क्या प्रचार के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया जा सकता है?

चुनाव प्रचार के लिए कोई भी सैन्य बलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार अपने प्रचार में किसी भी रक्षा बल या सेना के कर्मचारियों की फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रचार विज्ञापनों में रक्षा बल या सेना की फोटो, कामों या कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। 

चुनाव प्रचार में सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करने के आचार-संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

  • कोई भी उम्मीदवार वोट पाने के लिए सेना के जवानों के नाम का इस्तेमाल  प्रचार में नहीं कर सकता है
  • कोई उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी पोस्टर और होर्डिंग पर सशस्त्र बलों से जुड़े लोगों की फोटो लगाकर प्रचार नहीं कर सकते है

नकल (डुप्लिकेट)/खोये ड्राइविंग लाइसेंस

यदि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया है या क्षतिग्रस्त कर दिया है, तो आप एक नकल (डुप्लिकेट) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको एक नया ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा।

एक नकल (डुप्लिकेट) ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नीचे दिये गये चरणों का पालन करें:

चरण 1-जहां से आपने मूल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्‍त किया है, उस राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ)/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को आपको सूचित करना चाहिए कि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया है या क्षतिग्रस्त कर दिया है, और आप उनसे एक नकल, (डुप्लिकेट) ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए लिखित में आवेदन करें।

चरण 2-आपको आवेदन पत्र भरना और जमा करना चाहिए।

चरण 3-आपको निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना चाहिए-

  • खोये हुए ड्राइविंग लाइसेंस का एफआईआर (FIR).
  • शारीरिक फिटनेस की घोषणा, जो आपके राज्य की वेबसाइट या आपके राज्य के आरटीओ कार्यालय में उपलब्ध होगी। उदाहरण के लिए, दिल्‍ली के लिए, आप यह फॉर्म यहां डाउनलोड कर सकते हैं।
  • अपने निवास का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति)
  • निर्धारित शुल्क। यह शुल्क अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
  • आपके राज्य के अनुसार, हो सकता है कि कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ आवश्यक हो।

चरण 4-फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भेज दे सकता है, लेकिन आपको इस चरण की विस्तृत जानकारी आरटीओ से ले लेनी चाहिए। यदि आप नकल (डुप्लिकेट) लाइसेंस प्राप्‍त करने में असमर्थ हैं, या आपका राज्य इसकी अनुमति नहीं देता है, तो आप एक नया आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको यह दिखाना होगा कि आपने एक नकल (डुप्लिकेट) लाइसेंस प्राप्‍त करने का प्रयास किया था, और इसे आप इसे प्राप्‍त नहीं कर पाये थे।

अतिरिक्त सहायता और समर्थन की ज़रूरत महसूस होने पर कृपया यहाँ देखें

उम्मीदवारों द्वारा अनुचित चुनाव व्यवहार

चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे कई काम हैं ,जो उम्मीदवारों को नहीं करने चाहिए। इन कामों  को उम्मीदवारों द्वारा किए गलत या अनुचित चुनाव व्यवहार माना जाता है, जैसे कि: 

  1. बिना अनुमति के सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करना
  2. बूथ कैप्चरिंग करना
  3. सरकारी और सार्वजनिक धन का इस्तेमाल विज्ञापनों पर करना
  4. प्रचार के लिए धर्म का इस्तेमाल करना
  5. चुनाव प्रचार में सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करना
  6. प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया आदि का गलत इस्तेमाल करना
  7. चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक मैदानों और जगहों का गलत इस्तेमाल करना
  8. चुनाव प्रचार के लिए नीचे बताए गए लोगों की मदद लेना या उनका इस्तेमाल करना:
  • राजपत्रित अधिकारियों
  • वैतनिक न्यायाधीशों और  मजिस्ट्रेटों
  • सशस्त्र बलों के जुड़े लोगों
  • पुलिस बलों से जुड़े लोगों
  • उत्पाद शुल्क अधिकारियों ( ग्राम राजस्व अधिकारियों को छोड़कर) आदिसरकारी और सार्वजनिक धन का इस्तेमाल विज्ञापनों पर करना

