई कर सकते हैं।