चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार का आचरण

आखिरी अपडेट May 10, 2024

चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को  आचार-संहिता द्वारा तय आचरण का पालन करना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को ऐसे कामों से बचना चाहिए, जो मतदाताओं और दूसरे उम्मीदवारों को गुमराह या बहकाने जैसा हो। 

उदाहरण के लिए:

मतदाताओं के खिलाफ काम करना 

  • रिश्वतः कोई  उम्मीदवार या पार्टी अपने पक्ष में वोट देने या दूसरे को वोट न देने के लिए मतदाताओं को रिश्वत नहीं दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई उम्मीदवार अपने लिए वोट लेने केे लिए मतदाता को  टेलीविजन नहीं दे सकता है। 
  • धमकीः उम्मीदवार किसी खास पार्टी या उम्मीदवार को वोट न देने पर,  मतदाताओं को उसके बुरे नतीजे भुगतने की धमकी नहीं दे सकता है 
  • डराना – कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को डरा या बहलाकर यह विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं कर सकता कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे, तो भगवान उन्हें सजा देंगे
  • हुलिया या वेश बदलना – अवैध वोट डालने के लिए मतदाताओं का हुलिया बदल देना गलत है 

उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई 

  • किसी उम्मीदवार को डरानाः किसी उम्मीदवार या मतदाता को धमकी देना या किसी भी तरह के सामाजिक बहिष्कार की धमकी देना या किसी जाति या समुदाय से बाहर निकालने की धमकी देने से बचना चाहिए।
  • व्यक्तिगत निजी हमलाः  उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों को किसी दूसरी पार्टी या उम्मीदवारों की आलोचना करते समय निजी हमला नहीं करना चाहिए। उनके नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही अपने बयान को रखना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार, राजनीतिक पार्टी या उसके कार्यकर्ता के निजी जीवन की आलोचना या उस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी हाल में झूठी रिपोर्टों के आधार पर आलोचना करने से भी बचना चाहिए।

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