कानून निम्नलिखित गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है:
लैंगिक चयन का संचालन
बांझपन विशेषज्ञों सहित कोई भी किसी स्त्री या पुरुष या दोनों पर किसी ऊतक, भ्रूण, गर्भजीव, द्रव या युग्मक का उपयोग करके यौन चयन नहीं कर सकता।
कानून किसी को, जिसमें स्त्री का रिश्तेदार या पति भी शामिल है, दोनों पर या तो लैंगिक चयन प्रक्रियाओं का उपयोग करने या प्रोत्साहन देने पर भी प्रतिबंध लगाता है।
प्रसव पूर्व निदान प्रक्रियाओं का संचालन
कोई भी व्यक्ति पंजीकृत केन्द्र सहित किसी भी स्थान का प्रयोग प्रसव से पूर्व निदान की प्रक्रिया या परीक्षण करने के लिए नहीं कर सकता। यह कानून गर्भवती महिला के रिश्तेदार या पति सहित किसी को भी कुछ अनुमत स्थितियों को छोड़कर प्रसव से पूर्व निदान की प्रक्रियाओं या परीक्षणों का इस्तेमाल करने से रोकता है।
भ्रूण के लिंग का निर्धारण
पंजीकृत केन्द्र सहित कोई भी भ्रूण के लिंग के निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
यदि लिंग निर्धारण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बच्चे का गर्भपात हो जाता है, तो यह भ्रूण हत्या का अपराध होगा।
गर्भपात संबंधी कानून के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे लेख को पढ़ें।
भ्रूण के लिंग की सूचना देना
कोई भी गर्भवती महिला, उसके रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति, शब्दों, चिन्हों या किसी अन्य तरीके से भ्रूण के लिंग की सूचना नहीं दे सकता है।
लिंग निर्धारण के लिए मशीन बेचना
कानून के तहत पंजीकृत कोई भी ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीन, इमेजिंग मशीन, स्कैनर या कोई अन्य उपकरण नहीं बेच सकता जो भ्रूण के लिंग का पता लगा सके।
लैंगिक निर्धारण या लैंगिक चयन सुविधाओं का विज्ञापन
कोई भी व्यक्ति गर्भाधान से पहले लिंग या लिंग चयन के पूर्व निर्धारण की सुविधाओं के बारे में ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कुछ जारी, प्रकाशित, या वितरित नहीं कर सकता।