क्या सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल राजनीतिक बैठक और चुनाव प्रचार के लिए किया जा सकता है?

आखिरी अपडेट May 7, 2024

सार्वजनिक सभाओं के लिए सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी  या उसके उम्मीदवारों को सार्वजनिक जगहों जैसे मैदान, हेलीपैड आदि पर इस्तेमाल का एकाधिकार नहीं है। 

चुनाव प्रचार के लिए/ उससे जुड़ी सभाओं को करने के  लिए, राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को सार्वजनिक या सरकारी हक वाली जगहों का इस्तेमाल करने की अनुमति है, जो इस प्रकार हैंः 

  • स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के खेल के मैदान और इस ही तरह की सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है

लेकिन इस शर्त पर कि  :

  • किसी भी हाल में स्कूल/कॉलेज के शैक्षणिक गतिविधि पर कोई रूकावट नहीं होनी चाहिए
  • इस तरह के प्रचार के लिए स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और पहले से ही  स्कूल/कॉलेज प्रबंधन से और मंडल अधिकारी (एसडीओ) से प्रचार की अनुमति लेनी होगी 
  • इस तरह की अनुमति ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगी।  किसी भी राजनीतिक पार्टी का सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल पर एकाधिकार नहीं है। 
  • ऐसे किसी जगह /मैदान के इस्तेमाल पर किसी कोर्ट का कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता है
  • राजनीतिक पार्टी/उम्मीदवार/प्रचारक को ये बात ध्यान रखनी है, कि आचार.संहिता का उल्लंघन न हो
  • जिस राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार को स्कूल के मैदान को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। उसे ध्यान रखना होगा कि मैदान को कोई नुकसान न हो। अगर कोई नुकसान होता है, तो उन्हें स्कूल प्रशासन को उचित मुआवजा देना होगा। 

निजी संपत्ति का इस्तेमाल राजनीतिक सभाओं के प्रचार में हो सकता है, लेकिन इसके लिए संपत्ति के मालिक से अनुमति लेनी होगी। 

अगर कोई पार्टी या उम्मीदवार सार्वजनिक या निजी संपत्ति  के मालिक से अनुमति नहीं लेता है, तो यह एक अपराध होगा।  इस अपराध की सजा  3 महीने तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

क्या आपके पास कोई कानूनी सवाल है जो आप हमारे वकीलों और वालंटियर छात्रों से पूछना चाहते हैं?

Related Resources

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए दंड

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है।

उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं?

अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने हितों के मद्देनज़र आत्मविश्वास से अपने विकल्‍प चुन सकें।

उपभोक्ता कल्याण कोष

समग्र उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और देश में उपभोक्ता आंदोलन को मज़बूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।