लर्नर्स लाइसेंस

लर्नर्स लाइसेंस एक अस्थायी लाइसेंस है जो 6 महीने के लिए वैध होता है, जो आपको कानूनी रूप से भारतीय सड़कों पर, एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले वयस्क के साथ, ड्राइविंग का अभ्यास करने की अनुमति देता है। कृपया ध्यान दें कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिये आवेदन करते समय आपको 18 वर्ष के आयु का होना चाहिए। इसलिए यदि आपने अपना लर्नर लाइसेंस 18 वर्ष की आयु से पहले प्राप्‍त किया है, तो इससे पहले कि आप 18 साल पूरे करें, आपको अपना लर्नर्स लाइसेंस नवीनीकृत कराने की, या एक नया ही लर्नर्स लाइसेंस प्राप्‍त करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपके राज्य के नियमों के हिसाब से, लर्नर्स लाइसेंस केवल 6 महीने के लिए ही वैध होता है।

आप किसी भी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां आप या तो रहते हैं, या सामान्य रूप से व्यवसाय करते हैं, या जहां ड्राइविंग का वह स्कूल है, जहां से आपने अपना प्रशिक्षण लिया है। ड्राइविंग लाइसेंस, हर राज्‍य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) द्वारा जारी किया जाता है, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करते हैं।

लर्नर्स लाइसेंस के लिए मानदंड

निम्नलिखित मानदंड पूरे करने पर ही किसी भी व्यक्ति को लर्नर्स लाइसेंस दिया जा सकता हैः

आप कम से कम 16 साल के उम्र के हैं।

  • यदि आप बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं जिसको चलाने के लिए आपके माता-पिता/अभिभावकों ने आपको सहमति दे दी है।
  • आप ड्राइविंग लाइसेंस रखने के अयोग्य घोषित नहीं हैं।
  • लर्नर्स लाइसेंस के साथ वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियां

लर्नर्स परमिट के साथ मोटर वाहन चलाते समय आपको निम्न सावधानियां बरतनी चाहिएः

  • वाहन चलाते समय, वाहन पर/में आपके साथ एक ऐसा वयस्क होना चाहिए, जो एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस का धारक हो, और जो आवश्यकता पड़ने पर वाहन को नियंत्रित करने या रोकने में सक्षम हो।
  • वाहन के आगे और पीछे, अक्षर ‘L’ को चित्रित किया गया है, या ‘L’ अक्षर चिपका एक संकेत है। इसकी पेंटिंग कम से कम 18 सेंटीमीटर वर्ग का होना चाहिए, और अक्षर ‘L’ कम से कम 10 सेंटीमीटर ऊँचा, 2 सेंटीमीटर मोटा और नीचे में 9 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए।
  • यदि आप मोटरसाइकिल पर हैं, तो आप अपने प्रशिक्षक के अलावा, किसी और को आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं।
  • नाबालिग को ड्राइविंग करने पर जुर्माना लगता है।

ऊपर उल्लेखित प्रावधानों का पालन किये बिना, किसी नाबालिग को अपना मोटर वाहन चलाने देने वालों के लिए भी कठोर दंड का प्रावधान है। इसके अलावा, उस नाबालिग को किशोर अपराध न्याय (Juvenile Justice) अधिनियम, 2000 के साथ-साथ मोटर वाहन (Motor Vehicles) अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत भी दंडित किया जाएगा।

आप एक नया लर्नर्स लाइसेंस प्राप्‍त कर सकते हैं, उसका नवीनीकरण करा सकते हैं या उसका नकल प्राप्‍त कर सकते हैं। किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्‍यकता पड़ने पर कृपया यहाँ देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें 

समुदाय या समाज के लिए उम्मीदवारों की कानूनी कर्तव्य क्या हैं?

चुनाव प्रचार करते समय उम्मीदवारों के समुदाय के लिए कर्तव्य है किः

वे समुदाय में नफरत न फैलाएं। उम्मीदवारों या राजनीतिक पार्टी को धर्म, जाति, वर्ग,समुदाय, भाषा आदि के नाम पर नफरत की भावना को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 

उदाहरण के लिए, अगर कोई उम्मीदवार प्रचार करते समय हिंदू समुदाय से वोट लेने के लिए दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई वादा करता है। तो ऐसा करना समुदाय में नफरत फैलाना है।  

किसी भी उम्मीदवार को सती-प्रथा का प्रचार या उसको बढावा नहीं देना चाहिए। यह प्रथा ना केवल आचार-संहिता का उल्लंघन है बल्कि कानून से भी प्रतिबंधित है।

उदाहरण के लिए, अगर कोई उम्मीदवार वोट के बदले किसी समुदाय में सती-प्रथा को फिर से शुरू करने का वादा करता है, तो यह एमसीसी का उल्लंघन है।

