आपको जमानत का अधिकार है। जमानती अपराधों के मामले में इस अधिकार का सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। गैर जमानती अपराधों के लिए यह अधिकार न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।
जमानत देने का तर्क यह है कि, अगर आरोपी के भागने का कोई बड़ा संदेह/खतरा नहीं है, तो इसका कोई कारण नहीं है कि उसे कैद में रखा जाए। जमानत का मिलना आमतौर पर मुकदमें के शुरुआती चरण में आता है।
न्यायालय किसी व्यक्ति को जमानत देते वक्त उसके लिंग, स्वास्थ्य और आयु को ध्यान में रखता है।यदि आप निम्नलिखित श्रेणी में से हैं, तो न्यायालय आपको अधिक आसानी से जमानत दे सकता है:
- महिलाएं
- सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चे
- बीमार और अशक्त लोग
जब एक आरोपी व्यक्ति अदालत/पुलिस को आश्वासन देता है कि वह रिहा होने पर समाज से भागेगा नहीं और कोई नया अपराध नहीं करेगा, तब उसे जमानत दी जाती है । अतः, जमानत आमतौर पर इनमें से किसी एक खास तरीके से मिलता है:
जमानती बॉण्ड
जमानती बॉण्ड वह पैसा है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा जमानत मिलने के लिये न्यायालय के पास जमा करना होगा। आरोपी व्यक्ति कहीं भाग नहीं जाए यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसा किया जाता है। अपराध की प्रकृति के आधार पर जमा की गई राशि, कम या ज्यादा हो सकती है। यदि आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जमानत पाने के लिए आपकी संपत्ति को संलग्न किया जा सकता है। जमानत की राशि का कोर्ट में जमा होना या आपकी संपत्ति का संलग्न होना जमानत के लिए अनिवार्य है। जमानत बॉण्ड के तहत, न्यायालय उस व्यक्ति को देश की सीमा क्षेत्र न छोड़ने का आदेश दे सकता है, और जब भी जरूरत हो न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए कह सकता है।
व्यक्तिगत बॉण्ड
कुछ मामलों में आरोपी व्यक्ति को जमानत देते समय, न्यायालय उसे जमानती बॉण्ड से छूट दे सकता है, बल्कि इसके बदले उन्हें उनके वादे पर ही छोड़ सकता है, आमतौर पर इसे व्यक्तिगत बॉण्ड के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत बॉण्ड पर जमानत किसी प्रतिभूति (स्युरिटी) के साथ, या बिना किसी प्रतिभूति के भी दी जा सकती है। न्याालय के पास ऐसे मामले में विवेकाधिकार है ताकि वे बिना प्रतिभूति के व्यक्तिगत बॉण्ड ले कर, एक आरोपी को रिहा कर सकें।
प्रतिभूति (स्युरिटी)
जब आप जमानत के लिए न्याालय से संपर्क करते हैं, तो कभी-कभी न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए आप भाग नहीं जाएंगे, पर्याप्त गारंटी चाहता है। न्यायालय आपसे कुछ लोगों को, प्रतिभूति के तौर पर, यह जिम्मेदारी लेने के लिए कह सकता है। एक ही व्यक्ति को हमेशा के लिये प्रतिभूति के रूप में रहने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो प्रतिभूति के रूप में दर्ज है, वह किसी समय स्वयं को प्रतिभूति की जिम्मेदारी से ‘मुक्त’ होने के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में, आपको अपने प्रतिभूति को बदलने की जरूरत पड़ेगी। आपको किसी और व्यक्ति को न्यायालय में ले जाने की जरूरत होगी जो आपके नये प्रतिभूति के तौर पर दस्तखत कर दे। यदि आप प्रतिभूति को बदल नहीं सकते हैं, तो आपको पुनः हिरासत में ले लिया जाएगा।
गैर-जमानती अपराधों के लिए न्यायालय आपको जमानत देने से इनकार कर सकता है, जब आपके द्वारा किए गए अपराध का दण्ड निम्न श्रेणी में हो तो अदालत आपको जमानत देने से इन्कार कर सकता है:
-मौत की सजा,
-आजीवन कारावास,
-7 साल से अधिक जेल की सजा,
-अगर अपराध संज्ञेय (कॉग्निज़ेबल) है, या
- यदि आपको दो या दो से अधिक मौकों पर संज्ञेय अपराध के लिये दोषी पाया गया है, जिसके लिये आपको तीन साल या उससे अधिक के कारावास (लेकिन सात साल से कम नहीं) की सजा से दंडित किया जा चुका है।
ऐसे मामलों में जहां न्यायालय का मानना है कि कार्यवाही के किसी भी चरणों के दौरान, वह व्यक्ति:
-गवाहों को भयभीत करने, रिश्वत देने या छेड़छाड़ करने में लगा है,
-फरार होने या भागने की कोशिश कर रहा है।
