दोपहिया मोटरसाइकिल पर ट्रिपल राइडिंग (तीन लोगों का सवारी करना)

दोपहिया मोटरसाइकिल चलाते समय, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि:

• दोपहिया मोटरसाइकिल पर चालक सहित केवल दो लोग बैठे हैं1

• दूसरा व्यक्ति एक उचित सीट पर बैठा होना चाहिए, जो दो मोटरसाइकिलों पर सुरक्षित रूप से फिक्स की गई हो2

अगर आप ऊपर दी गई इन दो शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको निम्न के साथ दंडित किया जा सकता है:

• कम से कम रु 1,000 का जुर्माना, हालांकि लागू जुर्माना राशि अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है।

• तीन महीने की अवधि के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस धारण से अयोग्य घोषित किया जा सकता है3

नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:

राज्य  जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में) 
दिल्ली 1,000
कर्नाटक 500
  1. धारा 128(1), मोटर वाहन अधिनियम, 1988 []
  2. धारा 128(1), मोटर वाहन अधिनियम, 1988. []
  3. धारा 194C, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 []

खतरनाक ड्राइविंग

अगर आप मोटर वाहन को तेज गति से या इस तरह चलाते हैं, जो जनता के लिए खतरनाक है, या जो कार चलाने वालों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं और सड़क के पास के लोगों के लिए खतरे या परेशानी का कारण बनता है, तो इसे खतरनाक ड्राइविंग माना जाता है1। नीचे सूचीबद्ध खतरनाक ड्राइविंग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

• लाल बत्ती तोड़ना

• स्टॉप साइन (रुकने के साइन) का उल्लंघन करना।

• वाहन चलाते समय मोबाइल फोन जैसे किसी भी संचार उपकरण का उपयोग करना।

• अन्य वाहनों को अवैध रूप से पास करना या ओवरटेक करना।

• यातायात के प्रवाह के विपरीत गाड़ी चलाना, जैसे गलत दिशा में गाड़ी चलाना।

अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो आपको छह महीने से लेकर एक साल तक की जेल या 1,000 से 5000 रुपये के बीच जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तीन साल के भीतर बाद के प्रत्येक अपराध के लिए, आपको 2 साल तक की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।1 लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।

नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:

राज्य अपराध की निरंतरता जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में) 
दिल्ली पहला अपराध 1,000 – 5,000 
बाद का अपराध 10,000
कर्नाटक पहला अपराध 1,000 – 5,000

(ड्राइविंग करते समय हैंडहेल्ड संचार उपकरणों के उपयोग के लिए जुर्माना शामिल नहीं है)

कोई बाद का अपराध 10,000
  1. धारा 184, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [] []

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना

आप किसी भी मोटर वाहन को चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह चालक और जनता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसे खतरनाक ड्राइविंग भी माना जा सकता है, जिसके लिए आपको दंडित किया जाएगा:

• पहली बार (पहला अपराध): 6 महीने से 1 साल तक की जेल या 1,000 से रु. 5,000 रुपये के बीच जुर्माना, या दोनों1। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।

• बाद का अपराध: अगर आप पहला अपराध करने के तीन साल के भीतर दोबारा यह अपराध करते हैं, तो आपको 2 साल तक की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।

नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:

राज्य  अपराध की आवृत्ति  जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में) 
दिल्ली पहला अपराध 1,000 – 5,000

 

बाद का अपराध 10,000
कर्नाटक पहला अपराध दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन – 1,500 

हल्के मोटर वाहन– 3,000 

अन्य – 5,000

 

बाद का अपराध 10,000
  1. धारा 184, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 []

वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना

दोपहिया मोटरसाइकिल चलाने वालों को हेलमेट या सुरक्षात्मक हेडगीयर पहनना होता है1। इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे1 शामिल हैं, जो दोपहिया मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे हैं, उन्हें भी हेलमेट पहनना होगा। इस हेडगियर में दो विशेषताएं होनी चाहिए1 :

• दुर्घटना के मामले में चोट से सुरक्षा प्रदान करने की विशेषताएं

• पहनने वाले के सिर पर (जैसे, पट्टियों से) सुरक्षित रूप से बांधा जाना चाहिए

केवल सिख लोग जो पगड़ी पहनते हैं और महिलाओं को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है।1 हालाँकि, यह अपवाद राज्यों में भिन्न होता है।

अगर आप वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको कम से कम एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा और आपको 3 महीने के लिए लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा2 लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।

नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:

राज्य  जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में)
दिल्ली 1,000
कर्नाटक 500
  1. धारा 129, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [] [] [] []
  2. धारा 194D, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 []

खराब/असुरक्षित मोटर वाहन चलाना

आप न तो खुद ऐसा मोटर वाहन चला सकते हैं, और न ही किसी को चलाने की अनुमति दे सकते हैं, जिसमें कोई दोष है, जिसके बारे में आप (मालिक) जानते हैं या सामान्य देखभाल के माध्यम से जान सकते हैं, जो कार को अन्य व्यक्तियों या वाहनों के लिए खतरनाक बनाता है1। उदाहरण के लिए, अगर आपके वाहन के ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका वाहन दोषपूर्ण माना जाएगा।

दोषपूर्ण मोटर वाहन चलाने के लिए दंड इस प्रकार हैं2 :

• अगर आप खराब मोटर वाहन चलाते हैं या किसी को चलाने की अनुमति देते हैं, तो आपको कम से कम 1,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।

• अगर ऐसा वाहन दुर्घटना का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान होता है:

  • तो पहले अपराध के लिए, आपको 5,000 रुपये के जुर्माने या 3 महीने तक की जेल या दोनों से दंडित किया जाएगा। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।
  • प्रत्येक बाद के अपराध के लिए, आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल की सजा दी जाएगी। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।

नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:

राज्य  अपराध अपराध की बारंबारता/वाहन का प्रकार जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में) 
दिल्ली असुरक्षित/दोषपूर्ण वाहन चलाना कोई भी अपराध 1,500
असुरक्षित/दोषपूर्ण वाहन चलाना, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना होती है जो शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। पहला अपराध 5,000
बाद का अपराध 10,000
कर्नाटक

 

असुरक्षित स्थिति में वाहन का प्रयोग

 

दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन

 

1,500

 

हल्के मोटर वाहन, भारी मोटर वाहन और अन्य 3,000
  1. धारा 190(1)मोटर वाहन अधिनियम, 1988 []
  2. धारा 190(1), मोटर वाहन अधिनियम, 1988 []

बिना हॉर्न वाला वाहन रखना

आपका वाहन अनिवार्य रूप से एक इलेक्ट्रिक हॉर्न उसमे लगा होना चाहिए, जो इस बात की पर्याप्त और श्रव्य चेतावनी देने में सक्षम हो कि वाहन वहां से गुजर रहा है।1 अगर आपके पास एक मोटर वाहन है जिसमें हॉर्न नहीं है, तो पहले अपराध के लिए कम से कम 500 रुपये का जुर्माना और प्रत्येक बाद के अपराध के लिए 1,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।2 लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।

नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:

राज्य अपराध की निरंतरता  जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में)
दिल्ली पहला अपराध 500 
बाद का अपराध 1,500
कर्नाटक पहला अपराध 500
बाद का अपराध 1,000
  1. धारा 119, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 []
  2. धारा 177, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 []