सार्वजनिक सभाओं के आयोजन के लिए राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मैदान, हेलीपैड आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
इस उद्देश्य के लिए/ ऐसी सभाएं करने के लिए, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सार्वजनिक या सरकारी-स्वामित्व वाली जगहों जैसे स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के खेल के मैदान या अन्य इसी तरह की सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति है, बशर्ते कि:
- किसी भी परिस्थिति में स्कूल/कॉलेज के शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित नहीं होना चाहिए।
- इस तरह के प्रचार के लिए स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और पहले से ही संबंधित स्कूल/कॉलेज प्रबंधन से और मंडल अधिकारी (एसडीओ) से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
- इस तरह की अनुमति पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दी जाती है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऐसे आधारों पर एकाधिकार किसी भी सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- ऐसे किसी परिसर/मैदान के उपयोग पर किसी कोर्ट का कोई प्रतिबंध नहीं लगा होना चाहिए।
- राजनीतिक दल/उम्मीदवार/प्रचारक यह सुनिश्चित करेंगे कि आचार-संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन न हो।
- जिस राजनीतिक दल या उम्मीदवार को स्कूल के मैदान का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैदान को कोई नुकसान न पहुंचे। यदि कोई नुकसान होता है तो उन्हें स्कूल प्रशासन को उचित मुआवजा देना होगा।
निजी संपत्ति का भी इस्तेमाल राजनीतिक सभाओं के प्रचार के लिए किया जा सकता है लेकिन इसके लिए संपत्ति के मालिकों से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति (सार्वजनिक या निजी) के मालिक से अनुमति नहीं लेता है, तो यह एक अपराध होगा, और उस व्यक्ति को 3 महीने तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकता है।