तब न्यायालय उसकी जमानत रद्द कर सकती है, और उस व्यक्ति को फिर से गिरफ्तार कर सकती है। यह बात दोनों, जमानती और गैर-जमानती अपराधों पर लागू होती है। जमानत रद्द तब होता है जब व्यक्ति, अपनी रिहाई के बाद ऐसा आचरण करता है जिससे मुकदमें की निष्पक्ष कार्यवाही की संभावना पर बाधा उत्पन्न हो सकती है।
गैर-जमानती अपराध के आरोप में भी, कुछ मामलों में आपको जमानत दी जा सकती है:
- अगर जांच या मुकदमे के किसी भी चरण में, अधिकारी या न्याालय को यह लगता है कि अभियुक्त ने गैर-जमानती अपराध नहीं किया है, तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
- यदि गैर-जमानती अपराध के आरोप में किसी व्यक्ति के मुकदमे में 60 दिनों से ज्यादा समय लगता है, और वह व्यक्ति 60 दिन से जेल में हो, तो अदालत उसे रिहा कर सकती है और उसे जमानत दे सकती है।
कानून हर वैसे व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन करने की इजाजत देता है, जिसे भले ही अभी गिरफ्तार नहीं किया गया हो, लेकिन निकट भविष्य में उसे अपनी गिरफ्तारी का भय/संदेह है। इस प्रकार की जमानत को अग्रिम जमानत के रूप में जाना जाता है। पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती जिसके पास अग्रिम जमानत का आदेश है।
अग्रिम जमानत तभी हो सकेगी जब आपके खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है, या यदि पुलिस आपको किसी एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार करने आ चुकी है। कई राज्यों में यह नियम लागू नहीं है, उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश।
अक्सर लोगों के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मामलों में एफआईआर दायर किए जाते हैं। इससे लोगों की प्रतिष्ठा और समय का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए, और यदि उन्हें यह विश्वास करने का आधार हैं कि उन्हें भविष्य में गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वे, गिरफ्तार किए जाने से पहले उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर न्यायालय इस जमानत आवेदन के लिए उचित कारण देखता है, तो न्यायालय जमानत की अनुमति दे सकता है। अग्रिम जमानत के अर्जी के सुनवाई के दौरान आवेदक को अदालत के समक्ष उपस्थित रहना अनिवार्य है।
जमानत द्वारा प्रदान की गई इस प्रकार की सुरक्षा केवल सीमित अवधि के लिए होती है, और आमतौर तब तक मान्य है, जब तक पुलिस ने आपके खिलाफ आरोप नहीं गढ़े हैं। हालांकि, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन कर सकता है।
अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर रहे व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, या उसका वादा करना होगा:
-आवश्यकता होने पर वह व्यक्ति, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा।
-वह व्यक्ति, प्रयत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस मामले के तथ्यों की जानकारी है, उसे अदालत में या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से, न रोकेगा, न धमकी देगा या डरायेगा, न कोई वादा करेगा।
-वह व्यक्ति, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, भारत नहीं छोड़ेगा।
-शेष शर्तें, नियमित जमानत के शर्तों के समान हैं।
जो लोग जेल में हैं, और उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं तो उन्हें अंडर-ट्रायल कैदी कहा जाता है। चूंकि भारत में मुकदमें कई वर्षों तक चलते रहते हैं, इसलिए अंडर-ट्रायल कैदियों को, अपराध के लिये दोषी सिद्ध हुए बिना, लंबे समय तक जेल में रहने से, उन्हें बचाया जाना चाहिए। कानून में अंडर-ट्रायल कैदियों की रक्षा के लिए जमानत के प्रावधान हैं।
अगर एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है और वह उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम सीमा से आधे समय तक जेल में रह चुका है, तो न्यायालय को उन्हें रिहा करने का आदेश जरूर देना चाहिये।
फिर भी, यदि न्यायालय को पर्याप्त कारण मिलते हैं तो वह अंडर-ट्रायल कैदी की निरंतर हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है, यद्यपि वे सजा के अधिकतम सीमा के आधे समय से अधिक तक जेल में रह चुके हैं।