किसी उम्मीदवार को वोट देने या उम्मीदवार को वोट नहीं देने के लिए चुनाव से जुड़ा कोई झूठा या गलत बयान देना  एमसीसी का उल्लंघन है। 

उदाहरण के लिए, अगर कोई उम्मीदवार कहता है कि ईवीएम मशीन की रिकाॅडिंग होती है, इसीलिए वह उसे वोट ना देने वाले मतदाताओं बाद में देख लेने की धमकी देता है,  तो यह एमसीसी का उल्लंघन है।

लर्नर्स लाइसेंस का नवीनीकरण

चूंकि लर्नर्स लाइसेंस केवल 6 महीने के लिए वैध होता है, इसलिए इस अवधि के बीत जाने के बाद आपको इसका पुनः नवीनीकरण करवाने, या नया लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है।

आप अपने लर्नर्स लाइसेंस, जो 6 महीने के लिए वैध है, उसका नवीनीकरण करवा सकते हैं, या अपने राज्य के नियमों के आधार पर, उसकी वैधता की तारीख बीत जाने के बाद, एक नया प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होती है, इसलिए विशेष तौर पर अपने राज्य से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आप हरियाणा में अपने लर्नर्स लाइसेंस का, सिर्फ एक ही बार नवीनीकरण करवा सकते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

क्या सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल राजनीतिक बैठक और चुनाव प्रचार के लिए किया जा सकता है?

सार्वजनिक सभाओं के लिए सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी  या उसके उम्मीदवारों को सार्वजनिक जगहों जैसे मैदान, हेलीपैड आदि पर इस्तेमाल का एकाधिकार नहीं है। 

चुनाव प्रचार के लिए/ उससे जुड़ी सभाओं को करने के  लिए, राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को सार्वजनिक या सरकारी हक वाली जगहों का इस्तेमाल करने की अनुमति है, जो इस प्रकार हैंः 

  • स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के खेल के मैदान और इस ही तरह की सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है

लेकिन इस शर्त पर कि  :

  • किसी भी हाल में स्कूल/कॉलेज के शैक्षणिक गतिविधि पर कोई रूकावट नहीं होनी चाहिए
  • इस तरह के प्रचार के लिए स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और पहले से ही  स्कूल/कॉलेज प्रबंधन से और मंडल अधिकारी (एसडीओ) से प्रचार की अनुमति लेनी होगी 
  • इस तरह की अनुमति ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगी।  किसी भी राजनीतिक पार्टी का सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल पर एकाधिकार नहीं है। 
  • ऐसे किसी जगह /मैदान के इस्तेमाल पर किसी कोर्ट का कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता है
  • राजनीतिक पार्टी/उम्मीदवार/प्रचारक को ये बात ध्यान रखनी है, कि आचार.संहिता का उल्लंघन न हो
  • जिस राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार को स्कूल के मैदान को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। उसे ध्यान रखना होगा कि मैदान को कोई नुकसान न हो। अगर कोई नुकसान होता है, तो उन्हें स्कूल प्रशासन को उचित मुआवजा देना होगा। 

निजी संपत्ति का इस्तेमाल राजनीतिक सभाओं के प्रचार में हो सकता है, लेकिन इसके लिए संपत्ति के मालिक से अनुमति लेनी होगी। 

अगर कोई पार्टी या उम्मीदवार सार्वजनिक या निजी संपत्ति  के मालिक से अनुमति नहीं लेता है, तो यह एक अपराध होगा।  इस अपराध की सजा  3 महीने तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकती है।

डुप्लिकेट/खोये लर्नर्स लाइसेंस

यदि आपका लर्नर्स लाइसेंस खो या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आप अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि देकर, उसका एक और प्रिंट ले सकते हैं। अपने लर्नर्स लाइसेंस का प्रिंट-आउट प्राप्‍त करने के लिए नीचे दिये गये चरणों का पालन करें :

चरण 1-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की वेबसाइट पर जाएं, और “प्रिंट लाइसेंस विवरण (Print License Details)” पर क्लिक करें, और बाद में “प्रिंट लर्नर्स’ लाइसेंस (Print Learner’s License)” पर। यह आपको एक पेज पर ले जाएगा जो आपसे आपकी आवेदन संख्या और आपका जन्म तिथि पूछेगा।

चरण 2-यहां आपको आवश्यक विवरण भरना होगा।

चरण 3-तब आप अपने लर्नर्स लाइसेंस का प्रिंट ले सकते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार का आचरण

चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को  आचार-संहिता द्वारा तय आचरण का पालन करना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को ऐसे कामों से बचना चाहिए, जो मतदाताओं और दूसरे उम्मीदवारों को गुमराह या बहकाने जैसा हो। 

उदाहरण के लिए:

मतदाताओं के खिलाफ काम करना 

  • रिश्वतः कोई  उम्मीदवार या पार्टी अपने पक्ष में वोट देने या दूसरे को वोट न देने के लिए मतदाताओं को रिश्वत नहीं दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई उम्मीदवार अपने लिए वोट लेने केे लिए मतदाता को  टेलीविजन नहीं दे सकता है। 
  • धमकीः उम्मीदवार किसी खास पार्टी या उम्मीदवार को वोट न देने पर,  मतदाताओं को उसके बुरे नतीजे भुगतने की धमकी नहीं दे सकता है 
  • डराना – कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को डरा या बहलाकर यह विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं कर सकता कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे, तो भगवान उन्हें सजा देंगे
  • हुलिया या वेश बदलना – अवैध वोट डालने के लिए मतदाताओं का हुलिया बदल देना गलत है 

उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई 

  • किसी उम्मीदवार को डरानाः किसी उम्मीदवार या मतदाता को धमकी देना या किसी भी तरह के सामाजिक बहिष्कार की धमकी देना या किसी जाति या समुदाय से बाहर निकालने की धमकी देने से बचना चाहिए।
  • व्यक्तिगत निजी हमलाः  उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों को किसी दूसरी पार्टी या उम्मीदवारों की आलोचना करते समय निजी हमला नहीं करना चाहिए। उनके नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही अपने बयान को रखना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार, राजनीतिक पार्टी या उसके कार्यकर्ता के निजी जीवन की आलोचना या उस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी हाल में झूठी रिपोर्टों के आधार पर आलोचना करने से भी बचना चाहिए।

पासपोर्ट को नया बनवाना, पुनः जारी (री-इशु) करवाना. या अपडेट करवाना

भारत में, एक नए पासपोर्ट बनवाने के लिए, पासपोर्ट को अपडेट कराने के लिये, और उसके खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पासपोर्ट को पुनः जारी (रि-इशु) कराने की प्रक्रियाएं, एक जैसी नहीं है। पासपोर्ट के संबंध में, री-इशु कराने का अर्थ है, पासपोर्ट का नवीनीकरण। ऐसा ऑनलाइन से, या व्यक्तिगत रूप से, किया जा सकता है। दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन नीचे दिया गया है।

कृपया ध्यान दें कि आप अपने पासपोर्ट के अपॉयन्टमेन्ट को, किसी दिए गए वर्ष में, केवल दो बार रद्द या पुनर्योजित (reschedule) कर सकते हैं, और जब यह खतम हो गया तो आपको इस प्रक्रिया को, एक वर्ष के बाद ही फिर से करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने 16 जनवरी, 2020 के लिए एक अपॉयन्टमेन्ट बुक किया था, और फिर आप इसे 20 जनवरी, 2020 के लिये बदल देते हैं। इसके बाद आपके पास, अपने पासपोर्ट अपॉयन्टमेन्ट को बदलने या रद्द करने का केवल एक ही अवसर बचा रहेगा।

 

ऑनलाइन प्रक्रिया

आपके पास इस तरह के आवेदन के दो तरीके हैं, ऑनलाइन फॉर्म का जमा करना, या 2) ऑनलाइन ई-फॉर्म जमा करना। इन पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है:

चरण 1-ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए, आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, और फिर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, जहां आप नये पासपोर्ट या पासपोर्ट री-इशु करने के लिए ई-फॉर्म डाउनलोड कर सकता हैं। ई-फॉर्म जमा करने के लिए, आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और फिर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, जहां आपको “अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट (Apply for Fresh Passport)” या “ री-इशु ऑफ पासपोर्ट (Reissue of Passport)” पर क्लिक करना करना होगा।

चरण 2-ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए, आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर इसे भरना होगा, और फिर “वैलिडेट और सेव (validate and save)” पर क्लिक करें। ऐसा करने से एक XML फ़ाइल बनेगी, जिसे आपको “अपलोड ई-फॉर्म (upload e-form)” के माध्यम से अपलोड करना होगा। ई-फॉर्म जमा करने के लिए आपको फॉर्म को भरना और फिर इसे जमा करना होगा।

चरण 3-आपको “पे एंड शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट (Pay and Schedule Appointment)” पर क्लिक करना होगा, जिसकी सहायता से आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) के अपनी पसंद की शाखा में आपके अपॉइंटमेंट की तारीख निश्चित करने का अवसर मिलेगा।

चरण 4-आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। देय शुल्क इस बात पर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए,, क्या यह एक नये पासपोर्ट के लिये हैं, या पासपोर्ट को री-इशु करने के लिये है।

चरण 5-आप आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number, एआरएन) का, या अपॉइंटमेंट नंबर वाली आवेदन रसीद का प्रिंट-आउट ले लें, और मूल दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट सेवा केन्द्र पर जाएं जहां आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है। आप भारत में सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों का पता लगाने के लिए, इस सूची को भी देख सकते हैं।

चरण 6-आपको पासपोर्ट सेवा केन्द्र में अपने दस्तावेजों को सत्यापित (वेरिफाई) करा लेना चाहिए। अपेक्षित दस्तावेजें के प्रकार, इस आधार पर भिन्न होते हैं कि क्या आवेदक वयस्क, नाबालिग या वरिष्ठ नागरिक है, या आवेदक गैर-ईसीआर (Non-ECR) श्रेणी का है, या पासपोर्ट को री-इशु कराना है, इत्यादि। आम तौर पर आपको जन्म प्रमाण, आवास प्रमाण और गैर-ईसीआर श्रेणी के लिए प्रमाण (यदि आप पर लागू होता है) उपलब्ध कराना होगा। दस्तावेजों की एक समेकित सूची, जिसकी आपको आवश्यकता होगी, उसके लिए यहां देखें ।

चरण 7-आपको अपनी उंगलियों के छाप देने होंगे, और अपनी फोटो खिंचवानी होगी।

चरण 8-आपको पुलिस द्वारा सत्यापन (verification) करवाना होगा, जहां आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस आएगी और आपके पते का सत्यापन करेगी।

चरण 9-आप अपने आवेदन की स्थिति को, अपने ऑनलाइन अकाउंट के माध्यम से, जो आपने पोर्टल पर बनाया है, उसके ट्रैक कर सकते हैं।

चरण 10-आपका पासपोर्ट आपके पास भेज दिया जाता है। आपको अपना पासपोर्ट प्राप्त करने में जो समय लगता है वह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे-पुलिस सत्यापन (verification) की आवश्कता, दस्तावेजों के सत्यापन करने में लगा समय, इत्यादि।

 

स्वतः आवेदन करने की प्रक्रिया

स्वतः नया पासपोर्ट/ पासपोर्ट री-इशु करने के लिये आवेदन करने में, निम्नलिखित चरणों का पालन करेंः

चरण 1 -आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल से, नए पासपोर्ट/पासपोर्ट के री-इशु के लिए आवेदन पत्र को, एक A 4 साइज के कागज पर डाउनलोड कर लें, या स्थानीय जिला पासपोर्ट सेल (District Passport Cell, डीपीसी) से, मामूली शुल्क के भुगतान कर के यह फॉर्म खरीद लें।

चरण 2-इस फॉर्म को भरें, और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पासपोर्ट सेल (DPC) में जमा करें।

चरण 3– आपको जिला पासपोर्ट सेल (DPC) के अधिकारियों द्वारा अपना आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। विस्तृत विवरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का चरण 3 देखें।

चरण 4-आपको एक डिमांड ड्राफ्ट से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आप डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, जन्म तिथि और आवेदन जमा करने की तिथि लिखें। विस्तृत विवरण के लिए ऊपर देखें।

चरण 5-आपको अपनी उंगलियों के छाप देने होंगे, और अपनी फोटो खिंचवानी होगी।

चरण 6-इसके बाद, आप पावती पत्र (Acknowledgment Letter) प्राप्त करें, जिस पर एक फ़ाइल नंबर होगा। इसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर पाएंगे।

चरण 7-आपको पुलिस सत्यापन करवाना होगा, जहां आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस आएगी और आपके पते का सत्यापन करेगी।

चरण 8-आपका पासपोर्ट आपको भेज दिया जाएगा। आपको अपना पासपोर्ट प्राप्त करने में जो समय लगता है वह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पुलिस सत्यापन की आवश्कता, दस्तावेजों के सत्यापन में लगा समय, आदि।

 

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें